बुधवार, 23 सितंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर 61 लोगों से 10900 का जुर्माना वसूला

बुधवार को सिवाना में सर्वाधिक 31 लोगों से 5500 का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 61 व्यक्तियों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 10 लोगों से 2000रूपये, सेड़वा में 5 लोगों से 800, शिव में 7 लोगों से 1400, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 5 से 600 तथा सिवाना में 31 लोगों से 5500 को मिलाकर कुल 61 लोगों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6713 लोगों से कुल 12,62,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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432 ड्रॉप आऊट बालिकाओं के राजस्थान स्टेट ओपन के आवेदन भरवाए

बाडमेर, 23 सितम्बर। जिले में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 432 ड्रॉप आऊट बालिकाओं के राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के आवेदन पत्र भरवाए गए है।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना ‘‘ शिक्षा सेतु‘‘ अन्तर्गत विद्यालयों से ड्रॉप आऊट हो चुकी बालिकाओं एवं किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रही महिलाओं एवं बालिकाओं को साथिनों द्वारा प्रोत्साहित कर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि उनका क्षमतावर्धन हो सकें तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने बताया कि बुधवार को जिले की साथिनों के साथ जूम एप्लिेकेशन के द्वारा फॉलोअप लिया गया जिसमें जिले भर की साथिनों द्वारा ऑनलाईन जूम एप्लिकेशन के माध्यम से भाग लिया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 30 सितम्बर, 2020 तक चलेगा जिसमें शेष रही बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में साथिनों के माध्यम से जोड़ने के प्रयास किये जाए। इस योजनान्तर्गत 14 से 40 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन है। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के समस्त प्रचेता सहित युनिसेफ एक्शन ऐड के जिला समन्वयक विकास सिंह उपस्थित रहें।
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पंचायत आम चुनाव 2020 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित

बाडमेर, 23 सितम्बर। पंचायत राज चुनाव 2020 के मद्देनजर जिले में प्रथम चरण मे होने वाले मतदान के तहत आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की समीक्षा के दौरान संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट्स से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 27 संवेदनशील/अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि आडेल पंचायत समिति क्षेत्र में 7, धोरीमना में 4, पाटोदी में 5 तथा सेड़वा में 11 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किया गया है।
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पंचायत चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 23 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवसों पर सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत प्रथम चरण में पंचायत समिति आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 28 सितम्बर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 26 सितम्बर को सायं 5.30 बजे से 28 सितम्बर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंचायत समिति चौहटन एवं रामसर के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 3 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 1 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 3 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक, तृतीय चरण में पंचायत समिति शिव एवं धनाऊ के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 6 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 4 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 6 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति बाड़मेर एवं सिवाना के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 10 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 8 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 10 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्रों में कसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेद्ध रहेगा।
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अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने से फर्म पर 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित

 एक अन्य प्रकरण में मिथ्या छाप पाये जाने पर 25 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने के संबंध में मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर के विरूद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा उक्त फर्म पर पचास हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर पर 7 जून, 2018 को निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर 12 बोतल एस.सी. कार फ्रुट बेवे (एम सी सीएलबी) वास्ते नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक एवं अवधि पार होना पाया। जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने के लिए धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया गया।
उन्होने बताया कि प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नही पाये जाने से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने से 50 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।  
इसी प्रकार न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट ओम प्रकाश विश्नोई ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा प्रस्तुत एक अन्य परिवाद विरूद्ध मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर 7 मई, 2018 को बेकरी खाद्य पदार्थ के साथ साथ ब्रेड ब्रान्ड मनीषा-जी (270 ग्राम) का नमूना मिथ्या छाप पाये जाने के प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरान्त अप्रार्थी मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट विश्नोई ने उक्त दोनों प्रकरणों में अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 23 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 28 सितम्बर को मतदान होने के कारण आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में संबंेिधत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में शनिवार 3 अक्टूबर को चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में, तृतीय चरण में मंगलवार 6 अक्टूबर को शिव एवं धनाऊ पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा चतुर्थ चरण में शनिवार 10 अक्टूबर को बाडमेर एवं सिवाना पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट का प्रथम प्रशिक्षण 24 को

 बाडमेर, 23 सितम्बर। पंचायतीराज संस्थाओं के आमचुनाव 2020 हेतु नियुक्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स का प्रथम प्रशिक्षण गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने दक्ष प्रशिक्षकों को आदेशित किया है कि वे निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित टेªनिंग मैन्युअल के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला चिकित्सालय को चाक-चौबंद रखने की हिदायत प्रभावी होगा बिजली कंट्रोल रूम

 आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा


बाड़मेर, 23 सितम्बर। जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम को अधिक प्रभावी किया जाएगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।
    कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
अबाध हो बिजली आपूर्ति
जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में लंबे समय तक बिजली बंद नही रहनी चाहिए। साथ ही बार-बार के व्यवधानों को कम करने के निर्देश दिए एवं फाल्ट तथा जले ट्रांसफार्मर को तेजी से बदलने को कहा। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो।
जिला चिकित्सालय हो बेहतरीन
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सलंग्न जिला चिकित्सालय को प्रत्येक समय चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में रहने चाहिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में बिना मास्क के प्रवेश को पूरी तरह निषेध करने के साथ-साथ साफ सफाई को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां संचालित हेल्पलाइन 181 को 24 घंटे प्रभावी रखने के निर्देश दिए तथा इसका रेस्पॉन्स समय 30 मिनट के भीतर करने को कहा।
राजस्थान संपर्क
जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यो की पोर्टल पर शिकायतों की अधिकता इनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करती है। हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं 180 दिन से अधिक बकाया मामलो में संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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मंगलवार, 22 सितंबर 2020

जिले में प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए नखतदान बारहठ पर्यवेक्षक नियुक्त

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 22 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव 2020 के अन्तगर्त जिले में प्रथम चरण के चुनाव के लिए राजस्व अपील प्राधीकारी जोधपुर नखतदान बारहठ को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में पंच एवं सरपंच निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में चार पंचायत समितियों आडेल, धोरीमन्ना, पाटोदी एवं सेड़वा की कुल 24 ग्राम पंचायतों में चुनाव सम्पन्न करवाए जाने है। उन्होंनें बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रथम चरण के लिए राजस्व अपील प्राधीकारी नखतदान बारहठ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
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असुरक्षित एवं अवमानक मिठाई विक्रय करने वाली फर्म पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी मिठाई विक्रय करने के संबंध में मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु के विरूद्ध दर्ज परिवाद में मंगलवार को न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।  

