सोमवार, 16 अक्टूबर 2017

जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक 23 को

                बाड़मेर, 16 अक्टूबर। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।

                जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी ने बताया कि इस बैठक मंे यातायात व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु शिविर मंगलवार 17 अक्टूबर को

                बाडमेर, 16 अक्टूबर। भारतीय वायु सैनिक चयन केन्द्र जोधपुर द्वारा बाडमेर जिले के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं और विद्यालयों के छात्रों को आदर्श स्टेडियम बाडमेर मंगलवार 17 अक्टूबर को प्रातः 9.30 बजे भारतीय वायुसेना में वायुसैनिक के रूप में भर्ती से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

                वायु सैनिक चयन केन्द्र जोधपुर कमान अधिकारी एफ डाकोस्टा ने बताया कि इस दौरान सभी छात्रों को भर्ती की नई प्रक्रिया तथा भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारतीय वायु सेना में जाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। उन्होने बताया कि बाडमेर जिले के सभी स्कूल, संस्थान के छात्र जो कक्षा 10, 11, 12 वीं में अध्ययन कर रहे है वह 17 अक्टूबर को प्रातः 9.30 बजे आदर्श स्टेडियम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते है।

पर्यटन सर्किट विकसित करने की दिशा मंे प्रयास करें : नकाते

                बाड़मेर, 16 अक्टूबर। बाड़मेर जिले को पर्यटन मैप पर स्थापित करने तथा अधिकाधिक पर्यटकांे को आकर्षित करने के लिए पर्यटन सर्किट विकसित करने की दिशा मंे प्रयास किए जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पर्यटन विकास समिति एवं मेला समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद नकाते ने कहा कि बाड़मेर जिले के पर्यटन स्थलों को चिन्हित करने के साथ इन तक अधिकाधिक पर्यटकांे की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वृहद स्तर पर कार्य योजना बनाते हुए इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि बाड़मेर के पर्यटन स्थलांे का एक पेम्पलेट बनाने के साथ पर्यटन स्थलांे को उनकी विशेषता के साथ इंगित करते हुए प्रदर्शित किया जाए। इसमंे संबंधित स्थानांे तक पहुंचने मैप भी अंकित किया जाए। जिला कलक्टर ने बाड़मेर जिले मंे 25 अक्टूबर से आयोजित होने वाली कबीर यात्रा मंे अधिकाधिक लोगांे की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि यह यात्रा पर्यटन विकास के लिहाज से काफी मददगार साबित होगी। इस दौरान पुरूषोतम खत्री, यशोवर्धन शर्मा समेत विभिन्न सदस्यांे ने टूर आपरेटर एवं गाइड को बाड़मेर मंे आमंत्रित करने एवं एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने की जरूरत जताई। बैठक के दौरान पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानूप्रताप, खमेन्द्रसिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश मीणा, पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, अधीक्षण अभियंता नेमाराम परिहार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न सदस्यांे की ओर से पर्यटन विकास के संबंध मंे सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने बाड़मेर शहर मंे सोन तालाब एवं अन्य पर्यटन स्थलांे को जोड़़ने के लिए सड़क मार्ग विकसित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आगामी माह मंे सूंइया मंे आयोजित होने वाले मेले के लिए समुचित तैयारियां करने के निर्देश दिए गए।


