गुरुवार, 4 जून 2020

कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के महावीर नगर में कफ्र्यु

बाड़मेर, 4 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के महावीर नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के महावीर नगर ( 80 फीट रोड से ढालूमल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर पीएचसी महावीर नगर की दिवार तक दक्षिण में भंवरलाल सोनी व मंगलाराम विशनोई बीच का प्लोट मंगलाराम विशनोई वाली गली अजय प्रजापत का मकान व लूम्बाराम चैधरी के मकान वाली गली ढालूराम सिन्धी के मकान के पिछे तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के महावीर नगर (80 फीट रोड से ढालूमल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर पीएचसी महावीर नगर की दिवार तक दक्षिण में भंवरलाल सोनी व मंगलाराम विशनोई बीच का प्लोट मंगलाराम विशनोई वाली गली अजय प्रजापत का मकान व लूम्बाराम चैधरी के मकान वाली गली ढालूराम सिन्धी के मकान के पिछे तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बुधवार, 3 जून 2020

बागलोग, बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी, परालिया सांसण, भोटों की ढाणी, मण्डली एवं पतासर में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 3 जून। जिले में घडोई चारणान ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम बागलोप, देवरिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मूल की ढाणी व परालिया सांसण, नागाणा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भाटों की ढाणी(नागाणा), मण्डली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मण्डली एवं पतासर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पतासर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 3 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 बुधवार को उल्लंघन पर 6800 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 39 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 11 लोगों से 2200, चैहटन में 3 लोगों से 600, सेडवा में 5 लोगों से 1000, शिव में 2 लोगों से 400, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 15 लोगों से 2000 को मिलाकर कुल 39 लोगों से 6800 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 739 लोगों से कुल 1,67,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में बुधवार को 374 प्रवासियों का हुआ आगमन

9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए किया प्रस्थानबाड़मेर, 03 जून। बुधवार को विभिन्न राज्यों से कुल 374 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं 9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में बुधवार को गुजरात से 285, महाराष्ट्र से 22, उतरप्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 1, दिल्ली से 4, कर्नाटक से 25, बिहार से 1, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 2, तेलंगाना से 18, छतीसगढ़ से 1 एवं जम्मू कश्मीर से 5 को मिलाकर कुल 374 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57819 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं बुधवार को 9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए प्रस्थान किया, अब तक जिले से 10427 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा कंटीजेंसी योजना के पेयजल के कार्य एक सप्ताह में पूर्ण होंगे

आंधी से बाधित बिजली तंत्र तुरन्त दुरस्त करने के निर्देश

बाड़मेर, 3 जून। जिले में गर्मियों के मौसम में समय पर पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बुधवार प्रातः कलेक्ट्रेट में जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आमजन को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें ।
कंटीजेंसी कार्यो को एक सप्ताह में पूरा करेविभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही कलेक्टर ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जलापूर्ति अंतराल को कम करने तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति को भी कहा।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को अविलम्ब बहाल करने को कहा। किसी भी स्थिति में गर्मियों के दौरान बिजली की कटौती नहीं की जाए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने डीडीयू के तहत 30 जून तक वंचित कनेक्शन करने को कहा।
सेम्पलिंग बढ़ाने पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को सभी एहतियाती उपायों के साथ सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मुंबई से आने वाले हर प्रवासी के सैंपल लेने को कहा और परिणाम आने तक उन्हें पूरी तरह से क्वारेंटीन करने को कहा। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगो के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जाए ताकि वायरस का प्रसार ना हो सके।
फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक प्रत्येक बुधवार को आयोजित करने को कहा। साथ इस बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी सप्ताहिक समीक्षा करने को कहा ताकि जिले में इनकी बेहतरीन मॉनिटरिंग हो सके।
      इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, अधीक्षण  अभियंता  मांगीलाल  जाट, जे.पी.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चैधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बीएल मंसूरिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली अन्तिम प्रकाशन 10 जून को करवाने के निर्देश

बाडमेर, 3 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10जून, 2020 को करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13-2-2020 के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 23-3-2020 को होना निर्धारित था, किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयोग के पत्र दिनांक 22 मार्च, 2020 के द्वारा दिनांक 23मार्च,2020 को होने वाले अंतिम प्रकाशन के कार्य को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया था। उन्होने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10 जून, 2020 को करवाया जाना है।
उन्होने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) शिव, बाडमेर, सिवाना, गुडामालानी, चैहटन, रामसर, सेडवा एवं धोरीमना तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) पचपदरा को निर्देशित किया है कि वे पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत गरल एवं मीठडा, चैहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तारातरा, भोजारिया, चैहटन, केरनाडा, पौशाल, चैहटन आगोर एवं कोरना विलायतशाह, धोरीमना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारी एवं कातरला खिलेरियान, शिव प्रचायत समिति की ग्राम पंचायत स्वामी का गांव एवं नेगरडा, सिवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवन्दी, महिलावास एवं अर्जियाणा, पाटौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी एवं डउकियों का तला, धनाऊ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांवा, नवातला राठौडान एवं सारणों की नाडी, सेडवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुले की बेरी तथा आडेल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आसुओं की ढाणी एवं खारडी बेरी की निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10जून, 2020 को करवाया जाना सुनिश्चित करें।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक से राशि निकालने की तिथियां निर्धारित

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों में तीन किश्त में जमा किया जाना है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून, 2020 की तृतीय किश्त जारी कर दी गई है। बैंक से उक्त राशि के आहरण के लिए खाता संख्या के अंतिम अंक के आधार पर राशि निकालने की तिथि निर्धारित की गई है।
जिला मार्गदर्शी बैंक के मुख्य प्रबंधक राज कुमार ने बताया कि जिन खाताधारकों के खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है वे 5 जून, अंतिम अंक 2 या 3 वाले 6 जून, अंतिम अंक 4 या 5 वाले 8 जून, अंतिम अंक 6 या 7 वाले 9 जून तथा अंतिम अंक 8 या 9 वाले 10 जून को बैंक से अपनी राशि निकाल सकेंगे। उन्होने बताया कि 10 जून के पश्चात किसी भी कार्य दिवस पर बैंक अथवा बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग समय में राशि आहरित की जा सकती है।
आवश्यक होने पर ही निकाले राशिउन्होने आमजन से अपील की है कि आवश्यकता होने पर ही बैंक पहंुचकर खातों से राशि निकाले। खाताधारक जमा राशि बैंक मित्र अथवा एटीएम से भी निकाल सकते है। उन्होने बताया कि अति आवश्यक होने पर ही बैंक शाखा पहुंच कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुुए राशि का आहरण करें। उन्होने अनावश्यक रूप से भीड-भाड से बचने की हिदायत दी है।
अपवाहों पर न दे ध्यानउन्होने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला खाताधारकों  के खातों में डाली गई धनराशि को तुरंत निकाल लें अन्यथा धनराशि वापस ले ली जाएगी। कृपया इस तरह के अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। यह राशि सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। उन्होने बताया कि इस राशि का आहरण खाताधारक कभी भी कर सकते है तथा आपके खाते में सुरक्षित है।
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कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में कफ्र्यु

