मंगलवार, 7 जनवरी 2020

आयोजन की तिथियों तथा कार्यक्रम निर्धारण को कार्यदल गठित


थार महोत्सव पर बैठक

                बाड़मेर, 07 जनवरी। जिले में पर्यटन के प्रचार-प्रसार तथा थार महोत्सव के आयोजन के संबंध में मंगलवार दोपहर पश्चात जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। जिला कलक्टर ने थार महोत्सव के आयोजन की उपयुक्त तिथियों तथा कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में तीन अलग-अलग कार्यदल गठित करने के निर्देश दिए।
                इस मौके पर जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि बाड़मेर जिले में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है उनके समुचित उपयोग से यहां पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, जिससे जिले की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा एवं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होने इस संबंध में थार महोत्सव के नियमित आयोजन की जरूरत बताई।
तीन कार्यदल गठित
                जिला कलक्टर ने थार महोत्सव पर विस्तृत चर्चा के लिए तीन कार्यदल गठित करने के निर्देश दिए है, जिसमें प्रथम दल महोत्सव की तिथियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करेगा। द्वितीय दल महोत्सव के लिए वितीय संसाधन की उपलब्धता तथा आवश्यकता के संबंध में सुझाव देगा। तीसरा दल जिले के हैण्डीक्राफ्ट व स्थानीय लोक कलाओं के प्रोत्साहन के संबंध में रणनीति सुझाएगा। उक्त दलों में विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया जाएगा।
अधिकाधिक भागीदारी बढ़ेगी
                उन्हांेने कहा कि तेल-गैस खोज मंे जुटी कंपनियांे, सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना के साथ स्थानीय लोगांे की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शुरूआती दौर मंे थार महोत्सव के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पर्यटन विकास की योजना को अंतिम रूप देते हुए थार महोत्सव का स्थाई रूप से निर्धारित तिथियांे का आयोजन होगा। ताकि अधिकाधिक पर्यटकांे को बाड़मेर मंे आवक सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान पर्यटन से जुड़े अलग-अलग लोगों ने थार महोत्सव के कार्यक्रमों तथा तिथियों के निर्धारण के संबंध में अपने सुझाव दिए।
                पर्यटन उप निदेशक भानूप्रकाश ढ़ाका ने पूर्व में आयोजित होने वाले थार महोत्सव तथा जिले मंे विभिन्न स्थानांे पर आयोजित होने वाले मेलांे तथा पर्यटन स्थलांे के बारे मंे जानकारी दी। इस दौरान समिति सदस्य पुरूषोतम खत्री ने दीपावली के त्यौहार के आसपास थार महोत्सव का आयोजन तथा बाड़मेर विकास समिति के गठन तथा किराडू के जीर्णोद्धार का मामला उठाया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमति सती चौधरीसूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक श्रवण चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, श्याम सुंदर राठी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



डिस्ट्रिक लेवल एसडीजीएस इम्प्लीमेंटेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी की बैठक स्थगित


                बाड़मेर, 07 जनवरी। सतत विकास लक्ष्यांे के जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता मंे बुधवार को आयोजित होने वाली डिस्ट्रिक लेवल एसडीजीए इम्प्लीमेंटेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी की बैठक अग्रिम आदेशांे तक स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी सदस्य सचिव एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने दी।

2021 की जनगणना की तैयारियां शुरू, मकान सूचीकरण एवं गणना के निर्देश


प्रमुख जनगणना अधिकारी अंशदीप ने दिए जनगणना के संबंध मंे आवश्यक निर्देश

                बाड़मेर, 07 जनवरी। भारत की जनगणना 2021 की प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना के कार्य की पूर्व तैयारी के संबंध में प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता मंे मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बैठक आयोजित हुई। जिला कलक्टर ने मकान सूचीकरण एवं गणना के संबंध मंे आवश्यक निर्देश दिए।
                इस दौरान जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि जनगणना के कार्य को गंभीरता से संपादित करें। बाड़मेर जिले में जनगणना 2011 के पश्चात हुए समस्त क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण एवं नगरीय ढांचे को अपडेट किया जाना है। उन्हांेने कहा कि पिछले दस वर्षाें में जिले में नए बने राजस्व गांव एवं शहरी क्षेत्र के नये वार्डांे की पहचान कर उसे जनगणना 2021 में शामिल किया जाना है। उन्हांेने बताया कि जिले में जनगणना कार्य पूर्ण होने तक कोई नया राजस्व गांव एवं शहरी वार्ड नहीं बनाया जाएगा। जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने समस्त अधिकारियों को निदेशालय की ओर से जारी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियांे को अपने क्षेत्र के ग्रामों की सूची सभी गावों को दर्शाते हुए तहसील, शहरी क्षेत्र के वार्ड तथा नगरीय सीमाओं के नक्शे में कोई सीमा परिवर्तन हुआ है तो उसकी जानकारी देनी होगी। बैठक की शुरूआत मंे अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसंवत गौड़ ने प्रतिभागियांे का स्वागत करते हुए जनगणना 2021 के महत्वपूर्ण कार्य के लिए समस्त चार्ज अधिकारियों को प्रगणक नियुक्त करने, प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए स्पेशल चार्ज ऑफिसर नियुक्त करने तथा क्षेत्राधिकार परिवर्तन से संबंधित समस्त कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान जनगणना निदेशालय, जयपुर के रिचर्स आफिसर डॉ. राधा रमण नेे बताया कि मकान सूचीकरण, मकान गणना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य आगामी 16 मई से 30 जून 2020 तक किया जाना प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राम सूची एवं नगर वार्डांे को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देकर जनगणना ब्लॉकों का गठन एवं चार्ज रजिस्टर बनाने का कार्य किया जाएगा। जनगणना निदेशालय,जयपुर के सलाहकार जी.एस. सक्सेना ने जनगणना से संबंधित आंकड़ों के सारणीयन कार्य को संग्रहित करने एवं अद्यतन करने के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक मंे उपखंड अधिकारियांे के अलावा जनगणना से जुडे़ विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।