मिलावटखोरांे के खिलाफ नियमित अभियान चलाने के निर्देश

नगर परिषद के सफाई कर्मचारियांे का होगा चिकित्सकीय परीक्षण
                बाड़मेर, 16 अक्टूबर। नियमित रूप से खाद्य पदार्थाें के नमूने लेने के साथ मिलावटखोरांे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य इलाकांे मंे विद्युत चोरी पर अंकुश लगाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को बिजली,पानी संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि दीपावली के मददेनजर शहर मंे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियांे का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद के आयुक्त डा.गुंजन सोनी ने बताया कि सफाई कर्मचारियांे को 17 एवं 18 अक्टूबर को महावीर नगर डिस्पेन्सरी मंे कर्मचारियांे का प्रातः 11 से 2 बजे तक चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। जिला कलक्टर ने चवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत अन्य अस्पतालांे मंे चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर नकाते ने गांधी चौक मंे पार्किग काम्पलेक्स की संभावना तलाशने एवं कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्हांेने जलदाय विभाग के अधिकारियांे को केयर्न इंडिया की ओर से संचालित किए जा रहे आरओ प्लांट की एमआईएस मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्हांेने डिस्काम के अधीक्षण अभियंता मांगीलाल जाट को 33 केवी जीएसएस के भूमि आवंटन के प्रस्ताव की सूची भिजवाने को कहा। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया, अधीक्षण अभियंता नेमाराम परिहार, शंकरलाल मेघवाल समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलक्टर ने इस दौरान पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत अब तक हुए कार्याें की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकाधिक परिवारांे को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि अधिकाधिक ग्रामीण इस योजना से लाभांवित हो सके।


शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

खान श्रमिकों एवं मृतकों के उतराधिकारियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

                बाडमेर, 13 अक्टूबर। जिले के सिलोकोसिस बीमारी से ग्रसित खान श्रमिकों एवं मृतकों के विधिक उतराधिकारियों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
                जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्ध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सिलोकोसिस बीमारी से ग्रसित कूनाराम पुत्र अणदाराम निवासी बाणियावास तहसील पचपदरा, किशनाराम पुत्र चनणाराम मेघवाल निवासी पातासर पोस्ट बागावास तहसील पचपदरा, भूराराम पुत्र चनणाराम मेघवाल निवासी पातासर पोस्ट बागावास तहसील पचपदरा, जोराराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी रामदेव नगर थूम्बली एवं गिरधारीराम पुत्र कूम्भाराम मेगवाल निवासी मेघवालों का वास कल्याणपुर को एक-एक लाख रूपये तथा मृतक खान श्रमिक सूजाराम भील निवासी नागाणा तहसील पचपदरा की विधिक उतराधिकारी श्रीमती पूरकी देवी एवं मृतक खान श्रमिक अजीतराम निवासी बागथल पं.सं. खोखसर तहसील गिडा की विधिक उतराधिकारी श्रीमती छगनी देवी को तीन-तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

                इसी प्रकार आकाशीय बिजली गिरने से मृतक मोहम्मद हुसैन पुत्र रमू उर्फ रमजान मुसलमान तेली निवासी भंवार तहसील सेडवा की धर्मपत्नी श्रीमती पपू को चार लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मृतकों के परिवार जनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत

                बाडमेर, 13 अक्टूबर। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
                जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्ध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि समदडी तहसील क्षेत्र के भाखराराम पुत्र जामताराम देवासी निवासी देवडा की वर्षा के दौरान बहते नाले में बहने से मृत्यु होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी, सिणधरी तहसील क्षेत्र के बाबूलाल पुत्र जालाराम जाट निवासी धन्ने की ढाणी ग्राम पोस्ट बिलासर की नदी के बहते पानी में बहने से मृत्यु होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पादेवी तथा गुडामालानी तहसील क्षेत्र के कल्लाराम पुत्र भीखाराम मेगवाल निवासी भाखरपुरा की नदी के बहते पानी में बहने से मृत्यु हो जाने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दरिया देवी को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है।

                इसी प्रकार सडक दुर्घटना में मृतक बाबूराम पुत्र तेजाराम सुथार निवासी पतासर तहसील पचपदरा की धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी तथा मृतक मेसाराम पुत्र पोकरराम जाट निवासी नागाणा ग्राम पोस्ट मुढ़ों की ढाणी तहसील बाडमेर की धर्मपत्नी श्रीमती माडु देवी को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

पर्यटन विकास स्थाई समिति की बैठक 16 को

                बाडमेर, 13 अक्टूबर। बाडमेर जिला पर्यटन विकास स्थाई समिति की बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

                उप निदेशक पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर ने बताया कि उक्त बैठक में पर्यटन विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को सार्थक सुझावों के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

दीपावली पर कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी

      बाडमेर, 13 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 14 अक्टूबर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 24 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।
      जिला मजिस्टेªट नकाते ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी तथा त्यौहार के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी कर लोक शांति भंग करने की आशंका के मद्दे नजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से प्रतिबन्ध रहेगा।