बाड़मेर, 3 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के सरदारपुरा (ज्ञानचन्द पुत्र शंकरलाल बोहरा जैन का मकान, चिंतामणी भवन के सामने की गली, पारसमल सोनी का मकान के आगे से वन विभाग के गेट के पास जोरसिंह पुत्र डलसिंह के मकान से नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह के मकान से लूणाराम सुथार के मकान तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के सरदारपुरा (ज्ञानचन्द पुत्र शंकरलाल बोहरा जैन का मकान, चिंतामणी भवन के सामने की गली, पारसमल सोनी का मकान के आगे से वन विभाग के गेट के पास जोरसिंह पुत्र डलसिंह के मकान से नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह के मकान से लूणाराम सुथार के मकान तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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मंगलवार, 2 जून 2020

मंगलवार को 352 प्रवासियों का हुआ आगमन

बाड़मेर, 02 जून। मंगलवार को विभिन्न राज्यों से कुल 352 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 58104 प्रवासी एवं श्रमिक जिले की सीमा में प्रवेश कर चुके है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 276, महाराष्ट्र से 56, मध्यप्रदेश 6, आंध्र प्रदेश से 1, दिल्ली से 1, कर्नाटक से 5, पंजाब से 2 एवं पश्चिम बंगाल से 5 को मिलाकर कुल 352 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 58104 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं अब तक जिले से 10418 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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नरेगा संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु जाॅच दल गठित

बाडमेर, 02 जून। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों के स्थान पर मशीनों से निर्माण कार्य करवाने संबंधी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु पंचायत समितिवार जाॅच दलों का गठन किया गया है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रामसर, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय रामसर एवं सहायक विकास अधिकारी रामसर को बाडमेर पंचायत समिति के लिए जाॅच हेतु अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति गिडा को बायतु पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीयएवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति कल्याणपुर को बालोतरा पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति गडरारोड को शिव पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति समदडी को सिवाना पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति गुडामालानी को सिणधरी पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सेडवा को धोरीमना पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति धनाउ को चैहटन पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति धोरीमना को सेड़वा पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति चैहटन को धनाउ पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर को रामसर पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव को गडरारोड पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बायतु को गिडा पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा को पाटोदी पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पाटोदी को कल्याणपुर पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सिवाना को समदडी पंचायत समिति तथा सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी को गुडामालानी पंचायत समिति के लिए जाॅच हेतु अधिकृत किया गया है।
उपरोक्त जाॅच दल योजनान्तर्गत श्रमिकों के स्थान पर मशीनों के उपयोग करने से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उक्त आदेश के अनुसार जाॅच दल तत्काल मौके पर पहुंच कर कार्यस्थल का निरीक्षण कर फोटोग्राफ्स तुरन्त प्रेषित करेंगे। साथ ही दूरभाष पर सूचित करते हुए ई मेल द्वारा अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 3400 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 2 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 18 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन में 8 लोगों से 1600, सेडवा में 1 व्यक्ति से 100, शिव में 4 लोगों से 700, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 18 लोगों से 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 700 लोगों से कुल 1,60,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बुधवार से बाड़मेर से जोधपुर एवं जैसलमेर के लिए प्रतिदिन संचालित होगी रोडवेज बस ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक

बाड़मेर 02 जून। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार बाड़मेर बस स्टैंड से बाड़मेर आगार की एकमात्र बस सेवा जोधपुर के लिए प्रारंभ की गई है। साथ ही जैसलमेर आगार की बस भी बाड़मेर एवं जैसलमेर के मध्य प्रतिदिन संचालित की जाएगी। 
बाड़मेर आगार मुख्य प्रबंधक उमेश नागर ने बताया कि जिले में बुधवार से बाड़मेर आगार की एकमात्र बस सेवा बाड़मेर एवं जोधपुर के मध्य संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बस प्रातः 6:45 बजे बाड़मेर से रवाना होगी जो बायतु, बालोतरा एवं पचपदरा होते हुए प्रातः 10:45 जोधपुर पहुंचेगी। तत्पश्चात यही बस शाम 4:00 बजे जोधपुर से रवाना होकर पचपदरा, बालोतरा एवं बायतु होते हुए शाम 8:00 बजे बाड़मेर पहुंचेगी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग आरएसआरटीसी की वेबसाइट अथवा आरएसआरटीसी के रिजर्वेशन ऐप से की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक दिया जाएगा।ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने पर बुकिंग काउंटर अथवा परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह बस प्रत्येक बस स्टैंड पर नहीं रोकी जाएगी क्योंकि बस पर चढ़ने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग आवश्यक है इसलिए यात्री यात्रा से पूर्व परिचालक से स्टॉपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवे।
उन्होंने बताया कि जैसलमेर आगार की बस प्रतिदिन बाड़मेर एवं जैसलमेर के मध्य संचालित की जाएगी, जो प्रातः 8:00 जैसलमेर से रवाना होकर फतेहगढ़, शिव होते हुए प्रातः 11:00 बाड़मेर पहुंचेगी जो शाम 4:00 बजे बाड़मेर से पुनः प्रस्थान कर शाम 7:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी।
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सोमवार, 1 जून 2020

प्रवासियों की आवाजाही जारी सोमवार को 413 प्रवासियों का हुआ आगमन, वहीं 19 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 1 जून। प्रवासियों एवं श्रमिकों को प्राथमिकता के साथ उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को जिले में कुल 413 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 19 अन्य राज्यों के प्रवासियों ने अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 298, महाराष्ट्र से 25, उतरप्रदेश से 3, आंध्र प्रदेश से 6, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 37, हरियाणा से 3, बिहार से 3, तमिलनाडु से 2, तेलंगाना से 18, केरल से 1, गोवा से 7, उडीसा से 2 एवं जम्मू से 5 को मिलाकर कुल 413 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57983 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से सोमवार को महाराष्ट्र के लिए 5, गुजरात के लिए 9 एवं कर्नाटक के लिए 5 को मिलाकर कुल 19 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 10418 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके।    
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बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक खुलेगी दुकाने

बाडमेर, 1 जून। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में अब प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक दुकाने खुल सकेगी। साथ ही पालिका बाजार में ओड-ईवन आधार पर दुकाने खोली जा सकेगी।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में धारा 144 लगी हुई है। मोडिफाईड लॉकडाउन फैज 5 में सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने खोलने में छुट दी गई है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर अन्य समस्त प्रकार की दुकाने सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रखी जा सकेगी। उन्होने बताया कि पालिका बाजार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओड-ईवन आधार पर दुकाने खुलेगी, जिसकी व्यवस्था आयुक्त नगर परिषद बाडमेर की रहेगी। उन्होने संबंधित दुकानदारों को निर्धारित समय अनुसार ही दुकाने खोलने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाकर ही दुकान में कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि दुकानदारों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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बाड़मेर शहर के गांधी नगर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। बाडमेर शहर के गांधी नगर के चारों ओर की सीमा (जिसकी सीमा आईनाथ किराणा स्टोर के पास बेरिकेटिंग पर, मयुर स्कूल के आगे बेरिकेटिंग, मयुर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराणा स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बेरिकेटिंग, राणाराम सुथार (मोबाइल टावर एरिया रेंज) से प्रहलाद चौधरी मकान पूर्व में बेरिकेटिंग) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के गांधी नगर के चारों ओर की सीमा (जिसकी सीमा आईनाथ किराणा स्टोर के पास बेरिकेटिंग पर, मयुर स्कूल के आगे बेरिकेटिंग, मयुर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराणा स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बेरिकेटिंग, राणाराम सुथार (मोबाइल टावर एरिया रेंज) से प्रहलाद चौधरी मकान पूर्व में बेरिकेटिंग) में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 (किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 (किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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करमावास में कर्फ्यु कोविड-19 संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