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु पर 11 अगस्त 2019 को निरीक्षण के दौरान मिलावटी मिठाई के शक पर गुलाब जामून मिठाई का नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेष्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिन्होंने उक्त नमूने को असुरक्षित खाद्य पाया। जिस पर अप्रार्थी के प्राथना पत्र के पश्चात पुनः जांच के लिए निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भेजा, जिसमें उक्त नमूना अवमानक बताया गया। न्यायालय में अधिवक्ता सहित अपस्थित अप्रार्थी का जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नहीं होना पाया गया। जिसके उपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्होने उक्त जुर्माना राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सीएमएचओ बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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कोरोना गाईडलाइन के उल्लंघन पर 36 लोगों से 7000 का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 22 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान मंगलवार को जिले में 36 व्यक्तियों से 7000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 3 लोगों से 900, गडरारोड में 6 लोगों से 900, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 4 लोगों से 700 एवं सिवाना में 21 लोगों से 4100 को मिलाकर कुल 36 लोगों से 7000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6652 लोगों से कुल 12,51,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिला कलक्टर मीणा 25 को करेंगे जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा 25 सितम्बर को प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को 11 सितम्बर को संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में संबंध में की गई कार्यवाही की ठोस पालना रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में तथा संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय के वी.सी. रूम से बैठक में संबंधित परिवाद एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित उपस्थित होंगे। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय बाडमेर के वी.सी. रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभाग के सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण कराते हुए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर वी.सी. के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला स्तरीय वार रूम स्थापित कोविड-19 के मरीजों को चिकित्सकीय सलाह एवं समुचित उपचार मिल सकेगा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गु्रप-2) विभाग जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले मरीजों को होम आईसोलेशन में चिकित्सकीय सलाह, दवा आदि उपलब्ध कराने तथा लक्षणों वाले मरीजों को कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में समुचित उपचार एवं बैड्स उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिले में डैडीकैटेड अस्पताल में ही जिला स्तरीय वार रूम की स्थापना की गई है। उक्त बार रूम का दूरभाष सीएम हैल्पलाईन नम्बर 181 है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि वार रूम के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर होंगे। इनके सहयोग के लिए प्रशान्त शर्मा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर बाबूलाल विश्नोई एवं बी.एल.मन्सूरिया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में उक्त सन्दर्भ में आवश्यक गतिविधियों हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे।
तीन पारियों में संचालित होगा वार रूम
उन्होने बताया कि उक्त वार रूम के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वार रूम का संचालन तीन पारियों में किया जाएगा जिसमें एक पारी प्रभारी, एक चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक कार्यरत रहेंगे। जिला स्तरीय वार रूम में नेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर की भी व्यवस्था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम पर कोविड डैडीकैटेड अस्पतालों में खाली बैड (आईसीयू/ऑक्सीजन/सर्पोटैड/वेन्टीलेटर) की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसके लिए जिले के डैडीकैटेड अस्पतालों में स्थापित हैल्प डेस्क द्वारा निरन्तर खाली बैड की सूचना वार रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूचना को संबंधित पारी प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन संधारित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
मरीजों की समस्याओं को होगा तत्काल समाधान
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य स्तरीय वार रूम से जिला स्तरीय वार रूम को दूरभाष तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना, शिकायत पर उक्त दल द्वारा तत्काल मरीज/परिजन से दूरभाष पर सम्पर्क कर उसकी समस्या को आधे घंटे में आवश्यक रूप से समाधान किया जाएगा। यदि बिना लक्षणों वाले मरीज/उसके परिजन द्वारा कोई चिकित्सकीय सलाह मांगी जाती है तो हैल्प डैस्क पर तैनात चिकित्सक द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी दवा की मांग किये जाने पर यथा संभव नजदीकी चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के समस्त चिकित्सालयों को इसके लिए पाबन्द करेंगे। इसी प्रकार लक्षणों वाले मरीजों द्वारा उपचार हेतु कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में भर्ती हेतु आग्रह किये जाने पर डैडीकैटेड कोविड अस्पताल/कोविड उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक रूप से भर्ती करवाएगा।
गम्भीरता के अनुरूप होगी समुचित व्यवस्था
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम हर स्थिति में कोविड मरीज को उसकी स्थिति, गम्भीरता के अनुरूप ऑक्सीजन/आई.सी.यू./वेन्टीलेटर युक्त बैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में मरीज को भर्ती हेतु मना नहीं किया जाए तथा सरकारी रैफरल परिवहन सुविधा द्वारा चिन्ह्ति कोविड अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया जाएगा। जिला स्तरीय वार रूम में कार्यरत कार्मिक समस्या का उक्तानुसार निराकरण करने के उपरान्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उसका निस्तारण करेगा तथा इसकी सूचना राज्य स्तरीय वार रूम को देगा। प्रभारी अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारियों द्वारा वार रूम में नियुक्त अधिकारियों, चिकित्सकों, कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा कार्यप्रणाली का ज्ञान करवाया जाएगा।
आधारभूत व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश
उन्होने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त वार रूम के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन के उन्मुखीकरण, सूचनाओं के संकलन तथा चिकित्सालय, दवाई, एम्बुलेंस आदि के लिए समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे तथा किसी समस्या का समाधान तत्काल संभव परिलक्षित नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को अवगत करावाएंगे। जिला स्तरीय वार रूम में जिले में स्थातिप समस्त कोविड केयर सेन्टरों की सूची मय प्रभारी अधिकारी एवं उनके मोबाइल नम्बर के रहेगी। साथ ही कोविड केयर सेन्टरों में उपचारित होने वाले एवं डिस्चार्ज, भर्ती होने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सूचना रखनी होगी।
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दो पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित

 बाड़मेर, 22 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे निवासरत 2 पाक विस्थापितों को मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले मंे रहने वाली 2 पाक विस्थापित महिलाओं को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए गए।

जिला कलक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने पाक विस्थापित श्रीमती छगन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह एवं श्रीमती पवन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह को भारतीय नागरिकता के मूल नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालांे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें भारत के नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे।
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चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों की इकीयासी ग्राम पंचायतों में बुधवार को लिये जाएंगे नाम निर्देशन, समस्त पार्टियां रवाना