पहले चरण के पंचायतीराज चुनाव के लिए लोक सूचना जारी


पंचायत आम चुनाव-2020
बारह पंचायत समितियों में नाम निर्देशन प्रक्रिया के लिए 300 दल रवाना

                बाड़मेर, 07 जनवरी। बाड़मेर जिले मंे प्रथम चरण के तहत होने वाले पंचायतीराज चुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी की गई। संबंधित ग्राम पंचायतांे मंे सरपंचों एवं वार्ड पंचों के नाम निर्देशन आवेदन पत्र स्वीकार करने, उनकी संवीक्षा, चुनाव प्रतीकों के आवंटन तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के लिए जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय से 300 दलांे की रवानगी हुई।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे मंगलवार को लोकसूचना जारी होने के साथ ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के प्रथम चरण के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उनके मुताबिक प्रथम चरण के लिए उम्मीदवार 8 जनवरी को प्रातः 10.30 से सायं 4.30 तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 9 जनवरी को प्रातः 10.30 से होगी। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवार 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि 16 जनवरी को मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। जहां वे 17 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी कराएंगे। मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। इसके अगले दिवस, 18 जनवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। इधर, जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय से रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मय पुलिस जाब्ता संबंधित ग्राम पंचायतांे के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप, राजस्व अपील प्राधिकारी नाथूसिंह राठौड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियांे एवं प्रोफेसर मुकेश पचौरी तथा अन्य मास्टर्स ट्रेनर्स ने पंचायतीराज चुनाव संपादित करवाने के संबंध मंे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रथम चरण मंे इन पंचायत समितियांे मंे होगा चुनाव: बाड़मेर जिले मंे पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति सिवाना, समदड़ी, बालोतरा, पाटोदी, कल्याणपुर, गुड़ामालानी, आडेल, धोरीमन्ना, गिड़ा, सेड़वा, फागलिया एवं पायला कलां की ग्राम पंचायतांे मंे पंच एवं सरपंच के लिए चुनाव होगा।

नाम निर्देशन पत्र में करनी होगी संतानों, अपराध एवं क्रियाशील स्चच्छ शौचालय संबंधित घोषणा


पंचायती राज आम चुनाव-2020
                बाड़मेर, 07 जनवरी। पंचायती राज आम चुनाव-2020 के अन्तर्गत सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए संतानों की संख्या एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही घर में क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा करनी होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सरपंच पद पर नाम निर्देशन पत्र भरने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज भरे जाने की आवश्यकता है।
1- नाम निर्देशन पत्र प्रारूप संख्या-4,
2- संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा पत्र का प्रारूप संख्या 4-
3- क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा
4-उपाबन्ध-1बी (केवल सरपंच पद के लिए)ः अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति,शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस शपथ को नोटेरीध्ओथ कमिश्नर से प्रमाणित कराया जाना अपेक्षित है।
5-सांख्यिकी सूचना फार्म (केवल सरपंच पद के लिए) मय पासपोर्ट साइज फोटोः  इस प्रपत्र में अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नम्बर, जाति व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता और यदि राजनीतिक दल से यदि सम्बन्धित है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है। इसको कही से भी प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है।
6-नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए-प्रतिभूति निक्षेप राशि केवल सरपंच पद के लिए पांच सौ रुपये है। अगर अभ्यर्थी महिला,अन्य पिछड़ा वर्ग अ.जा.,अ.ज.जा. का व्यक्ति है और इस बाबत नाम निर्देशन पत्र के साथ अन्य पिछडा वर्ग,अ.जा.,अ.ज.जा. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रुपये जमा करानी होगी। यह राशि भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवानी होती है।
7- आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र
    आवश्यक होगा, यह प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है।
8- निर्वाचन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
9- अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत से उम्मीदवारी करता है, उस निर्वाचन क्षेत्र या
    ग्राम पंचायत सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
10- मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में लिपिकीय त्रुटि को नाम निर्देशन पत्र जांच
     में रिटर्निग अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।
11- नाम निर्देशन पत्र के सम्बन्ध में संबंधित उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय से और
     अधिक जानकारी से प्राप्त की जा सकती है।

नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों के बारे में दिशा-निर्देश जारी


पंचायत आम चुनाव-2020
                बाड़मेर, 07 जनवरी। बाड़मेर जिले में प्रथम चरण मंे होने वाले पंचायतीराज चुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। प्रथम चरण मंे बुधवार से पंच और सरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है। नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजांे के बारे मंे निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र, प्ररूप 4, उपाबन्ध-1बी कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप निर्वाचन आयोग की ओर से पर्याप्त मात्रा मंे उपलब्ध कराए गए है। अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर या उपखंड अधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके उपयोग मंे ले सकते है। यदि आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं होते है, तो उनकी फोटो प्रति भी काम में ली जा सकती है। उनके मुताबिक टाइप किए हुए प्रारूप जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो उनका भी उपयोग किया जा सकेगा। हस्त लिखित नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सरपंच के पद के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (ड्यूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए भरा जाना है। यह प्रारूप 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जाएगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा। किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए, ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।
समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरनी होगी: अभ्यर्थियांे को नाम निर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरनी होगी और कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रखना है। इसके अलावा विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में, आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, संतान के संबंध में, सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
विभिन्न विभागांे से नो-डयूज प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं: उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों से नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अभ्यर्थी के उपर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे यह राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
राशि जमा नहीं कराने होगा अयोग्य घोषित: यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार की ओर से जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में उनका नाम शामिल हो गया है तो वह अयोग्य होगा। परन्तु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा।
क्या है चुनाव लड़ने का शुल्क: सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क 500 रुपए है। महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण संलग्न करने की जरूरत नहीं: उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण पत्रसंलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो जिला कलक्टर या राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग कोई अभ्यर्थी साधारण वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

सोमवार, 6 जनवरी 2020

थार महोत्सव के संबंध में बैठक मंगलवार को

बाड़मेर,06 जनवरी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा थार महोत्सव आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में मंगलवार को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया जाएगा।  
जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि इस बैठक मंे पर्यटन को बढ़ावा देने तथा थार महोत्सव आयोजित करने के संबंध में आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध मंे विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय एवं तिथि पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

जनगणना के लिए ग्राम सूचियांे एवं वार्डाें को अंतिम रूप देने के लिए बैठक मंगलवार को

बाड़मेर, 06 जनवरी। जनगणना 2021 के लिए तहसीलांे की ग्राम सूचियांे एवं नगरांे के वार्डाें को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हॉल मंे प्रातः 11 बजे बैठक आयोजित होगी। इस बैठक मंे समस्त उपखंड अधिकारियांे, तहसीलदारांे, नायब तहसीलदारांे, नगर परिषद के आयुक्त एवं राजस्व अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
जिला जनगणना अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि भारत की जन गणना 2021 के अन्तर्गत राजस्थान मंे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के प्रथम चरण का कार्य 16 मई से 30 जून 2020 के मध्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उनके मुताबिक संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि अपने साथ ग्रामांे की सूची, सभी गांवांे को दर्शाते हुए तहसील का नक्शा, नगरीय सीमा का नक्शा, वार्डाें की सीमा तथा जनगणना 2011 के पश्चात यदि कोई सीमा परिवर्तन हुआ है तो संबंधित अधिसूचनाआंे की प्रति एवं सूची को सत्यापित कर प्रमाणित करने के लिए अपनी रबड़ स्टॉम्प आवश्यक रूप से लाएं एवं आवश्यक हो तो संबंधित एक सहायक को भी साथ लेकर आएं। उन्हांेने बताया कि प्रमुख जनगणना अधिकारी के नियंत्रण मंे उपखंड अधिकारी के समक्ष ही ग्रामांे की सूचियांे को प्रमाणित किया जाना है। ग्राम सूची मंे किसी भी ग्राम के नाम अंग्रेजी अथवा हिन्दी मंे अंतर होने या कोई नया गांव बना हो अथवा तहसील मंे स्थानांतरित हुआ हो तो उसकी अधिसूचना की प्रति सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