      आदेश के तहत दीपावली पर जिले में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात् प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाल रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का  उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाके यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाके, सिटी पटाके एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

गुरुवार, 12 अक्टूबर 2017

जन सुनवाई मंे निपटी कई समस्याएं, आमजन को प्राथमिकता से राहत प्रदान करें

दादा को पेंशन और पोते को मिलेगी पालनहार योजना का फायदा,गोचर भूमि से हटेंगे अतिक्रमण
बाड़मेर, 12 अक्टूबर। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आमजन की समस्याआंे का समाधान करते हुए कई परिवादियांे को मौके पर राहत प्रदान की। वहीं कई मामलांे मंे संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे आमजन की ओर से 174 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई।
जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने गुड़ामालानी इलाके के एक मामले मंे विकास अधिकारी को परिवादी मगाराम को पेंशन योजना एवं उसके पोते को पालनहार योजना से लाभांवित करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर को अवगत कराया गया कि बालक के माता-पिता का देहांत हो चुका है। इसी तरह एक निजी विद्यालय मंे आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षण नहीं करवाने को मामले को जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने गडरारोड़ क्षेत्र मंे गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर नकाते ने बामरला ग्राम पंचायत मंे गलत नामांतरण भरने के मामले मंे सेड़वा तहसीलदार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर शहर की बस्तियांे मंे दो माह से जलापूर्ति नहीं होने, शौचालय का भुगतान नहीं मिलने, रबासर गांव मंे सीमा ज्ञान करवाने, खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जुड़वाने,हाथीतला गांव मंे खेत मंे जबरन रास्ता निकालने, भाचभर मंे जमीन का सही पैमाइश करवाने, कृष्णानगर मंे पानी एवं सीवरेज की पाइन लाइन समीप बिछाने, रेडाणा मंे आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाने, स्वामित्व निर्धारित करवाने, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई करने, आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित रूप से खुलवाने समेत विभिन्न प्रकरणांे मंे जिला कलक्टर ने सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान चौहटन विधायक तरूणराय कागा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त डा.गुंजन सोनी, उप महानिरीक्षक पंजीयन जीतेन्द्रसिंह नरूका, जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी, अधीक्षण अभियंता मांगीलाल जाट, नेमाराम परिहार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
लक्ष्मी को राहत दिलाने के निर्देश: शास्त्रीनगर निवासी लक्ष्मी का नाम बीपीएल सूची मंे जुड़वाने एवं अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियांे को जिला कलक्टर ने दिए। यह बालिका रीढ की हडडी मंे दिक्कत की वजह से खड़ी नहीं हो पाती है।





बुधवार, 11 अक्टूबर 2017

जिला कलक्टर नकाते ने दी गोद पुत्री को दीपावली की शुभकामनाएं

बाडमेर, 11 अक्टूबर। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बुधवार को गोद ली हुई पुत्री नाजू राठौड को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सामग्री भेट की।
जिला कलक्टर नकाते ने जिला मुख्यालय पर गोद ली हुई पुत्री नाजू राठौड की पढाई संबंधी जानकारी ली तथा मन लगाकर पढने को कहा। उन्होने कहा कि शिक्षण के जरिये ही हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होने गोद ली हुई पुत्री को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए स्कूल बैग, कपडे, जुते, मिठाई, फटाके एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भेट की। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुरेन्द्र कुमार पूनिया एवं श्योर संस्थान की लता कच्छवाह उपस्थित थे। 


खाद्य सुरक्षा मंे शामिल होने के लिए शपथ पत्र की जगह स्वघोषणा पत्र देना होगा

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति एवं परिवार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पूर्व में जारी अपीलीय आदेश दिनांक 29 सितंबर 2017 के बिन्दु संख्या 2 एवं आवेदक तथा प्रार्थी द्वारा दिये जाने वाले स्वघोषणा में अंकित शपथ-पत्र के स्थान पर अब इच्छुक व्यक्ति एवं परिवार को पात्रता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साधारण कागज पर स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र संबंधित उपखण्ड अधिकारी अथवा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में विभाग की ओर से जारी आदेश एवं निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.food.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