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 सितम्बर। पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण के नाम निर्देशन के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से मंगलवार को चौहटन एवं रामसर पंचायत समिति की समस्त पार्टिया रवाना हुई। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में जानकारी तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सरपंच एवं पंच चुनाव के द्वितीय चरण के तहत चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रमजान की गफन, भोजारिया, पोसाल, शोभाला जेतमाल, आरबी की गफन, केलनोर, मिठड़ाऊ, नवातला जेतमाल, गुमाने का तला, बावड़ी कला, बूठ राठौड़ान, बिजराड़, देदूसर, रतासर, जैसार, हुडों का तला, ढोक, घोनिया, धारासर, चौहटन, चौहटन आगोर, केरनाड़ा, उपरला, पराड़िया, सणाऊ, आकोड़ा, गोलियार, तारातरा मठ, सांवलोर, पनोणियों का तला, बाछड़ाऊ, सोड़ियार, खेमपुरा, लीलसर, पंवारिया तला, मुकने का तला, पोकरासर, पूरोणियों का तला, खारावाला, ईशरोल, जूना लखवारा, कापराऊ, मते का तला, कोनरा विलायतशाह, नेतराड़, सांईयों का तला, आंटिया, बिसारणिया, नेहरों की नाडी एवं डेलूओं का तला     तथा रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसर, कंटल का पार, बबुगुलेरिया, गागरिया, सियाई, बुठिया, सुराली, पांधी का पार, गरड़िया, पादरिया, अभे का पार, चाड़वा तख्ताबाद, भीण्डे का पार, मेकरन वाला, सज्जन का पार, भाचभर, सुवाड़ा, तामलियार, जाखड़ों का तला, खड़ीन, गंगाला, इन्द्रोई, सियाणी, बसरा, हाथमा, देरासर, खारा राठौड़ान, चाडी, चाडार मदरूप, सेतराऊ एवं खारिया राठौड़ान में बुधवार 23 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा गुरूवार को ही नाम वापसी समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि द्वितीय चरण के तहत सरपंच एवं पंच के चुनाव हेतु मतदान शनिवार 3 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतों की गणना की जाएगी। उप सरपंच का चुनाव रविवार 4 अक्टूबर को होगा।
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सोमवार, 21 सितंबर 2020

चुनाव ड्यूटी पर अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास हेतु 5 भवनों का अधिग्रहण

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 21 सितम्बर। पंचायत आम चुनाव के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बल के आवास के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने पांच भवनों का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक अधिग्रहण किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास के लिए जांगिड पंचायत भवन, राय कोलॉनी बाड़मेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसाणी फान्टा बाड़मेर, राजकीय उच्च प्राथमिक रबारियों की ढाणी लंगेरा बाड़मेर, जसदेर धाम बाड़मेर तथा सफेद आकडा महाबार के भवन का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक के लिए अधिग्रहण किया है। उन्होंने पुलिस लाईन बाड़मेर के संचित निरीक्षक को उक्त भवनों के स्वामी से कब्जा प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।  
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मंगलवार को मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी

 बाडमेर, 21 सितम्बर। मंगलवार 22 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाड़मेर की मेहलू लाईन पर आवश्यक रख-रखाव कार्य के मद्देनजर मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति प्रातः 7 से प्रातः 9.30 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियंता लक्ष्मीश हीरानी ने बताया कि जिससे यहां से निकलने वाले 33 के.वी. मेहलू, शोभाला, अनुदानियों की ढ़ाणी, मालपुरा एवं सनावड़ा फीडर पर उपरोक्त समय तक बंद रहेंगे।
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कोरोना गाईडलाइन नहीं मानी, 109 लोगों पर 19500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 109 व्यक्तियों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 14 लोगों से 2800, सेड़वा में 9 लोगों से 1200, शिव में 12 लोगों से 1500, गडरारोड में 7 लोगों से 1000, बालोतरा में 23 लोगों से 4300, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 5 लोगों से 600 एवं सिवाना में 36 लोगों से 7500 को मिलाकर कुल 109 लोगों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6616 लोगों से कुल 12,44,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 25 को

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। अनुकम्पात्क नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की कम्प्युटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष परीक्षा आयोजन समिति ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों जिनके द्वारा अभी तक टंकण गति परीक्षा उतीर्ण नहीं की गई है तथा उक्त तिथी के पश्चात नियुक्त कनिष्ठ सहायक जिनके आवेदन पत्र माह अप्रेल से जुलाई के मध्य प्राप्त हुए है उनकी कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी ूूूण्इंतउमतण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर अपने नाम को सर्च कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र एवं मास्क के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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सलाहकार समिति की सिफारिश पर चार पैरोल स्वीकृत

 बाडमेर, 21 सितम्बर। जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन पैरोल आवेदनों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् चार व्यक्तियों के पैरोल आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में गंगा स्कूल के पास हकीमपुरा खटीकों का वास बाडमेर निवासी गौतमचन्द पुत्र उदाराम खटीक को 40 दिवस, रासलाणी निवासी देवाराम पुत्र जैताराम भील को 30 दिवस, सेलोडिया निवासी पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत को 40 दिवस तथा गोलिया गर्वा निवासी अशोक पुत्र प्रेमाराम विश्नोई को 40 दिवस का पैरोल स्वीकृत किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर महावीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज एवं डिप्टी जेलर राजेश डूकिया उपस्थित थे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...