बाड़मेर, 1 जून। समदडी तहसील के राजस्व ग्राम करमावास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से सिवाना उपखण्ड मजिस्टेªेट प्रमोद सीरवी द्वारा राजस्व ग्राम करमावास के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
सिवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रमोद सीरवी ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सिवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की   दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत समदडी तहसील के राजस्व ग्राम करमावार के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्राप्त योगदान सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा

बाडमेर, 1 जून। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बैंक खाते में किसी कम्पनी, संगठन द्वारा दिया गया अंशदान अथवा योगदान सी.एस.आर. के रूप में माना जाएगा।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15 मई,2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्राप्त योगदान को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि VII के आईटम संख्या (XII) “disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activities” के अन्तर्गत सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा। उन्होने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार के कम्पनी मामलात विभाग के परिपत्र क्रमांक 15/2020 दिनांक 10-4-2020 द्वारा जारी एफएक्युएस के क्रमांक 3 में भी उक्त का उल्लेख कर इसे स्पष्ट किया गया है। अतः कोई भी कम्पनी, संगठन यदि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु योगदान प्राप्त करने के लिए खोले गए खाते में अंशदान, योगदान करता है, तो उसे सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा। उन्होने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बैंक खाते का विवरण - Account name- RSDMA CSR COVID19, Account Number- 39343146577, IFSC Code- SBIN0031031, Bank/Branch- SBI,Secretariat, Jaipur   हैं।
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कोरोना से बचाव अब 15 जून तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबन्ध

बाडमेर, 1 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 15 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु 15 जून तक निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गए है। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना किए जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को निरन्तर प्रभावी करते हुए आगामी 15 जून, 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है।  
उन्होने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अब जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। आपात परिस्थिति, आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा। यह आदेश डयुटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होंगे। सभी कार्यस्थल यथा दुकाने, कार्यालय एवं कारखाना आदि (विशिष्ट स्वीकृति के अलावा) उपयुक्त समय में बन्द कर दिये जाएगे ताकि इनका स्टाफ रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल और इनके समान प्रकृति के समस्त स्थान बन्द रहेंगे। साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृति, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य समारोह, सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों तथा धार्मिक सम्मेलनों पर प्रतिबन्ध रहेगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क, कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना निषिद्ध होगा। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यनतम 6 फीट ‘दो गज की दूरी‘) की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगो से रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे।
उन्होने बताया कि जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि पर प्रतिबन्ध रहेगा। सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की बिना पुष्टि सूचना के प्रसारण से आमजन में अनावश्यक भय का माहौल बनने की संभावना रहती है, अतः सोशल मिडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में अनावश्यक अवांछित सूचनाओं, अफवाहों, आमजन में भय का माहौल बनाने वाली सामग्री के प्रसारण पर कडी निगरानी रखते हुए उसके विरूद्ध अपेक्षित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार अन्तिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विक्रय तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
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जिला कलक्टर ने किया सखी केन्द्र का निरीक्षण सखी केन्द्र के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

बाडमेर, 1 जून। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सोमवार सायं कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सखी केन्द्र वन स्टाॅप सेन्टर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने सखी केन्द्र कार्यालय में संधारित रजिस्टर, रसोईघर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि सखी केन्द्र के दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को तत्काल सहायता मुहैया हो सकें। उन्होने सखी केन्द्र पर साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होने सखी केन्द्र में संधारित रजिस्टर का अवलोकन कर दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलक्टर ने सखी केन्द्र में मौजूद उत्पीडित महिला के संबंध में जानकारी ली तथा महिला अधिकारिता उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित को हरसंभव सहायता के निर्देश दिए। उन्होने सखी केन्द्र में भोजन सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए।
इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कि सखी केन्द्र में उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, परामर्श, पुलिस, न्यायिक एवं अस्थाई आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। उन्होने बताया कि अब तक महिला उत्पीडन संबंधी 49 प्रकरण प्राप्त हुए है।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 सोमवार को उल्लंघन पर 3100 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 1 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 1100, शिव में 8 लोगों से 900, गुडामालानी में 3 लोगों से 600 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 19 लोगों से 3100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 682 लोगों से कुल 1,57,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बाड़मेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। बाडमेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदाराम सुथार के मकान से पीरसिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराजसिंह अध्यापक के मकान तक, पूर्व में जीवराजसिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लूणसिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदाराम सुथार के मकान से पीरसिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराजसिंह अध्यापक के मकान तक, पूर्व में जीवराजसिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लूणसिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई, 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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सहकार किसान कल्याण योजना कृषि उपज रहन की एवज पर ऋण वितरण प्रारंभ

बाड़मेर, 01 जून। जिले में सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज रहन की एवज में ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों गूंगा, धनाऊ एवं भेडाना में ऋण वितरण शुरू किया गया है।
दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ-परेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि जिले में सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज रहन की एवज में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों गूंगा, धनाऊ एवं भेडाना में ऋण वितरण शुरू किया गया, जिसमें सोमवार को आवेदन करने वाले 7 किसानों को 7.62 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जिले की अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इस योजना क्रियान्वयन किया जाएगा, जो भी किसान भाई इस ऋण योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं वे निर्दिष्ट ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में उनको अपनी उपज की कीमत का 70% ऋण मात्र 3% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो 3 महीने के लिए दिया जा रहा है तथा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।
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रविवार, 31 मई 2020

अब तक 57570 प्रवासियों का हुआ आगमन 10399 ने अन्य राज्यों के लिए किया प्रस्थान

बाड़मेर, 31 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में रविवार को जिले में कुल 571 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 29 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में रविवार को गुजरात से 303, महाराष्ट्र से 88, मध्यप्रदेश से 8, आंध्रप्रदेश से 22,  दिल्ली से 1, कर्नाटक से 82, हरियाणा से 1, बिहार से 1, तमिलनाडु से 19, पंजाब से 8, तेलंगाना से 23, असम से 2, पश्चिम बंगाल से 9, झारखंड से 1 एवं उडीसा से 3 को मिलाकर कुल 571 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57570 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से रविवार को गुजरात के लिए 22, दिल्ली के लिए 5 एवं कर्नाटक के लिए 2 को मिलाकर कुल 29 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 10399 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 रविवार को उल्लंघन पर 7700 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 31 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार को जिले में 40 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 7700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 लोगों से 600, बायतु मे 2 लोगों से 400, चौहटन में 11 लोगों से 2200, सेडवा में 1 व्यक्ति से 200, शिव में 12 लोगों से 2200, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 8 लोगों से 1500 एवं धोरीमना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 40 लोगों से 7700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 663 लोगों से कुल 1,54,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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शनिवार, 30 मई 2020

प्रवासियों की आवाजाही जारी अब तक 56340 प्रवासी आये, वहीं 10370 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 30 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जिले में कुल 392 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 318 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में शनिवार को गुजरात से 288, महाराष्ट्र से 38, उतरप्रदेश से 8, मध्यप्रदेश से 6, कर्नाटक से 15, हरियाणा से 7, तमिलनाडु से 5, तेलंगाना से 2, असम से 19, दमन द्वीप से 1, एवं उडीसा से 3 को मिलाकर कुल 392 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 56340 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से शनिवार को मध्यप्रदेश के लिए 45, उत्तर प्रदेश के लिए 3, पश्चिमी बंगाल के लिए 247, गुजरात के लिए 19, पंजाब के लिए 3 एवं कर्नाटक के लिए 1 को मिलाकर कुल 318 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 10370 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चौक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन के क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
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करमावास, जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 30 मई। समदडी तहसील के राजस्व गांव करमावास, जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में 15 मई को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में समदडी तहसील के राजस्व गांव करमावास, जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी सिवाना से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 30 मई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 18 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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टिड्डी नियन्त्रण के लिए रणनीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही करे- चौधरी

केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने की कोविड-19 सहित पेयजल-विद्युत आपूर्ति की समीक्षाबाडमेर, 30 मई। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि पिछली बार की बजाय इस बार अधिक बडे़ टिड्डी दलों के हमले की संभावना को देखते हुए जिले में संसाधानों की संख्या को बढाकर पुख्ता रोकथाम के इन्तजाम सुनिश्चित किए जाए। वह शनिवार सांय कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिले में कोविड-19, टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों तथा पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री चौधरी ने कहा कि इस बार टिड्डी बडी चुनौती है, ऐसे में रणनीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होने स्पष्ट कहा कि टिड्डी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए किसी प्रकार की कौताही न बरती जाए। उन्होने कहा कि टिड्डी हमले वाले क्षेत्रों में रोकथाम के लिए संसाधन शीध्र उपलब्ध हो इसके लिए कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि जिले में टेªक्टर एवं टेªक्टर माउण्टेड स्प्रेयर की संख्या में बढोतरी की जाए तथा पर्याप्त मात्रा में टेªक्टर रिजर्व में रखे जाए।
उन्होने कहा कि काविड-19 की मुश्किल की घडी में सभी विभाग मुश्तैदी के साथ अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे है। उन्होने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने तथा दिशा निर्देशों की पालना करने की बात कही। उन्होने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कर उन्हें राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान चौधरी ने कहा कि गर्मी के मद्देनजर गांव-ढाणियों में पेयजल आपूर्ति के पुख्ता इन्तजाम किए जाए। उन्होने उपलब्ध संसाधनों को दुरस्त रखते हुए उनका समुचित उपयोग कर लोगों को राहत पहुचाने के निर्देश दिए। उन्होने टयुबवेल एवं हैण्डपम्प खुदाई कार्यो की समीक्षा की तथा स्वीकृत कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने समस्याग्रस्त गांव-ढाणीयों में टेªकरों के जरिये जलापूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने पेयजल परियोजनाओं पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए ताकि पेयजल आपूर्ति बाधित न हो।
चौधरी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना के तहत शेष रहे विद्युत कनेक्शन पारदर्शिता के साथ शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अभियान चलाकर अपात्र लोगों के नाम हटाने के निर्देश दिए।
बैठक में सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने सिवाना एवं समदडी क्षेत्र में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत सिवाना एवं समदडी क्षेत्र में एनिकट निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाए।
इससे पूर्व जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, क्वारनटाईन व्यवस्था, प्रवासियों के आवागमन, टिड्डी नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा योजना, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में कार्ययोजना की विस्तार के साथ जानकारी कराई। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने जिले में मनरेगा योजना के तहत नियोजित श्रमिको एवं स्वीकृत कार्यो की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह भाटी, उपखण्ड अधिकारी बाडमेर नीरज मिश्र, अधीक्षण अभियन्ता जलदाय एवं विद्युत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बी.एल. मन्सुरिया, जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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शुक्रवार, 29 मई 2020

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री चौधरी शनिवार को बाड़मेर आएंगे


कोविड-19, टिड्डी नियंत्रण तथा पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करेंगे
बाड़मेर, 29 मई। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर जिले की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चिकित्सालय के निरीक्षण सहित कोविड-19, टिड्डी नियंत्रण तथा पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक लेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री चौधरी शनिवार 30 मई को प्रातः 10 बजे बालोतरा में चिकित्सालय तथा कोविड-19 मरीजों के आइसोलेट केन्द्र का जायजा लेंगे। इसके पश्चात् वे सांय 5 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में कोविड-19, टिड्डी नियंत्रण तथा पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पश्चात् चौधरी चिकित्सालय एवं कोविड-19 आइसोलेट केन्द्र का निरीक्षण करेंगे तथा रात्रि विश्राम बालोतरा में करेंगे। चौधरी रविवार 31 मई को बाडमेर में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद रात्रि विश्राम बालोतरा में करेंगे।
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जून माह में 25 हजार किसानों को उपज रहन ऋण योजना से जोड़ने का लक्ष्य


फसल रहन ऋण के लिए 5500 ग्राम सेवा सहकारी समितियां को दी पात्रता
योजना से जुड़ी समितियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम लायी जायेगी
राज्य में 1 जून से उपज रहन ऋण योजना का होगा शुभारम्भ

बाड़मेर, 29 मई। प्रदेश में 1 जून से शुरू हो रही उपज रहन ऋण योजना के तहत जून माह में  राज्य के 25 हजार किसानों को जोड़कर लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों के उपज बेचान से जुड़े हितों की सुरक्षा सम्भव हो सकेगी। योजना में पात्र समितियों का दायरा बढ़ाकर इसे 5500 से अधिक किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके।
3 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा रहन ऋणप्रमुख शासन सचिव कृषि,नरेश पाल गंगवार ने शुक्रवार को पंत कृषि भवन में उपज रहन ऋण योजना, फसली ऋण वितरण एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं पर जिलों में पदस्थापित सहकारिता के अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों को विडियों काफ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रूपये एवं बड़े किसानों को 3 लाख रूपये रहन ऋण के रूप में  देने के लिए योजना जारी की है। इसमें किसान को उसकी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा। किसान बाजार में अच्छे भाव आने पर अपनी फसल को बेच सकता है। यह योजना किसान की तात्कालिक वित्तीय आवष्यकता को पूरी करने तथा कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में मददगार साबित होगी।
कार्मिकों के लिए आयेगी प्रोत्साहन स्कीमप्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान की यह योजना भारत में सबसे कम ब्याज दर 3 प्रतिशत पर किसान को रहन ऋण देने की विषेष पहल है। जो किसानों एवं समितियों की आय में वृद्धि करेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि सहकारी समितियां अपने आस-पास के गोदामों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक किसानों को उपज रहन ऋण देकर उनकी तात्कालिक आवश्यकताओ को पूरा करने में मदद करें। योजना में अच्छे कार्य करने वाली समितियों के कार्मिकों के लिए शीघ्र ही एपेक्स बैंक द्वारा प्रोत्साहन स्कीम जारी की जायेगी।
4.44 लाख मै.टन सरसों एवं चना की हुई खरीदश्री गंगवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी में केवीएसएस एवं जीएसएस घोषित गौण मण्डियां बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और 427 गौण मण्डियां ओपरेशनल होकर किसानों को अपने खेत के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद में जीएसएस को जोड़ने से किसानों को अपने नजदीकी उपज बेचान की सुविधा मिलने से खरीद कार्य में गति आयी है। जो खरीद पहले 58 दिन में होती थी, आज वह 26 दिन में ही पूरी हो रही है तथा किसानों के खाते में तीन से चार दिन में भुगतान भी हो रहा है। 27 मई तक 1 लाख 76 हजार 434 किसानों से 4 लाख 44 हजार 628 मै.टन सरसों एवं चना की खरीद हो चुकी है, जिसकी राषि 2 हजार 64 करोड़ रूपये है। इसमें से 1 हजार 723 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को हो चुका है।
4295 करोड़ रूपये फसली ऋण का हुआ वितरणउन्होनें कहा कि राज्य के 13 लाख 18 हजार 177 किसानों को 4 हजार 295 करोड़ रूपये का सहकारी फसली ऋण का वितरण हो चुका है। उन्होंने भरतपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बारां एवं जालौर जिलों में ऋण वितरण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संबंधित जिले इस कार्य में गति लाये और शीघ्र फसली ऋण वितरण करे।
श्री गंगवार ने कहा कि हमारी मंशा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को किसान की समस्या समाधान एवं सुविधाओं के लिए सिंगल विड़ों के रूप में विकसित किया जाये।
वी.सी. के दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता, मार्केटिंग बोर्ड के निदेशक श्री ताराचन्द मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) श्री जी.एल. स्वामी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) श्री भोमाराम ने भी संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की।
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अनुमोदित दरों पर पेयजल परिवहन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित


बाडमेर, 29 मई। जलदाय विभाग के नगर खण्ड बाडमेर में पेयजल योजनाओं से जुड़े अभावग्रस्त गांवों एवं ढाणियों में विभागीय गाईड लाईन एवं जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता) द्वारा अनुमोदित दरों पर निजी टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन के लिए इच्छुक व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्था, फर्म, सामाजिक संगठन एवं ग्राम पंचायतों को आमन्त्रित किया गया है।
जन स्वास्थ्य अभि. विभाग नगर खण्ड बाडमेर के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि पेयजल परिवहन कार्य करने वालों को स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 शुक्रवार को उल्लंघन पर 9000 रूपये की वसूली


बाड़मेर, 29 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 32 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 9000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 लोगों से 400, चौहटन में 1 व्यक्ति से 200, सेडवा में 3 लोगों से 800, शिव में 17 लोगों से 5800, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 32 लोगों से 9000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 593 लोगों से कुल 1,40,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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प्रवासियों की आवाजाही जारी अब तक कुल 55948 प्रवासियों का आगमन वहीं 10052 ने किया प्रस्थान


बाड़मेर, 29 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले में कुल 531 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 57 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में शुक्रवार को गुजरात से 318, महाराष्ट्र से 37, उतरप्रदेश से 32, मध्यप्रदेश से 5, आन्ध्रप्रदेश से 7, दिल्ली से 11, कर्नाटक से 74, हरियाणा से 4, बिहार से 3, तमिलनाडु से 6, तेलंगाना से 11, पश्चिमी बंगाल से 3, केरल से 9, दमन द्वीप से 1, गोवा से 8 एवं जम्मू से 2 को मिलाकर कुल 531 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 55948 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लिए 7, महाराष्ट्र के लिए 3, हरियाणा के लिए 5, गुजरात के लिए 39 एवं दिल्ली के लिए 3 को मिलाकर कुल 57 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 10052 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन के क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
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प्रवासियों को खाद्यान्न सहायता को लॉनलाईन पंजीयन कल तक


बाडमेर, 29 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रवासी व्यक्तियों को खाद्यान्न तथा कुल 37 अन्य विशेष श्रेणी के परिवारों का सर्वे से संबंधित कार्य हेतु अन्तिम दिनांक 31मई, 2020 निर्धारित की गई है।
जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि उपरोक्त सर्वे का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन हेतु गठिन ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप एवं बीएलओ के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में बीएलओ के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रवासी व्यक्ति, अन्य विशेष श्रेणी के परिवार अपने मोबाईल पर गुगल प्ले स्टोर से ई-मित्र नामक मोबाईल एप को इन्टॉल कर अथवा ई मित्र क्योस्क के माध्यम से भी अपना रजिस्टेªशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि उक्त रजिस्टेªशन 31 मई, 2020 रात्रि 12 बजे तक ही किया जा सकता है। इसके उपरान्त ई मित्रध्मोबाईल एप्प पर पंजीयन की सुविधा बन्द हो जाएगी। उन्होने बताया कि उपरोक्त खाद्यान्न सहायता का लाभ उन्ही परिवारों को देय होगा जो पूर्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित नहीं है।
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अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण नियम 62 प्रकरणों में 76 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत


बाडमेर, 29 मई। जिले में अनुसूचित जाति, जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को देय आर्थिक सहायता के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के  ऑनलाईन पोर्टल प्राप्त  चालान के 62 विभिन्न प्रकरणों में  76 लाख 6 हजार दो सौ पचास रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि धोलानाडा निवासी ठाकराराम पुत्र गोकलाराम मेघवाल को चालान स्तर पर पचास हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार खडीन निवासी गुसाईराम पुत्र मांगाराम मेघवाल, लोलावा निवासी लक्ष्मण पुत्र नथीराम भील, जटियों का वास निवासी रेशमी पत्नी शम्भूराम जटिया, सियाणी निवासी हरीराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल, रामनगर निवासी गोविन्द कुमार पुत्र शंकराराम मेघवाल, नवातला जेतमाल निवासी नाथूराम पुत्र मलुकाराम मेघवाल, नवातला जेतमाल निवासी गिरधारीराम पुत्र दयाराम भील, अरठा निवासी इन्द्राराम पुत्र सुखाराम मेघवाल, पाबूसरी निवासी रतनाराम पुत्र उकाराम, सियाणी निवासी सवाईराम पुत्र परागाराम गर्ग, जगाराम पुत्र नखताराम मेघवाल, नखताराम पुत्र दयालाराम मेघवाल एवं जोगाराम पुत्र उकाराम गर्ग, नवातला जेतमाल निवासी सुमार राम पुत्र अनुपाराम मेघवाल, सणाउ निवासी नाथूराम पुत्र लक्ष्मणराम गुरडा गर्ग, राजीव नगर निवासी मांगीलाल पुत्र तिलाराम मेघवाल, जाखडों निवासी हेमीदेवी पत्नी भोमाराम मेघवाल एवं रेखाराम पुत्र मोतीराम मेघवाल, आसाडी निवासी धुड़ी देवी पत्नि कोजाराम मेघवाल, राणासर खुर्द निवासी लाछी देवी पुत्री विशनाराम भील, भोजारिया निवासी चतरी देवी पत्नी कुचटाराम मेघवाल एवं जैसिन्धर निवासी हेमीदेवी पत्नी सवाईराम गरूडा को पचास-पचास हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि भोजारिया निवासी चेनाराम पुत्र सीधाराम मेघवाल को चालान स्तर पर एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार महाबार निवासी जीतू पुत्र लुणाराम मेघवाल, सनाउ निवासी गोरखाराम पुत्र ईशराराम भील, जटियों का पुराना वास निवासी अक्षय कुमार पुत्र दिलीप कुमार जटिया, भोजारिया निवासी पीराराम पुत्र रायधनराम मेघवाल, शास्त्रीनगर निवासी कैलाश पुत्र किशनलाल जटिया, खेजडियाली नाडी सियाणी निवासी देवाराम पुत्र गुलाराम मेघवाल, सुभाषनगर चाडी निवासी आसूराम पुत्र भंवराराम भील, तालसर निवासी ढेली देवी पत्नी रूगाराम मेघवाल, मिये का तला निवासी रमेश पुत्र आरबराम मेघवाल, लापला कोसरिया निवासी गोसाईराम पुत्र डुगराराम मेघवाल, खडीन निवासी मुलाराम पुत्र भीखाराम मेघवाल, खबडाला निवासी मोहनराम पुत्र उतमाराम मेघवाल, रोहियों की बस्ती निवासी जोधाराम पुत्र अजीमराम भील, धारासर निवासी वालाराम पुत्र भारूराम मेघवाल, रामसर आगोर निवासी मुकाराम पुत्र गेमराराम भील, बलाउ निवासी वेदाराम पुत्र जीवणाराम मेघवाल, राणासर खुर्द निवासी हुरमी देवी पत्नी पारागाराम मेघवाल, धैतालर सवाउ निवासी देवाराम पुत्र पोलाराम मेघवाल, लाखेटा निवासी कानको देवी पत्नी लक्ष्मणराम भील, हाथमा निवासी जोगाराम पुत्र चम्पाराम मेघवाल, देदडियार निवासी उदाराम पुत्र होथीराम मेघवाल, लाम्बड़ा निवासी मासिंगाराम पुत्र मीरखाराम भील, मोरीयानाडा जूनामीठाखेडा निवासी मांगीलाल पुत्र उदाराम मेघवाल एवं कमलादेवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल, देवनगर मजल निवासी धनकी देवी पत्नी वेलाराम भील, खूटाणी निवासी जोगाराम पुत्र हडमानाराम मेघवाल एवं चेतरोडी निवासी अन्नुदेवी पत्नी नेमाराम मेघवाल को एक-एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि चुरू निवासी कौशल्या देवी पुत्री महावीर प्रसाद डोली को चालान स्तर पर दो लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार कंलिगा होटल के सामने बालोतरा निवासी गीतादेवी पत्नी फरसाराम मेघवाल, लुणू खुर्द निवासी समदादेवी पत्नी टिलाराम भील, गुमाने का तला निवासी इन्द्रादेवी पत्नी सुमारराम मेघवाल एवं नेनूदेवी पत्नी श्रवणराम मेघवाल, सियानी निवासी पेमाराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल, उण्डखा निवासी चेतनराम पुत्र कुचटाराम मेघवाल, बिसाणिया निवासी उम्मेदी देवी पत्नी गोगाराम मेघवाल, ईशरोल निवासी शान्ति पत्नी बाबूलाल मेघवाल, हेमावास निवासी कबु देवी पत्नी रामाराम मेघवाल, चाडार बाकलसर निवासी सुशिला पत्नी अमराराम मेघवाल, चिरडिया निवासी भेराराम पुत्र छगनाराम भील, बागावास निवासी पेमू पुत्र नेमाराम निम्बाराम गवारिया, आदर्श ढुंढा निवासी प्रेमाराम पुत्र जयराम मेघवाल एवं भाटाला निवासी वेहनाराम पुत्र केसाराम मेघवाल को दो-दो लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होने बताया कि कलरों का तला निवासी लेहरी पत्नी लीलाराम पुत्र कृष्णराम मेघवाल को 206250रूपये तथा पुराना पावरहाउस के पीछे निवासी लीला पुत्री सीधाराम मोची, निर्मला पुत्री गोमदाराम मोची एवं वर्षा पुत्री सीधाराम मोची को एक-एक लाख रूपये तथा लक्ष्मण पुत्र गोमदाराम मोची, रमेश कुमार पुत्र सीधाराम मोची एवं जयप्रकाश पुत्र सीधाराम मोची को पचास-पचास रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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वेदांता केयर्न आयल एंड गैस कंपनी ने किए 900 वीटीएम किट भेट


बाडमेर, 28 मई। तेल एवं गैस अन्वेषण में जुटी वेदांता केयर्न आयल एंड गैस कंपनी द्वारा जिला चिकित्सालय को कोविड-19 जॉच के लिए गुरूवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला कलक्टर विश्राम मीणा एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बी.एल. मन्सुरिया की उपस्थिति मेें 900 वी.टी.एम. किट भेट किए गए।
कोरोना जैसी महामारी में तेल एवं गैस अन्वेषण में जुटी वेदांता केयर्न आयल एंड गैस कंपनी द्वारा जिले में सामाजिक सरोकार का निवर्हन करते हुए जागरूकता एवं बचाव हेतु काफी प्रयास किए जा रहे है। इसी कड़ी में गुरूवार को जिला कलक्टर कार्यालय में प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत केयर्न के सीएसआर हेड हरमीत सेहरा, मैनेजर अविनाश रावल एवं सीएमओ डॉ. संबासिव राव द्वारा कोविड-19 जॉच के लिए जिला चिकित्सालय को 900 वी.टी.एम. किट, मास्क, सेनेटाईजर एवं ग्लाव्ज भेट किए।
इस दौरान विधायक मेवाराम जैन एवं जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने वेदांता केयर्न आयल एंड गैस के इस सामाजिक सरोकार के तहत भगीदारी की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई की भविष्य में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इस दौरान राहुल शर्मा, हेमंत शर्मा, पुष्पेंद्र पारिख, भंवर सिंह एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।
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प्रवासियों की आवाजाही जारी अब तक 55417 प्रवासी आये, वहीं 9995 ने किया प्रस्थान


बाड़मेर, 28 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में गुरूवार को जिले में कुल 686 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 140 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुजरात से 517, महाराष्ट्र से 69, उतरप्रदेश से 13, मध्यप्रदेश से 17, आन्ध्रप्रदेश से 6, दिल्ली से 2, कर्नाटक से 17, हरियाणा से 1, बिहार से 2, तमिलनाडु से 2, तेलंगाना से 5, असम से 6, पश्चिम बंगाल से 6, केरल से 4, दमन द्वीप से 1, गोवा से 10 एवं झारखण्ड से 2 को मिलाकर कुल 686 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 55417 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से गुरूवार को उत्तर प्रदेश के लिए 4, बिहार के लिए 50, गुजरात के लिए 22, उतराखण्ड के लिए 47 एवं तेलंगाना के लिए 17 को मिलाकर कुल 140 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 9995 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चौक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन के क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
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प्रवासी व्यक्तियों को खाद्यान्न सहायता हेतु परिवारों का सर्वे 31 तक पूर्ण कराने के निर्देश


बाडमेर, 28 मई। प्रवासी व्यक्तियों को खाद्यान्न सहायता तथा अन्य विशेष श्रेणी के परिवारों का सर्वे संबंधी कार्य 31 मई, 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा को निर्देशित किया है कि वे सर्वे संबंधित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि सर्वे के लिए ई-मित्र एवं मोबाईल ऐप पर पंजीयन की ऑनलाईन सुविधा 31 मई, 2020 को रात्रि 12.00 बजे बन्द हो जाएगी।
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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के पारित आदेश के संबंध में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक 2 जून को बालोतरा में


बाडमेर, 28 मई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन नम्बर 202/2016 बालोतरा टेक्सटाईल हैण्ड प्रोसेर्स एसोसिएशन बनाम राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड में पारित आदेश दिनांक 6-3-2019 की पालना के संबंध में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम कीणा की अध्यक्षता में 2 जून को प्रातः 11 बजे उपखण्ड कार्यालय बालोतरा में निर्धारित की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 6-3-2019 को पारित आदेश के पेज संख्या 50 से 59 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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वालियाना में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित


बाड़मेर, 28 मई। सिवाना तहसील के राजस्व गांव वालियाना को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में सिवाना तहसील के सिणेर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव वालियाना में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी सिवाना से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 27 मई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 18 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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बुधवार, 27 मई 2020