बुधवार, 1 जनवरी 2020

टिड्डी प्रभावित किसानों की सहूलियत के लिए रसायन पर अनुदान प्रक्रिया में बदलाव

टिड्डी कीटनाशक के लिए किसानों को नहीं करना पड़ेगा भुगतान


सरकार सीधा सहकारी संस्था को देगी शत प्रतिशत अनुदान



बाड़मेर, 01 जनवरी। कृषि विभाग ने टिड्डी प्रभावित इलाकों में किसानों की सहूलियत के लिए पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब किसान बिना कोई भुगतान किए सहकारी संस्थाओं से रसायन खरीद सकेगा और अनुदान का भुगतान किसानों की खरीद के अनुसार सीधे सहकारी संस्थाओं को कर दिया जाएगा।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में किसान को पौध संरक्षण रसायन खरीदने के बाद अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय की ओर से ऑनलाइन किया जाता है। तात्कालिक जरूरत के मध्यनजर इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसान कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की सिफारिश के अनुसार क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं लेम्पस से पौध संरक्षण रसायन खरीद सकेंगे। विभाग ने जरूरी औपचारिकता पूरी करने के लिए सहकारी संस्था पर ही कृषि विस्तार कार्यकर्ता नियुक्त कर दिए हैं, ताकि काश्तकार को बिना किसी दिक्कत के तुरंत रसायन मिल जाए। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसान रसायन की खरीद निकटतम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करें। प्रभावित क्षेत्र में सहकारी संस्था नहीं होने की स्थिति में नजदीकी सहकारी संस्थाओं से कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की सिफारिश अनुसार ही पौध संरक्षण रसायन खरीदें। कृषि मंत्री ने बताया कि काश्तकारों को पौध संरक्षण रसायन उपलब्ध कराने के बाद अनुदान राशि के क्लेम के लिए सहकारी संस्थाएं आवेदक किसानों की सूची जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) या सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। संबंधित कार्यालय क्लेम प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान दस दिन में करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग ने किसान हित में गत 27 दिसंबर को संशोधित आदेश जारी कर टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान 50 फीसदी या पांच सौ रूपए से बढ़ाकर वास्तविक लागत या अधिकतम एक हजार रूपए, जो भी कम हो, प्रति हैक्टेयर किया था।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सदानंद महाराज आज बाड़मेर मंे

बाड़मेर, 01 जनवरी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सदानंद महाराज गुरूवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे समीक्षा बैठक लेने के साथ सफाई कर्मचारियांे के मुददांे पर चर्चा करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सनानंद महाराज गुरूवार को प्रातः 11 बजे पूर्व मंे 14 मई, 2018 को आयोजित बैठक के बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2 बजे राजस्थान एचपीसीएल रिफाइनरी के मुख्य प्रबंधक एवं सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके उपरांत सांय 4 बजे उनका जोधपुर के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

कार्मिकांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक


                बाड़मेर, 31 दिसंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने एक आदेश जारी कर पंचायतीराज चुनाव के मददेनजर विभागीय अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में समस्त राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उनके मुताबिक जिले के समस्त विभागांे के कार्मिकांे को निर्देशित किया गया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी अवकाश पर नहीं जाए और न ही संबंधित मुख्यालय छोड़े। इसी तरह अन्य कर्मचारियों को सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। इन आदेशों की अहवेलना करने पर राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

गणतन्त्र दिवस समारोह 2020 के संबंध में कार्यक्रम निर्धारण हेतु बैठक 3 जनवरी को


                बाडमेर, 31 दिसम्बर। जिला मुख्यालय पर गणतन्त्र दिवस समारोह (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 3 जनवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में बैठक आयोजित की जाएगी।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रमों के प्रस्ताव सहित निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सदानंद महाराज बुधवार को बाड़मेर आएंगे


                बाड़मेर, 31 दिसंबर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सदानंद महाराज बुधवार को सायं बाडमेर आएंगे।
                निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य स्वामी सनानंद महाराज एक जनवरी को सायं 5 बजे जैसलमेर से प्रस्थान कर सायं 7 बजे बाडमेर पहुचेंगे तथा रात्रि विश्राम बाडमेर में करेंगे। वे 2 जनवरी को प्रातः 11 बजे पूर्व मंे 14 मई,2018 को आयोजित बैठक के बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे दोपहर 2 बजे रिफाइनरी बाडमेर के मुख्य प्रबन्धक एवं सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा करने के बाद सायं 4 बजे जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

सोमवार, 30 दिसंबर 2019

अमृता हाट मंे खरीददारी को लेकर आमजन में उत्साह

बाड़मेर, 30 दिसंबर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बाड़मेर के मैदान में चल रहे जिला स्तरीय पांच दिवसीय अमृता हाट मंे खरीददारी को लेकर आमजन मंे उत्साह देखा जा रहा है। मेले मंे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए श्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूहों के उच्च गुणवत्तायुक्त एवं वाजिब दाम वाले उत्पादों की जमकर खरीददारी की जा रही है।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित के मुताबिक अमृता हाट मंे समूहों के चौथे दिन की बिक्री 2 लाख 22 हजार 430 रूपए की हुई। अब तक पांच दिवसीय मेले में 6 लाख 58 हजार 410 रूपए की बिक्री हुई है। मेले में मुख्य आकर्षण का केन्द्र बाड़मेर के आलमसर में उत्पादित अनार एवं खजूर तथा मिट्टी के बर्तन से बने उत्पाद जैसे मिट्टी का तवा, कुकर, अलग-अलग डियाजन के गुल्लक है। मेले में आने वाले शहरवासियों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लड प्रेशर मधुमेह आदि की जांच की जा रही है। मेले में महिला एवं बाल विकास की प्रदर्शनी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी आकर्षण का केन्द्र है। उप निदेशक पुरोहित ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस अमृता हाट मेले के हस्तनिर्मित एवं शुद्ध देशी उत्पादों की अधिक से अधिक खरीददारी कर मेले को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करवाएं। इस मेले का समापन मंगलवार को होगा।




