पंचायत आम
चुनाव-2020
बाड़मेर,
07 जनवरी। बाड़मेर जिले में प्रथम चरण मंे
होने वाले पंचायतीराज चुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। प्रथम
चरण मंे बुधवार से पंच और सरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा
सकते है। नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजांे के बारे मंे
निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप
ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र, प्ररूप 4 घ, उपाबन्ध-1बी कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप
निर्वाचन आयोग की ओर से पर्याप्त मात्रा मंे उपलब्ध कराए गए है। अभ्यर्थी निर्वाचन
आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर या उपखंड अधिकारी कार्यालय
या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके उपयोग मंे ले सकते है। यदि
आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं होते है, तो
उनकी फोटो प्रति भी काम में ली जा सकती है। उनके मुताबिक टाइप किए हुए प्रारूप
जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो उनका भी उपयोग किया जा सकेगा। हस्त
लिखित नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। जिला निर्वाचन
अधिकारी के मुताबिक सरपंच के पद के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में
न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (ड्यूज) की सूचना
प्राप्त किए जाने के लिए भरा जाना है। यह प्रारूप 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर
नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी
न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा
नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना
चाहिए। इसके अलावा घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के
संबंध में घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित
प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित
करवाने की आवश्यकता नहीं है। नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म
को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जाएगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर
नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा। किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए, ताकि
चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग
की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते
हैं। उन्होंने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से
अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।
समस्त
प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरनी होगी: अभ्यर्थियांे को नाम निर्देशन पत्र की सभी
प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरनी होगी और कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रखना है। इसके
अलावा विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में,
आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से
संबंधित सूचना, संतान के संबंध में, सम्पत्ति
के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
विभिन्न
विभागांे से नो-डयूज प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं: उम्मीदवारों को विभिन्न
विभागों से नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि
अभ्यर्थी के उपर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और
उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2
माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे यह राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व
जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
राशि जमा नहीं
कराने होगा अयोग्य घोषित: यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का
सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के
संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता
है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार की ओर
से जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में उनका नाम शामिल हो गया है तो वह
अयोग्य होगा। परन्तु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व राशि जमा कराने का
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा।
क्या है चुनाव
लड़ने का शुल्क: सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए
निर्धारित शुल्क 500 रुपए है। महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी
आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन के लिए नाम
निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उम्मीदवार को
चरित्र प्रमाण संलग्न करने की जरूरत नहीं: उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण पत्रसंलग्न
किया जाना आवश्यक नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति,
जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई
अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो जिला कलक्टर
या राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग कोई अभ्यर्थी साधारण
वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। पुरुष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।
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