शुक्रवार, 29 मई 2020

अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण नियम 62 प्रकरणों में 76 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत


बाडमेर, 29 मई। जिले में अनुसूचित जाति, जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को देय आर्थिक सहायता के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के  ऑनलाईन पोर्टल प्राप्त  चालान के 62 विभिन्न प्रकरणों में  76 लाख 6 हजार दो सौ पचास रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि धोलानाडा निवासी ठाकराराम पुत्र गोकलाराम मेघवाल को चालान स्तर पर पचास हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार खडीन निवासी गुसाईराम पुत्र मांगाराम मेघवाल, लोलावा निवासी लक्ष्मण पुत्र नथीराम भील, जटियों का वास निवासी रेशमी पत्नी शम्भूराम जटिया, सियाणी निवासी हरीराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल, रामनगर निवासी गोविन्द कुमार पुत्र शंकराराम मेघवाल, नवातला जेतमाल निवासी नाथूराम पुत्र मलुकाराम मेघवाल, नवातला जेतमाल निवासी गिरधारीराम पुत्र दयाराम भील, अरठा निवासी इन्द्राराम पुत्र सुखाराम मेघवाल, पाबूसरी निवासी रतनाराम पुत्र उकाराम, सियाणी निवासी सवाईराम पुत्र परागाराम गर्ग, जगाराम पुत्र नखताराम मेघवाल, नखताराम पुत्र दयालाराम मेघवाल एवं जोगाराम पुत्र उकाराम गर्ग, नवातला जेतमाल निवासी सुमार राम पुत्र अनुपाराम मेघवाल, सणाउ निवासी नाथूराम पुत्र लक्ष्मणराम गुरडा गर्ग, राजीव नगर निवासी मांगीलाल पुत्र तिलाराम मेघवाल, जाखडों निवासी हेमीदेवी पत्नी भोमाराम मेघवाल एवं रेखाराम पुत्र मोतीराम मेघवाल, आसाडी निवासी धुड़ी देवी पत्नि कोजाराम मेघवाल, राणासर खुर्द निवासी लाछी देवी पुत्री विशनाराम भील, भोजारिया निवासी चतरी देवी पत्नी कुचटाराम मेघवाल एवं जैसिन्धर निवासी हेमीदेवी पत्नी सवाईराम गरूडा को पचास-पचास हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि भोजारिया निवासी चेनाराम पुत्र सीधाराम मेघवाल को चालान स्तर पर एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार महाबार निवासी जीतू पुत्र लुणाराम मेघवाल, सनाउ निवासी गोरखाराम पुत्र ईशराराम भील, जटियों का पुराना वास निवासी अक्षय कुमार पुत्र दिलीप कुमार जटिया, भोजारिया निवासी पीराराम पुत्र रायधनराम मेघवाल, शास्त्रीनगर निवासी कैलाश पुत्र किशनलाल जटिया, खेजडियाली नाडी सियाणी निवासी देवाराम पुत्र गुलाराम मेघवाल, सुभाषनगर चाडी निवासी आसूराम पुत्र भंवराराम भील, तालसर निवासी ढेली देवी पत्नी रूगाराम मेघवाल, मिये का तला निवासी रमेश पुत्र आरबराम मेघवाल, लापला कोसरिया निवासी गोसाईराम पुत्र डुगराराम मेघवाल, खडीन निवासी मुलाराम पुत्र भीखाराम मेघवाल, खबडाला निवासी मोहनराम पुत्र उतमाराम मेघवाल, रोहियों की बस्ती निवासी जोधाराम पुत्र अजीमराम भील, धारासर निवासी वालाराम पुत्र भारूराम मेघवाल, रामसर आगोर निवासी मुकाराम पुत्र गेमराराम भील, बलाउ निवासी वेदाराम पुत्र जीवणाराम मेघवाल, राणासर खुर्द निवासी हुरमी देवी पत्नी पारागाराम मेघवाल, धैतालर सवाउ निवासी देवाराम पुत्र पोलाराम मेघवाल, लाखेटा निवासी कानको देवी पत्नी लक्ष्मणराम भील, हाथमा निवासी जोगाराम पुत्र चम्पाराम मेघवाल, देदडियार निवासी उदाराम पुत्र होथीराम मेघवाल, लाम्बड़ा निवासी मासिंगाराम पुत्र मीरखाराम भील, मोरीयानाडा जूनामीठाखेडा निवासी मांगीलाल पुत्र उदाराम मेघवाल एवं कमलादेवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल, देवनगर मजल निवासी धनकी देवी पत्नी वेलाराम भील, खूटाणी निवासी जोगाराम पुत्र हडमानाराम मेघवाल एवं चेतरोडी निवासी अन्नुदेवी पत्नी नेमाराम मेघवाल को एक-एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि चुरू निवासी कौशल्या देवी पुत्री महावीर प्रसाद डोली को चालान स्तर पर दो लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार कंलिगा होटल के सामने बालोतरा निवासी गीतादेवी पत्नी फरसाराम मेघवाल, लुणू खुर्द निवासी समदादेवी पत्नी टिलाराम भील, गुमाने का तला निवासी इन्द्रादेवी पत्नी सुमारराम मेघवाल एवं नेनूदेवी पत्नी श्रवणराम मेघवाल, सियानी निवासी पेमाराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल, उण्डखा निवासी चेतनराम पुत्र कुचटाराम मेघवाल, बिसाणिया निवासी उम्मेदी देवी पत्नी गोगाराम मेघवाल, ईशरोल निवासी शान्ति पत्नी बाबूलाल मेघवाल, हेमावास निवासी कबु देवी पत्नी रामाराम मेघवाल, चाडार बाकलसर निवासी सुशिला पत्नी अमराराम मेघवाल, चिरडिया निवासी भेराराम पुत्र छगनाराम भील, बागावास निवासी पेमू पुत्र नेमाराम निम्बाराम गवारिया, आदर्श ढुंढा निवासी प्रेमाराम पुत्र जयराम मेघवाल एवं भाटाला निवासी वेहनाराम पुत्र केसाराम मेघवाल को दो-दो लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होने बताया कि कलरों का तला निवासी लेहरी पत्नी लीलाराम पुत्र कृष्णराम मेघवाल को 206250रूपये तथा पुराना पावरहाउस के पीछे निवासी लीला पुत्री सीधाराम मोची, निर्मला पुत्री गोमदाराम मोची एवं वर्षा पुत्री सीधाराम मोची को एक-एक लाख रूपये तथा लक्ष्मण पुत्र गोमदाराम मोची, रमेश कुमार पुत्र सीधाराम मोची एवं जयप्रकाश पुत्र सीधाराम मोची को पचास-पचास रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...