टिड्डी प्रभावित किसानांे को विशेष गिरदावरी से मिलेगी राहत : गहलोत


बाड़मेर,30दिसंबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान के बाद किसानांे को त्वरित राहत देने के लिए सोमवार से विशेष गिरदावरी प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए है। राज्य सरकार इसको लेकर संवेदनशीलता के साथ किसानांे को अधिकाधिक राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सोमवार को बाड़मेर जिले की धनाउ पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित जन सभा को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि बाड़मेर जिले मंे टिड्डी दल के हमले से फसलांे मंे नुकसान हुआ है। आमतौर पर रबी की गिरदावरी मार्च अथवा अप्रैल माह मंे होती है। लेकिन इस बार किसानांे को राहत पहुंचाने के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। उन्हांेने कहा कि किसानांे को तत्काल इमदाद दिलाने के लिए गिरदावरी का कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि फसलांे मंे हुए नुकसान का उन्हांेने स्वयं खेतांे मंे पहुंचकर जायजा लिया है। किसानांे से रूबरू होकर हालात जाने है। किसानांे ने जीरा, इसबगोल एवं अरंडी की फसलांे मेें हुए नुकसान के बारे मंे अवगत कराया है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए तत्पर है। अकाल से प्रभावित गांवांे मंे पिछले दिनांे केन्द्रीय दल दौरा कर चुका है। केन्द्र सरकार से राहत दिलाने का अनुरोध किया गया है। उन्हांेने कहा कि पशुधन संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रखी गई है। उन्हांेने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गौ शाला अनुदान, पशु शिविर संचालन एवं चारे के पुख्ता इंतजाम किए गए है। अकाल के दौरान चारे के लिए विशेष तौर पर 30 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई। उन्हांेने कहा कि प्रदेश मंे एक माह बाद आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रूपए तक के बीमा की शुरूआत होगी। राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य है जहां आउटडोर मरीजांे को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हांेने निःशुल्क जांच सुविधाआंे मंे अवगत कराते हुए कहा कि निरोगी राजस्थान के जरिए आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हांेने कहा कि हर विद्यालय मंे बच्चांे के स्वास्थ्य की जांच होगी, ताकि समय पर टीकाकरण एवं प्रभावी उपचार हो सके। उन्हांेने पहला सुख निरोगी काया बताते हुए कहा कि निरोगी रहने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए है। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार आपके साथ है। टिड्डी दल से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं आए है। उन्हांेने कहा कि टिड्डी प्रभावित क्षेत्रांे के किसानांे की हरसंभव मदद की जाएगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानांे को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए है। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की गई है। उन्हांेने अकाल, बाढ़ एवं टिड्डी प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाआंे मंे जनता का दुखः दर्द जानने के लिए मुख्यमंत्री के आने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान स्थानीय विधायक पदमाराम मेघवाल ने चौहटन क्षेत्र मंे टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान के बारे मंे अवगत कराया। इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, गफूर अहमद, जिला परिषद सदस्य फतेह मोहम्मद, जिला कलक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी, धोरीमन्ना प्रधान ताजाराम, धनाऊ प्रधान श्रीमती भगवती, पूर्व प्रधान सम्मा बानो समेत विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






