बाड़मेर, 27 दिसंबर। खनिज परिवहन मेें प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्रोलियों
का व्यवसायिक पंजीकरण 01
जनवरी 2020 से
पूर्व कराया जाना अनिवार्य किया गया है। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की तुलाई
में खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग की वेबसाइट से लिया जाएगा।
खनिज विभाग के निर्देशांे के मुताबिक
समस्त वाहन स्वामी, चालक
एक जनवरी 2020 से
पूर्व परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान कर सही करवा ले। वाहन स्वामी,
एंव चालक की भार
वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अकिंत करवाना सुनिश्चित करें। ताकि उनको किसी
तरह की दिक्कत नहीं होगी। खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करनी पडे़गी।
ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण मे कमी आएगी।ओवरलोड
परिवहन से होने वाली सडकों की क्षति कम होगी, जिससे सड़कों के नवीनीकरण मेें होने
वाले व्यय मेें राजकीय धन की बचत होगी। निर्देशांे के अनुसार एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में
वाहन की भार वहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर खान विभाग
की वेबसाइट से परिवहन विभाग को स्वतः सूचना संदेश प्रेषित हो जाएगा। इससे परिवहन
विभाग की ओर से वाहन मालिक चालक तथा खान मालिकों, डीलर्स, ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध कार्यवाही की
जाएगी। संबंधित वाहन या वाहन चालक को पुनः खनिज परिवहन के लिए ब्लैक-लिस्टेड करने
के साथ संबंधित खनन पट्टेधारी या डीलर्स या ट्रांसपोटर्स के विरूद्ध नियमानुसार
कार्यवाही की जाएगी। संबंधित तुलायंत्र धारक का विभागीय वेबसाइट पर किया गया
रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा तुलायंत्र धारक के विरूद्ध आवश्यक
कार्यवाही के लिए बाट एवं माप विभाग को अनुशंषा की जाएगी।
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