बाड़मेर के 1404 किसानांे को मिलेगा
एक मुश्त समझौता योजना का फायदा
बाड़मेर, 11 अक्टूबर। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानांे को वितरित किए
गए अवधिपार हो चुके दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण के चुकारे के लिए एक मुश्त समझौता
योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानांे को अपने ऋणांे का चुकारा करने पर 50 फीसदी तक ब्याज की
छूट सहित अन्य राहत प्रदान की जाएगी।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि एक मुश्त समझौता योजना आगामी 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। बाड़मेर
जिले के 1404 किसान इससे लाभांवित हो सकेंगे। उनको 175.57 लाख रूपए की रियायत मिलेगी। उन्हांेने बताया कि इस योजना से ऐसे ऋणियों एवं किसानों
को फायदा होगा, जो किन्हीं कारणों से अपने ऋणों का समय पर नहीं चुका पाए थे। भूमि विकास बैंक के
सचिव जीतेन्द्र कुमार गोदारा ने बताया कि इस योजना में अधिकाधिक बकायादारांे को शामिल
करने तथा प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में
ढ़ील दी गई हैं। इसके तहत वे सभी कृषि ऋण एक
अप्रेल 2014 एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई 2017 से पहले इससे पहले अवधिपार हो चुके हैं,
को शामिल किया गया है। उन्हांेने अधिकाधिक किसानांे से इस योजना
का लाभ उठाने की अपील की है। गोदारा ने बताया कि इस योजना से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित
करवाने के लिए जन प्रतिनिधियांे का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके तहत सहकारिता मंत्री
अजयसिंह किलक की ओर से विधायकगणांे को लिखे गए पत्र उनको सुपुर्द किए जा रहे है। इसके
तहत चौहटन विधायक तरूणराय कागा का सहकारिता मंत्री का पत्र सौंपा गया।
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