मुख्यमंत्री गहलोत किसानांे से हुए रूबरू, फसलांे मंे हुए नुकसान का लिया जायजा


बाड़मेर,30दिसंबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बाड़मेर जिले की धनाऊ तहसील के मीठी नाडी गांव के विभिन्न खेतांे मंे पहुंचकर टिड्डी दल के हमले से फसलांे मंे हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्हांेने किसानांे को तत्काल राहत पहुुंचाने के लिए सोमवार से ही विशेष गिरदावरी शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानांे से रूबरू होकर राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद करने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मीठी नाडी निवासी कालूराम एवं भंवराराम के खेत मंे पहुंचकर टिड्डी दल के हमले से फसलांे मंे हुए खराबे का जायजा लिया। उन्हांेने उपस्थित ग्रामीणांे से फसलांे मंे हुए नुकसान के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान किसानांे ने बताया कि करीब दस दिन पूर्व आए टिड्डी दल ने उनके खेतांे मंे खड़ी जीरे, इसबगोल एवं अरंडी की फसलांे को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्हांेने कहा कि टिड्डी दल के हमले के कारण उनको इस बार रबी की फसल का फायदा नहीं मिल पाएगा। उन्हांेने टिड्डी दल की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने, इंश्योरंेस की अवधि बढ़ाने एवं बिजली के बिलांे मंे रियायत दिलाने का अनुरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बाड़मेर जिला कलक्टर को टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों मंे विशेष गिरदावरी शुरू करने के निर्देश दिए गए है। विशेष गिरदावरी का कार्य एक सप्ताह मंे पूरा कर लिया जाएगा। रबी की फसल मंे हुए खराबे का आंकलन करते हुए केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीमा राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल सहित विभिन्न जन प्रतिनिधियांे एवं प्रशासनिक अधिकारियांे ने किसानांे से फसलांे मंे हुए खराबे के बारे मंे जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उपस्थित महिलाआंे से रूबरू होकर उनसे टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान के बारे मंे जानकारी ली। उन्हांेने कहा कि किसी प्रकार की चिंता नहीं करें,राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद की जाएगी। इस दौरान कृषि विभाग के आयुक्त डा. ओमप्रकाश,जिला कलक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल,अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, धोरीमन्ना प्रधान ताजाराम, धनाऊ प्रधान श्रीमती भगवती मेघवाल, पूर्व प्रधान सम्मा बानो समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
विभागीय अधिकारियांे से ली खराबे की जानकारीः मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को धनाऊ पंचायत समिति के सभागार मंे आयोजित बैठक के दौरान बाड़मेर जिले मंे टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान एवं रोकथाम के उपायांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान कृषि विभाग के आयुक्त डा. ओमप्रकाश ने प्रदेश मंे टिड्डी के प्रकोप एवं अब तक किए गए रोकथाम के उपायांे मंे अवगत कराया। उन्हांेने बताया कि इस बार 1993 से भी बड़ा टिड्डी दल का हमला हुआ है। आमतौर पर टिड्डी दल नवंबर-अक्टूबर माह मंे वापिस चली जाती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अनुकूल होने से इनकी लगातार आवक जारी है। उन्हांेने टिड्डी के जीवन चक्र के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। जिला कलक्टर अंशदीप ने पावर प्वाइंट प्रजेटेंशन के जरिए बताया कि बाड़मेर जिले मंे टिड्डी के प्रकोप से 16546 किसान प्रभावित हुए है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे 3 लाख 15 हैक्टेयर मंे टिड्डी की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। जिला प्रशासन की ओर टिड्डी दल की रोकथाम के लिए प्रभावी मोनेटरिंग की जा रही है। उन्हांेने बताया कि किसानांे को टिड्डी की रोकथाम के लिए दो हैक्टेयर मंे छिड़काव के लिए कीटनाशक अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। टिड्डी चेतावनी संगठन के के.वी.चौधरी ने बाड़मेर जिले मंे टिड्डी की गतिविधियांे एवं रोकथाम के बारे मंे बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टिड्डी से प्रभावित क्षेत्रांे के बारे मंे मानचित्र के जरिए अवगत कराया गया। बैठक मंे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी समेत विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।





शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 30 दिसम्बर को


बाड़मेर, 27 दिसम्बर। राजस्थान वित निगम की जोधपुर द्वितीय शाखा की ओर से 30 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक लघु उद्योग मण्डल बालोतरा के परिसऱ, रीको कार्यालय के पास, बालोतरा में उद्यमियों को त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जा रहा है । इस शिविर में ऋण पत्रावलियॉं तैयार करवाने के अलावा, पूर्व में स्वीकृत ऋणों के वितरण के लिए तथा मूल्यांकन सम्बधी कार्य भी करवाये जाएगे ।
जोधपुर द्वितीय शाखा प्रबन्धक एच. आर. नवल ने बताया कि यह शिविर होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, रीको इंडस्ट््िरयल एरिया की इकाईयों के उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग छः लेन एवं चार लेन पर आने वाले होटल को भी वित्तीय सहायता नियमानुसार प्रदान की जा सकती हैं ।
इस शिविर में बाड़मेर जिले में उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक प्रोजेक्ट, सरल ऋण योजना व गुड बोरोवर योजना एवं निगम की अन्य सभी प्रचलित ऋण योजनाओं की जानकारी के अलावा यह षिविर जिले के युवा उद्यमियों को राजस्थान सरकार की ‘‘युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’’ में ऋण योजना की जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजित किया जा रहा है जिसमें  ऋण पत्रावलियॉं भी तैयार कर स्वीकार की जाएगी । इस शिविर में जिला उद्योग केन्द्र, रीको के अधिकारी एवं उद्योग संघो के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

पंचायतीराज चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू


                बाड़मेर, 27 दिसंबर। पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समितियांे की सीमा मंे शुक्रवार प्रातः 8 बजे से निषेधाज्ञा लागू हो गई। जो आगामी 30 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाएगा।
                जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के मुताबिक बाड़मेर जिले में पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाआंे मंे,चुनाव के दिन तथा मतगणना के पश्चात चुनाव संबंधित प्रचार तथा मतगणना परिणामांे के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समिति क्षेत्रांे मंे निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले मंे स्थित समस्त पंचायत समितियांे की ग्राम पंचायत मंे अपने पास किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल,राइफिल,बन्दूक,एम.एल.गन एवं बी.एल.गन एवं अन्य घातक हथियार जैसे गंडासा, फर्सा, तलवार,भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघ नख, जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा,न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। उनके मुताबिक वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जिनको निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया मंे बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप मंे चिन्हित किया गया है। इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रांे, गत निर्वाचन मंे हिसक पृष्ठभूमि, जातीय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिए चिन्हित मतदान केन्द्रांे के अधीन निवास करते है, उनको अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना मंे जमा करवाने होंगे। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा,न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा। अधिकृत विक्रेताआंे को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलांे मंे मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश पर्वाें के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसांे एवं कार्यक्रमांे पर लागू नहीं होगा। आदेश के अनुसार संबंधित उपखंड अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, धरना,प्रदर्शन, महापड़ाव, पुतला जलाने एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा। परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस,राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्ध सैनिक बल,होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजकीय एवं बैंकांे तथा विभिन्न संस्थानांे मंे लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है,पर लागू नहीं होगी।