एनजीओ एवं संस्थाओं का पंजीयन अब ऑनलाइन

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। सहकारिता विभाग एवं सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करने और आमजन की सहूलियत के लिए गठित किए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं या समितियों के पंजीयन के लिए ऑन लाइन सुविधा प्रारंभ की गई है। अब ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के लिए आमजन को पंजीयन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। 

                सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक ने बताया कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था के ऑनलाइन पंजीयन के लिए कई विकल्प हैं। आवेदक चाहे तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से एसएसओ आईडी बनाकर प्रस्तावित संस्था के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर सकता है। यदि आवेदक के पास यह सुविधा नहीं है तो वह ई-मित्र कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। किलक ने बताया कि यह सुविधा सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम के तहत www.swcs.rajasthan.gov.in के होम पेज पर सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश तथा लिंक सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.rajcooperatives.nic.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। गैर सरकारी संगठन, संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्था के पंजीयन के लिए सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार कार्ड नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर को अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान संस्था को बी.आर.एन. (बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर) भी दिया जाएगा। वेबसाइट पर आवेदकों की सुविधा के लिए पंजीयन योग्य आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को शुल्क जमा कराने की सूचना ऑनलाइन दी जाएगी। आवेदक की ओर से पंजीयन शुल्क जमा कराने पर 30 दिवस में डिजिटल हस्ताक्षर से पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

जिला कलक्टर की सरनू चिमनजी मंे रात्रि चौपाल शुक्रवार को

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते शुक्रवार को सरनू चिमनजी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल के दौरान आमजन की समस्याएं सुनेंगे। 

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 अक्टूबर को बाड़मेर आगोर कलस्टर के लिए सरनू चिमनजी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। प्रत्येक रात्रि चौपाल मंे संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणांे की समस्याआंे को मौके पर ही निपटाने के लिए विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई आयोजित होगी।

आत्म हत्याआंे पर अंकुश के लिए बाड़मेर जिला कलक्टर की पहल

कानूनी सलाहकार एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष के जरिए होंगे समस्या समाधान के प्रयास
                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। बाड़मेर जिले मंे आत्महत्या की प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए बाड़मेर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने पहल करते हुए एक पेम्पलेट तैयार करवाया है। इस पेम्पलेट को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे, सहायिकाआंे एवं आशा सहयोगिनियांे के सहयोग से ढाणी-ढाणी तक पहुंचाया जाएगा।

                बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित एवं पीएलडी की रचना शर्मा समेत अन्य अतिथियांे ने इस पेम्पलेट का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर नकाते ने बाड़मेर जिले मंे ढाणी संस्कृति एवं अकेलेपन की वजह से होने वाले महिलाआंे के आत्महत्या के प्रकरणांे का जिक्र करते हुए कहा कि पेम्पलेट मंे परामर्शदाताआंे एवं पुलिस के दूरभाष नंबरांे का उल्लेख किया गया है, जिस पर कोई भी अपनी बात कर सकता है। जिला कलक्टर ने कहा कि जल्दी ही जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर शुरू किया जाएगा। इस पेम्पलेट मंे जिला कलक्टर की ओर से मानव जीवन का अनमोल बताते हुए अपील की गई है कि इस जिले मंे लोग विकट परिस्थितियांे मंे भी अपना जीवन बिताते है। लेकिन महज छोटी सी बात अथवा छोटे-मोटे विवाद को लेकर लोग आत्महत्या जैसा कुकुत्य कर लेते है। पेम्पलेट मंे आमजन से इस तरह का कदम उठाने से पूर्व सोच-विचार करने तथा आशावादी सोच रखने का अनुरोध किया गया है। इस पेम्पलेट मंे परामर्शदाता श्रीमती शोभा गौड़ 8764856773, श्रीमती भंवरी चौधरी 9928281628, श्रीमती भंवरीदेवी महिला कांस्टेबल 8764856424, श्रीमती शांति देवी 8764856426, श्रीमती अन्तु देवी 8764856421 पर अपनी समस्या अवगत कराने की अपील की गई है। इसके अलावा जिले की स्वयंसेवी संस्थाआंे, समाजसेवियांे एवं बुद्विजीवियांे से इस तरह के मामलांे मंे सहयोग करने की अपील की गई है।

