बाड़मेर, 11 अक्टूबर। सहकारिता विभाग एवं सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता
एवं जवाबदेही स्थापित करने और आमजन की सहूलियत के लिए गठित किए जाने वाले गैर सरकारी
संगठनों, संस्थाओं या समितियों के पंजीयन के लिए ऑन लाइन सुविधा प्रारंभ की गई है। अब ऐसी
संस्थाओं के पंजीयन के लिए आमजन को पंजीयन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक ने बताया कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था के
ऑनलाइन पंजीयन के लिए कई विकल्प हैं। आवेदक चाहे तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से एसएसओ
आईडी बनाकर प्रस्तावित संस्था के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर सकता है। यदि आवेदक के पास यह
सुविधा नहीं है तो वह ई-मित्र कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता
है। किलक ने बताया कि यह सुविधा सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम के तहत www.swcs.rajasthan.gov.in के होम पेज पर सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन पंजीयन के
संबंध में दिशा निर्देश तथा लिंक सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.rajcooperatives.nic.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। गैर सरकारी संगठन, संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए
संस्था के पंजीयन के लिए सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार कार्ड
नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर को अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान संस्था
को बी.आर.एन. (बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर) भी दिया जाएगा। वेबसाइट पर आवेदकों की सुविधा
के लिए पंजीयन योग्य आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को शुल्क जमा कराने की सूचना ऑनलाइन
दी जाएगी। आवेदक की ओर से पंजीयन शुल्क जमा कराने पर 30 दिवस में डिजिटल हस्ताक्षर
से पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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