बुधवार, 19 जून 2019

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019

ऋण माफी क्लेम प्रस्तुत करने के संबंध दिशा-निर्देश जारी

बाड़मेर, 19 जून। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के क्लेम सहकारी बैंक दो चरणों में प्रस्तुत कर सकेंगे। विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है।
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि अवधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम 31 मार्च, 2019 के आधार पर अवशेष क्लेम 30 जून की स्थिति के आधार पर 15 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकेगें। इसी तरह अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम तीस जून, 2019 के आधार पर 31 जुलाई तक तथा अवशेष क्लेम 30 सितम्बर की स्थिति के आधार पर 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ब्याज क्लेम त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने हाेंगे। अवधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में प्रथम ब्याज क्लेम 31 मार्च, 2019 त्रैमासिक समाप्ति के आधार पर तैयार किया जाना होगा, जो कि 30 जून, 2019 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में प्रथम ब्याज क्लेम देय तिथि से 30 जून तक तैयार किया जाएगा, जो कि 31 जुलाई, 2019 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके बाद त्रैमासिक समाप्ति के आगामी 6 माह की 15वें दिवस तक ब्याज क्लेम प्रस्तुत करने होगे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...