एक जनवरी से खनन परिवहन में लगे वाहनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य


                बाड़मेर, 27 दिसंबर। खनिज परिवहन मेें प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्रोलियों का व्यवसायिक पंजीकरण 01 जनवरी 2020 से पूर्व कराया जाना अनिवार्य किया गया है। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की तुलाई में खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग की वेबसाइट से लिया जाएगा।
                खनिज विभाग के निर्देशांे के मुताबिक समस्त वाहन स्वामी, चालक एक जनवरी 2020 से पूर्व परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान कर सही करवा ले। वाहन स्वामी, एंव चालक की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अकिंत करवाना सुनिश्चित करें। ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करनी पडे़गी। ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण मे कमी आएगी।ओवरलोड परिवहन से होने वाली सडकों की क्षति कम होगी, जिससे सड़कों के नवीनीकरण मेें होने वाले व्यय मेें राजकीय धन की बचत होगी। निर्देशांे के अनुसार एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार वहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर खान विभाग की वेबसाइट से परिवहन विभाग को स्वतः सूचना संदेश प्रेषित हो जाएगा। इससे परिवहन विभाग की ओर से वाहन मालिक चालक तथा खान मालिकों, डीलर्स, ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। संबंधित वाहन या वाहन चालक को पुनः खनिज परिवहन के लिए ब्लैक-लिस्टेड करने के साथ संबंधित खनन पट्टेधारी या डीलर्स या ट्रांसपोटर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित तुलायंत्र धारक का विभागीय वेबसाइट पर किया गया रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा तुलायंत्र धारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए बाट एवं माप विभाग को अनुशंषा की जाएगी।

राजस्व प्रकरणों एवं आमजन की परिवेदनाएं प्राथमिकता से निस्तारित करे - अंशदीप


स्कूलों पर गुजरने वाली विद्युत लाइन को हटाने के निर्देश दिए

                बाडमेर, 27 दिसंबर। राजस्व प्रकरणों के साथ आमजन की परिवेदनाएं प्राथमिकता से निस्तारित करे। जन सुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को अधिकतम तीस दिन में निस्तारित करना सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर अंशदीप ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही।
                इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि राजस्व अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक राजस्व प्रकरणों को निपटाने का प्रयास करे, ताकि लोगों को राहत मिल सकें। बैठक में जिला कलक्टर ने उपखण्ड एवं तहसीलदार स्तर पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आबादी भूमि विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के बकाया प्रकरणों की समीक्षा पश्चात् आबादी भूमि विस्तार एवं संपरिवर्तन के बकाया प्रकरणों का फरवरी माह के अंत तक शत प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने बंटवारा, नामान्तरकरण एवं सीमांकन के लम्बित प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर ने कहा कि रोड़ा एक्ट के मामलोें से संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार न्युनतम पांच-पांच प्रकरण चिन्हित करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्हांेने कृषि आदान-अनुदान भुगतान की समीक्षा करते हुए पेयजल परिवहन, चारा डिपो एवं पशु शिविर के बकाया बिलों का शीध्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बकाया प्रकरणों का अधिकतम तीस दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने बकाया विधानसभा प्रश्नों के जवाब सात दिवस में भेजने के निर्देश दिए। उन्होने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियन्ता को दो-दो माह में विद्युत मीटर की रिडिंग मंगवाकर बिल भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों पर गुजरने वाली विद्युत लाइन को निःशुल्क हटाने के निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर पानी, बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा रूट चार्ट शीध्र तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन करवाने हेतु दावे एवं आपतियों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
                बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने राजस्व न्यायालयवार निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी कराई। उन्होने कहा कि विभागीय अधिकारी भूमि आवंटन के लिए भूमि आवंटन प्रकरणों के साथ विभागीय मांग पत्र एवं वितीय स्वीकृति की प्रति एवं वांछित दस्तावेज संलग्न कर भिजवाए। उन्होने भूमि आवंटन के संबंध में अधिनस्थ अधिकारियों को संबंधित उपखण्ड अधिकारियों से सम्पर्क करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक लोक सेवाएं कृष्ण कन्हैया गोयल ने सम्पर्क पोर्टल पर विभागवार लंबित प्रकरणों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में उपखंड अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, एवं अन्य आधारभूत समस्याओं से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, विभिन्न उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता एम.एल जाट, हेमन्त चौधरी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।





