बाड़मेर, 06 जनवरी। जनगणना 2021 के लिए तहसीलांे की ग्राम सूचियांे एवं नगरांे के वार्डाें को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हॉल मंे प्रातः 11 बजे बैठक आयोजित होगी। इस बैठक मंे समस्त उपखंड अधिकारियांे, तहसीलदारांे, नायब तहसीलदारांे, नगर परिषद के आयुक्त एवं राजस्व अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
जिला जनगणना अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि भारत की जन गणना 2021 के अन्तर्गत राजस्थान मंे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के प्रथम चरण का कार्य 16 मई से 30 जून 2020 के मध्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उनके मुताबिक संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि अपने साथ ग्रामांे की सूची, सभी गांवांे को दर्शाते हुए तहसील का नक्शा, नगरीय सीमा का नक्शा, वार्डाें की सीमा तथा जनगणना 2011 के पश्चात यदि कोई सीमा परिवर्तन हुआ है तो संबंधित अधिसूचनाआंे की प्रति एवं सूची को सत्यापित कर प्रमाणित करने के लिए अपनी रबड़ स्टॉम्प आवश्यक रूप से लाएं एवं आवश्यक हो तो संबंधित एक सहायक को भी साथ लेकर आएं। उन्हांेने बताया कि प्रमुख जनगणना अधिकारी के नियंत्रण मंे उपखंड अधिकारी के समक्ष ही ग्रामांे की सूचियांे को प्रमाणित किया जाना है। ग्राम सूची मंे किसी भी ग्राम के नाम अंग्रेजी अथवा हिन्दी मंे अंतर होने या कोई नया गांव बना हो अथवा तहसील मंे स्थानांतरित हुआ हो तो उसकी अधिसूचना की प्रति सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
जिला जनगणना अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि भारत की जन गणना 2021 के अन्तर्गत राजस्थान मंे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के प्रथम चरण का कार्य 16 मई से 30 जून 2020 के मध्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उनके मुताबिक संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि अपने साथ ग्रामांे की सूची, सभी गांवांे को दर्शाते हुए तहसील का नक्शा, नगरीय सीमा का नक्शा, वार्डाें की सीमा तथा जनगणना 2011 के पश्चात यदि कोई सीमा परिवर्तन हुआ है तो संबंधित अधिसूचनाआंे की प्रति एवं सूची को सत्यापित कर प्रमाणित करने के लिए अपनी रबड़ स्टॉम्प आवश्यक रूप से लाएं एवं आवश्यक हो तो संबंधित एक सहायक को भी साथ लेकर आएं। उन्हांेने बताया कि प्रमुख जनगणना अधिकारी के नियंत्रण मंे उपखंड अधिकारी के समक्ष ही ग्रामांे की सूचियांे को प्रमाणित किया जाना है। ग्राम सूची मंे किसी भी ग्राम के नाम अंग्रेजी अथवा हिन्दी मंे अंतर होने या कोई नया गांव बना हो अथवा तहसील मंे स्थानांतरित हुआ हो तो उसकी अधिसूचना की प्रति सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
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