प्रवासियों की आवाजाही जारी बुधवार को महाराष्ट्र से 40 आए, वहीं पश्चिम बंगाल के लिए 268 हुए रवाना

बाड़मेर, 26 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को जिले में कुल 449 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 602 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में बुधवार को गुजरात से 313, महाराष्ट्र से 40, उतरप्रदेश से 16, मध्यप्रदेश से 3, आन्ध्रप्रदेश से 1, दिल्ली से 26, कर्नाटक से 16, तमिलनाडु से 16, पंजाब से 2, तेलंगाना से 1, पश्चिम बंगाल से 1, केरल से 1, उतराखण्ड से 1, गोवा से 1, झारखण्ड से 2 एवं उडीसा से 9 को मिलाकर कुल 449 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 54732 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से बुधवार को उत्तर प्रदेश के लिए 127, पश्चिम बंगाल के लिए 268, गुजरात के लिए 160, दिल्ली के लिए 3 एवं उडीसा के लिए 38 को मिलाकर कुल 602 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 9855 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चौक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन के क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
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अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश स्पेशल बसों का निःशुल्क संचालन


ऑनलाईन पंजीयन से होगी यात्रा, अस्थि कलश सहित दो परिजन कर सकेंगे यात्रा
आने-जाने की बुकिंग होगी एक साथ, जिस बस से जाएंगे उसी से होगी वापसी
बाड़मेर, 27 मई। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजन को राहत देते हुए मृत परिजनों के अस्थि हरिद्वार विसर्जन के लिए राजस्थान-हरिद्वार-राजस्थान(मोक्ष कलश स्पेशल) रोडवेज बसों का निशुल्क संचालन प्रारम्भ किया है। संभावित यात्रियों की संख्या अधिक होने से केवल ऑनलाईन पंजीयन किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान-हरिद्वार- राजस्थान (मोक्ष कलश स्पेशल) रोडवेज बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय से सूचना मिलने पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था सहित समस्त तैयारियों के निर्देश दिए गए है।
ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक
जिला कलक्टर ने बताया कि मोक्ष कलश स्पेशल बसों से हरिद्वार के लिए यात्रा के लिए ऑनलाईन पंजीयन अनिवार्य है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति आर.एस.आर.टी.सी. की वेबसाईट ूूूण्तेतजबण् तंरंेजींदण्हवअण्पद  एवं ूूूण्तेतजबवदसपदमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद के माध्यम से पंजीयन प्रारम्भ कर दिया गया है। पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का नाम, यात्रियों के नाम, आधार या जनआधार कार्ड, मोबाईल नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
पंजीकृत नम्बर पर मिलेगी बस संबंधित सूचना
उन्होने बताया कि पंजीयन के पश्चात यात्री द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नम्बर पर उनके लिए निर्धारित बस किस स्थान से कब रवाना होगी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होेने बताया कि यात्री के द्वारा मोबाईल पर जवाब नहीं देने अथवा निर्धारित तिथि एवं समय पर नहीं पहुंचने पर बस को रोका नहीं जाएगा तथा यात्री को पुनः पंजीयन की प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्होने बताया कि यात्री के आने-जाने का पंजीयन एक साथ ही होगा तथा यात्री को उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा जिससे वे गए थे।
अस्थि कलश सहित 2 परिजन होंगे अनुमत
उन्होने बताया कि उक्त यात्रा में एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति अनुमत होंगे। साथ ही पूजा सामग्री, घाट पर पूजा, हरिद्वार में भोजन आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए अनुसार निर्धारित दरों पर स्वयं ही करनी होगी। उन्होने बताया कि किसी भी परिस्थिति मे हरिद्वार में रूकने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।
मृत्यू प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी
यात्रा पंजीयन के समय तथा बाद में यात्रा के दौरान यात्री को मोक्षधाम, निगम, पालिका अथवा पंचायत द्वारा जारी मृत्यू प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य रहेगा। यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मंागे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य।
मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग
उन्होने बताया कि वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुए अधिकतम 30 यात्री ही बैठ सकेंगे। पंजीकृत यात्री को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। साथ ही समस्त यात्रियों के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही कोरोना वायरस संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना भी अपरिहार्य होगा।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 बुधवार को उल्लंघन पर 9700 की वसूली

बाड़मेर, 27 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 45 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 9700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 200, चौहटन में 6 लोगों से 1200, सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 1600, शिव में 4 लोगों से 600, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 6 लोगों से 1200 एवं सिवाना में 18 लोगों से 4000 को मिलाकर कुल 45 लोगों से 9700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 529 लोगों से कुल 1,24,700रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बड़े टिड्डी आक्रमण की आशंका के मद्देनजर बन्दोबस्त बढ़ाए सतर्कता समितिया रहेगी चौकस, सहकारी समितिया बांटेगी कीटनाशक

बाडमेर, 27 मई। इस वर्ष टिड्डी आक्रमण की वृहद् स्तर पर आशंका के मद्देनजर कोविड-19 के दौरान गठित ग्राम निगरानी सतर्कता समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर के मोजिज लोगों की समिति को सक्रिय रखते हुए आने वाली समस्या पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन तथा भारत सरकार से प्राप्त संकेतों एवं निर्देशों के क्रम में इस वर्ष टिड्डी आक्रमण का आकार वृहद होने की प्रबल संभावना है। गत वर्ष भी खरीफ की फसल कटाई के पश्चात् टिड्डी का आक्रमण हुआ था जिस पर ग्रामीणों, कृषि विभाग एवं टिड्डी चेतावनी संगठन के संयुक्त प्रयासों से टिड्डी पर सफलता पूर्वक नियंत्रण कर लिया गया। तत्पश्चात् रबी फसल के दौरान पुनः टिड्डी का आक्रमण हुआ जिस पर भी ग्रामीणों, कृषि विभाग एवं टिड्डी चेतावनी संगठन के संयुक्त प्रयासों से टिड्डी पर सफलता पूर्वक नियंत्रण करते हुए टिड्डी दल को बाडमेर जिले से आगे नहीं जाने दिया गया।
उन्होने बताया कि इस वर्ष टिड्डी आक्रमण वृहद् स्तर पर होने की आशंका के मद्देनजर समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि टिड्डी दलों के सर्वेक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण कार्य हेतु गठित ग्राम निगरानी सतर्कता समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर के मोजिज लोगों की समिति को सक्रिय रखेंगे। उन्होने बताया कि उक्त समिति के सदस्य जो राजस्व से संबंधित (पटवारी) है, अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करते हुए टिड्डी आक्रमण की सूचना संकलित कर समय-समय पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, कृषि विभाग एवं टिड्डी चेतावनी संगठन को उपलब्ध कराएंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही संबंधित उपखण्ड अधिकारी से समन्वय स्थापित कर टिड्डी नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृषि विभाग एवं टिड्डी चेतावनी संगठन के पास उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध रूप से समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि कीटनाशक रसायनों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा, इस सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक दी बाडमेर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड बाडमेर कीटनाशक रसायनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करेंगे ताकि टिड्डी आक्रमण से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकें।
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कोई गरीब असहाय भूखा न सोए यही पहली प्राथमिकता - चौधरी