गुरुवार, 26 दिसंबर 2019

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अमृता हाट मेले का आयोजन 27 दिसंबर से


                बाड़मेर, 26 दिसंबर। महिला अधिकारिता विभाग के अधीन गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 27 दिसंबर से अमृता हाट मेले का आयोजन होगा।
                महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान मंे जिला स्तर पर अमृता हाट मेले का आयोजन 27 से 31 दिसंबर तक स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बाड़मेर के मैदान मंे किया जाएगा। इसमें जोधपुर संभाग एवं अन्य जिलों से आए हुए महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पाद मिट्टी के बर्तन, गर्म पट्टू, मूंग पापड़, आम पापड़, दलिया, नमकीन, हींग, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, रेडिमेड गारमेंट, श्रृंगार का सामान, आचार, मुरब्बा, घर का साज-सज्जा का सामान, टेरीकोटा, मीनाकारी, नेट की साड़िया, सूट, मनिहारी, पूजा थाली, मार्बल की मूर्तिया, जूट का सामान, कठपूतलियां, कशीदे का सामान, केर, सांगरी, कुमठिया, बकरी के दुध से बना साबून, खाद्य उत्पाद एवं खाने-पीने का शुद्व देशी गुणवत्ता वाला सामान वाजिब दाम पर मिलेगा। राजपुरोहित ने बताया कि मेले के दौरान समूह अपने उत्पाद की उच्च गुणवत्ता एव वाजिब दाम पर उत्पादों का विक्रय करेंगें। उन्होेंने आम जन से अमृता हाट मेले का भ्रमण करने की अपील की है।

पंचायतीराज चुनाव को लेकर आज से लागू होगी निषेधाज्ञा


                बाड़मेर, 26 दिसंबर। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समितियांे की सीमा मंे शुक्रवार प्रातः 8 बजे से निषेधाज्ञा लागू होगी। जो आगामी 30 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अहवेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाएगा।
                जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के मुताबिक बाड़मेर जिले में पंचायतीराज संस्थाआंे के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाआंे मंे चुनाव के दिन तथा मतगणना के पश्चात चुनाव संबंधित प्रचार तथा मतगणना परिणामांे के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले की समस्त पंचायत समिति क्षेत्रांे मंे निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले मंे स्थित समस्त पंचायत समितियांे की ग्राम पंचायत मंे अपने पास किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राइफिल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघ नख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। उनके मुताबिक वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी।
                जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जिनको निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया मंे बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप मंे चिन्हित किया गया है। इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारी जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रांे, गत निर्वाचन मंे हिसक पृष्ठभूमि, जातीय प्रभुत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिए चिन्हित मतदान केन्द्रांे के अधीन निवास करते है, उनको अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना मंे जमा करवाने होंगे। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं  सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा , न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा। अधिकृत विक्रेताआंे को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलांे मंे मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश पर्वाें के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसांे एवं कार्यक्रमांे पर लागू नहीं होगा।
                आदेश के अनुसार संबंधित उपखंड अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, धरना,प्रदर्शन, महापड़ाव, पुतला जलाने एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा। परंतु यह प्रतिबंध विवाह समारोह एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राजकीय एवं बैंकांे तथा विभिन्न संस्थानांे मंे लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है, पर लागू नहीं होगी।

चुनाव संबंधी कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता से सम्पादित करे- अंशदीप


पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित

                बाडमेर, 26 दिसम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने गुरूवार सायं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए गठित प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
                जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होने चुनाव संबंधी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उन्हें सुपुर्द किए गये कार्यो को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
                जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराने के लिए नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्य में गति लाएं एवं जो कार्य उन्हें सौपे गए है उन्हें निर्धारित समय के अनुरूप सम्पादित करना सुनिश्चित करे। 
                जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन चुनावों में पहली बार सरपंच पद के निर्वाचन में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। उन्होने जिले में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की उपलब्धता की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने उपखण्ड मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, चुनाव में लगने वाले कार्मिकों को डेटा तैयार करने, मतदान दलों के गठन तथा उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही समय पर निष्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने शीध्र रूट चार्ट तैयार वाहनों की आवश्यकतानुसार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भण्डार प्रकोष्ठ के प्रभारी को निर्देश दिए कि वे भण्डार में चुनाव संबंधित जो सामग्री की आवश्यकता हो उसको समय पर मंगाने की व्यवस्था कर दे तथा निविदा आमन्त्रित करने व दरे तय करने का कार्य भी समय पर पूर्ण कर ले। उन्होने अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर पानी, बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच एवं पंच पद के आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। उन्होने कहा कि सरपचं पद का निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया गया है।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, राजस्व अपील प्राधिकारी नाथूसिंह राठौड, यूआइटी सचिव सुरेन्द्रसिंह मीणा, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग उप निदेशक मोहनकुमार सिंह चौधरी, जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हरिकृष्ण आचार्य, अधिशाषी अभियन्ता सानिवि महावीर बोहरा सहित विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।




लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...