किसानांे को एक मुश्त समझौता योजना मंे मिलेगी ब्याज पर 50 फीसदी छूट

बाड़मेर के 1404 किसानांे को मिलेगा एक मुश्त समझौता योजना का फायदा
                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानांे को वितरित किए गए अवधिपार हो चुके दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण के चुकारे के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानांे को अपने ऋणांे का चुकारा करने पर 50 फीसदी तक ब्याज की छूट सहित अन्य राहत प्रदान की जाएगी।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि एक मुश्त समझौता योजना आगामी 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। बाड़मेर जिले के 1404 किसान इससे लाभांवित हो सकेंगे। उनको 175.57 लाख रूपए की रियायत मिलेगी। उन्हांेने बताया कि इस योजना से ऐसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्हीं कारणों से अपने ऋणों का समय पर नहीं चुका पाए थे। भूमि विकास बैंक के सचिव जीतेन्द्र कुमार गोदारा ने बताया कि इस योजना में अधिकाधिक बकायादारांे को शामिल करने तथा प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढ़ील दी गई हैं। इसके तहत वे सभी  कृषि ऋण एक अप्रेल 2014 एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई 2017 से पहले इससे पहले अवधिपार हो चुके हैं, को शामिल किया गया है। उन्हांेने अधिकाधिक किसानांे से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। गोदारा ने बताया कि इस योजना से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करवाने के लिए जन प्रतिनिधियांे का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके तहत सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक की ओर से विधायकगणांे को लिखे गए पत्र उनको सुपुर्द किए जा रहे है। इसके तहत चौहटन विधायक तरूणराय कागा का सहकारिता मंत्री का पत्र सौंपा गया।


जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 12 को

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। आम जन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान के लिए 12 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केन्द्र मंे जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन होगा।

                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान शुरूआत मंे आमजन की परिवेदनाएं लेने के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियांे से वस्तुस्थिति एवं राहत पहुंचाने की दिशा मंे की जाने वाली कार्रवाई के बारे मंे टिप्पणी ली जाएगी। इसके उपरांत जिला कलक्टर व्यक्तिशः प्रत्येक व्यक्ति की परिवेदना सुनेंगे। अपर कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई के उपरांत जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक भी अटल सेवा केन्द्र में आयोजित होगी।

लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी : नकाते

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। महिलाआंे की कार्यस्थल पर होने वाली लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। बड़े शहरांे मंे इसको लेकर खासी जागरूकता आई है, लेकिन छोटे शहरांे मंे इस दिशा मंे वृहद स्तर पर कार्य किए जाने की जरूरत है। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने जिला परिषद सभागार मंे महिलाआंे का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला मंे संबोधित करते हुए यह बात कही। इस कार्यशाला का आयोजन महिला अधिकारिता विभाग की ओर से पीएलडी के सहयोग से किया गया।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लैगिंक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जिला एवं ब्लाक स्तर पर कमेटियांे के गठन के साथ इसकी नियमित रूप से बैठकांे का आयोजन किया जाए। समिति के समक्ष इस तरह के मामले आने पर तत्काल निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। उन्हांेने कहा कि किसी भी रूप मंे लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता को लेकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके समावेशी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

                इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने कहा कि यह अधिनियम, महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है। इसके तहत उन्हें पूरी गरिमा और अधिकार के साथ समाज में रहने, किसी व्यवसाय, व्यापार या कार्य को करने की स्वतंत्रता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुसार, कार्य स्थल का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित और यौन शोषण रहित होना भी शामिल है। उन्हांेने कहा कि प्रत्येक नियोक्ता एवं मालिक का यह मुख्य कर्तव्य है कि कार्यस्थल पर यौन शोषणरहित माहौल प्रदान करें। साथ ही हर व्यक्ति को इस अधिनियम के बारे में जागरूक करें और इसके लिए आवश्यक कार्यशालाओं का आयोजन करें। महिलाओं को लैंगिक समानता और भयरहित माहौल प्रदान करें। इस दौरान पीएलडी की प्रतिनिधि रचना शर्मा ने कहा कि हर महिला को लैंगिक समानता का अधिकार है। महिलाएं, चाहे सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो या निजी क्षेत्र में यह अधिनियम उनके हित के लिए हर क्षेत्र में सरकार की ओर से लागू किया जाता है। यहां तक कि घरों में काम करने वाली बाईयों या कर्मियों के लिए भी यह नियम है। यह अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को एक व्यापक तरीके से परिभाषित करता है और यदि किसी संस्थान में 10 से अधिक यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिलती हैं तो आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन पर जोर देती है। उन्हांेने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत को कृत्य होने के तीन महीने के भीतर कर देना चाहिए। उन्हांेने कहा कि सभी कार्यालयांे मंे महिला कर्मचारियों को इस बारे में जागरूक किया जाए। उन्हांेने बताया कि इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों व विभागों की जिम्मेदारी है कि वे ध्यान दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को वे सही से लागू कर रहे हैं या नहीं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी विभाग, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण देने में सक्षम हैं या नहीं। उन्हांेने कहा कि यह अधिनियम, यौन उत्पीड़न के सम्बंध में कार्यस्थलों और रिकॉर्ड्स के निरीक्षणों को करने के लिए समुचित सरकार को अधिकृत करता है। अधिनियम की धारा 26(1) में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत नियोक्ता, अपने कर्तव्यों के उल्लंघन में पाये जाने की स्थिति में 50 हजार का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यशाला के दौरान जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुरेन्द्र पूनिया, श्रीमती शौभा गौड़ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017

ग्राड मेगा हैंडीक्राफ्टस फेयर 12 अक्टूबर से, हस्तशिल्पी हो सकेंगे शामिल

                बाड़मेर, 10 अक्टूबर। आईएचजीएफ दिल्ली फेयर ऑटम-2016 के 44वें सीजन के तहत 12 से 16  अक्टूबर के मध्य ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ग्रांड मेगा हैंडीक्राफ्टस फेयर आयोजित किया जाएगा। इस मेले में देश भर के करीब 2000 से अधिक उत्पादक कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और उनके बारे में लोगों को बताएंगे। इसमंे बाड़मेर के हस्तशिल्पी, स्वयंसेवी संगठन अपने हैंडीक्राफ्ट उत्पादांे के साथ शामिल हो सकते है।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए वृहद स्तर पर यह आयोजन हो रहा है। इस मेले मंे कुल 14 पंडाल बनाए गए हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि इस मेले में 5 हजार से अधिक खरीददार हिस्सा लेंगे। इसमंे विभिन्न देशांे के व्यवसायी, कंपनियांे के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस मेले मंे विभिन्न प्रकार के करीब 3 हजार हस्तशिल्प उत्पादांे को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमंे बाड़मेर जिले के प्रतिनिधि भी शामिल होकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते है। आईएचजीएफ दिल्ली फेयर ऑटम की ओर से आयोजित होने वाले ग्रांड मेगा हैंडीक्राफ्टस फेयर के अवलोकन के लिए बाड़मेर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु शिविर 17 को

                बाडमेर, 10 अक्टूबर। भारतीय वायु सैनिक चयन केन्द्र जोधपुर द्वारा बाडमेर जिले के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं और विद्यालयों के छात्रों को आदर्श स्टेडियम बाडमेर 17 अक्टूबर को प्रातः 9.30 बजे भारतीय वायुसेना में वायुसैनिक के रूप में भर्ती से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

                वायु सैनिक चयन केन्द्र जोधपुर कमान अधिकारी एफ डाकोस्टा ने बताया कि इस दौरान सभी छात्रों को भर्ती की नई प्रक्रिया तथा भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारतीय वायु सेना में जाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। उन्होने बताया कि बाडमेर जिले के सभी स्कूल, संस्थान के छात्र जो कक्षा 10, 11, 12 वीं में अध्ययन कर रहे है वह 17 अक्टूकर को प्रातः 9.30 बजे आदर्श स्टेडियम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते है।

जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

पाक सिम पर प्रतिबन्ध
                बाडमेर, 10 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

                जिला मजिस्टेªट नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। 

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...