राजस्व मंत्री के आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश

बाड़मेर, 27 मई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए होम क्वारेंटाइन की पालना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को गंभीरता के साथ होम क्वारेंटाइन की पालना करनी होगी।
चौधरी सिवाना पंचायत समिति मुख्यालय पर जन प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना रोकथाम गतिविधियों एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी की पहली प्राथमिकता हो कि कोई असहाय एवं गरीब परिवार भूखा न सोएं ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भामाशाह आगे आएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने को लेकर निर्देश देते हुए सिवाना क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का फीडबेक लिया।
कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहने की बात करते हुए चौधरी ने कहा कि रेड जोन से प्रवासियों के अपने घर जाने से संक्रमण की संभावना बढ़ी है। चौधरी ने कहा कि देश में बाड़मेर जिले की सबसे अच्छी स्थिति है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से इस समय दुनिया की कोई ताकत नहीं बच सकती। इसके लिए होम कोरेंटवाइन ही बचाने का माध्यम है। अगर होम कोरेंटाइन को सभी इमानदारी से कर लेंगे तो पहला फायदा उसके घरवालों को फिर पड़ोसी और फिर सभी को होगा।
राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को होम कोरेंटाइन करने को लेकर सतर्कता कमेटी सहित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम कोरेंटाइन के दौरान अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो समझाइश करें फिर भी नहीं माने तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। चौधरी ने कहा कि इस महामारी में सबसे बड़ी किसी की जिम्मेदारी है तो वह ग्राम पंचायत सतर्कता टीम की बनती है, शेष प्रशासन इनकी मदद करने के लिए हैं। कोरोना टेस्टिंग को लेकर उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले में मशीन लगा दी गई है। जहां प्रतिदिन 250 लोगों के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। इसकी तादाद बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार का ध्येय कोई भूखा न सोए
राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि इस महामारी में कोई भूखा ना रहे इसकी जिम्मेदारी हम सब की बनती है। जरूरतमंदों को अधिक से अधिक लाभ मिलें। यह सबकी पहली प्राथमिकता रहे। उन्होंने कोरोना के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने को लेकर बात कही। साथ ही अपात्र लोगों के नाम हटाने व पात्र लोगों को जोड़ने को लेकर अधिकारियों को आदेश भी दिए। उन्होंने बताया कि इस समय नरेगा ही एकमात्र बेरोजगारों को रोजगार देने का सहारा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर कार्ययोजना बनाएं। साथ ही नरेगा में ग्रेवल सड़क, टांका निर्माण, बबूल जाड़ी कटिंग सहित विभिन्न कार्यों को जोड़कर करवाने की बात कही। पेयजल की समस्या को लेकर बताया कि हमें स्वस्थ जल की आवश्यकता रहती है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि घरों में ज्यादा से ज्यादा टांको का निर्माण करवाएं। साथ ही सरकारी योजनाओं में लोगों को रोजगार मिले, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस समय सबसे बड़ी समस्या कोरोना के बाद टिड्डी हमले की हैं। बचाव को लेकर कहा कि राजस्थान में तीन हजार स्प्रे उपलब्ध करवाए जाएंगे।
टिड्डी नियंत्रण के प्रयास
उन्होंने कहा कि कोरोना में जिस प्रकार प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसे ही टिड्डी हमले में भी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। टिड्डी हमले को लेकर बताया कि जानकारों के अनुसार आने वाले समय में बहुत बड़ा टिड्डी हमला हो सकता है। करीब 500 किलोमीटर के स्कोर घेरे में टिड्डी हमला होने की आशंका जताई जा रही हैं।
इसको लेकर हमें सतर्क रहना है और आवश्यक उपाय करने हैं। वहीं बैठक के बाद ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री हरीश चौधरी को ज्ञापन भी सौंपें।
बैठक में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, उपखंड अधिकारी प्रमोद सीरवी, संत निर्मल दास, पंकज प्रताप सिंह, सिवाना तहसीलदार शंकर राम गर्ग, समदड़ी तहसीलदार राकेश कुमार जैन, उपाधीक्षक सुभाष खोजा, सिवाना थाना अधिकारी दाऊद खान, समदड़ी थाना अधिकारी मीठा राम चौहान, सीबीओ हनुमानाराम चौधरी, बीसीएमओ डॉ संजय कुमार शर्मा, विधुत विभाग अधीशाषी अभियंता सोनाराम समेत उपखण्ड के सरपंच व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला कलक्टर मीणा ने किया कोरोना वारियर्स का सम्मान

बाडमेर, 27 मई। कोरोना महामारी के दौरान जिले में चिकित्सा, पुलिस, प्रशासन के साथ साथ सफाई कर्मी भी संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। इसी क्रम में जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बुधवार को जिला कार्यालय में कोरोना वारियर्स महिला सफाई कर्मियों का सम्मान कर उनका हौसला बढाया।
इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने महिला सफाई कर्मियों शान्ती पुत्री बाबूलाल, बदामी पत्नी अम्बाराम, लक्ष्मी पत्नी भेराराम, विमला पत्नी जितेन्द्र, मंजु पत्नी नन्दलाल एवं अनिता पत्नी मनोहर को साड़ी, मिठाई पैकेट, सैनेटाईजर, मास्क एवं ग्लव्स भेट कर उनका हौसला अफजाई की। जिला कलक्टर ने संकट की इस घडी में सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए आगे भी इसी तरह अपना योगदान जारी रखने की बात कहीं। इस दौरान सुमेरसिंह शेखावत भी उपस्थित रहें।
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कोरोना से बचाव कलेक्ट्रेट में बढ़ाई सतर्कता, हर आगन्तुक का लिया जाएगा तापमान

बाडमेर, 27 मई। जिला कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में उन्होने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि जिला कार्यालय में मैन गेट के अलावा साईड वाले दोनों गेट बन्द रखे जाएगें तथा कार्यालय में प्रवेश केवल मैन गेट से ही दिया जाएगा। इसी प्रकार जिला कार्यालय में समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगन्तुकों की थर्मागन से टेम्परेचर चौक कर उनके हाथों को सेनेट्राईज किये जाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। टेम्परेचर असाधारण पाये जाने पर उस व्यक्ति को एक तरफ बैठाया जाकर राजकीय चिकित्सालय भेजा जाएगा। उन्होने बताया कि जिला कार्यालय में आगन्तुक एवं कार्मिक समूह के रूप में खडे नहीं रहेंगे। उन्होने बताया कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक) उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु ऑल ओवर इन्चार्ज होंगे।
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19 सौ को श्रमिक स्पेशल बसों ने घर पहुंचाया प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने का सिलसिला जारी

बाड़मेर, 27 मई। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजन को राहत देते हुए बाहरी राज्यों के श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल बसों द्वारा अपने गन्तव्य स्थानों के लिए भिजवाने का सिलसिला जारी है। जिले से अब तक 1867 श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल बसों के जरिये गन्तव्य स्थानों के लिये रवाना किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि जिले से झारखण्ड, बिहार, केरल, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मध्यप्रदेश, उडीसा, पश्चिम बंगाल एवं उतरप्रदेश राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल बसों के जरिये भिजवाया गया हैं। उन्होने बताया कि अब तक झारखण्ड के लिए 130, बिहार के लिए 359, केरल के लिए 39, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर के लिए 35, मध्यप्रदेश के लिए 425, उडीसा के लिए 21, पश्चिम बंगाल के लिए 708 एवं उतरप्रदेश के लिए 150 श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल बसों द्वारा उनके गन्तव्य स्थानों के लिए भिजवाया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले जिले से 10 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिये 1200 प्रवासी श्रमिकों को गांधीधाम, मोतिहारी बिहार के लिए रवाना किया गया हैं।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...