मंगलवार, 8 जून 2021

बालोतरा में बुधवार एवं गुरूवार को 13 स्थानों पर होगा टीकाकरण

 बाड़मेर, 8 जून। बालोतरा शहर में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 9 एवं 10 जून को प्रातः 9 से सांय 5 बजे तक 13 स्थलों पर टीका लगाया जाएगा।

बालोतरा में मुकनदास रामेश्वरदास राउप्रावि बालोतरा मेहेश्वरी समाज भवन के सामने, जैसमल भीमराज गोलेच्छा रामावि खेड रोड, राबाउमावि शास्त्री चौक, राप्रसं विद्यालय गायत्री मंदिर के सामने, पीपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर, अम्बेडकर भवन सांसी कॉलोनी, नगर परिषद भीमराम अम्बेडकर टाउन, राप्रावि शास्त्री कोलोनी बालोतरा कृषि उपज मंडी के पीछे, राउप्राबा विद्यालय संख्या 2 पुराना पादरू बस स्टेण्ड , राउमावि गांधीपुरा, मयूर शिक्षण संस्थान सुन्देशा कॉलोनी, जाट समाज भवन समदडी रोड एवं विध्या आश्रम पब्लिक स्कूल पटेल नगर बालोतरा जीरो फाटक के पास स्थित टीकाकरण स्थला ेंपर कूपन प्राप्त कर कूपन में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर टीका लगाया जा सकेगा।
-0-

टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए वार्ड वाईज होगा टीकाकरण

 टीकाकरण स्थल पर संबंधित वार्ड के लोगों को ही लगेगा टीका

बीएलओ अपने क्षेत्र में आमजन को टीकाकरण के प्रति करेंगे प्रेरित
बाड़मेर, 8 जून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 अप्रेल से प्रारम्भ टीकाकरण के चतुर्थ चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उक्त टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने आदेश जारी कर टीकाकरण स्थानों पर अधिकारियों एवं कार्मिकों को नियुक्त किया है। इसके तहत बुधवार 9 जून को वार्ड संख्या 3 ,4, 5, 51, 52 एवं 53 के टीकाकरण स्थलों पर प्रातः 9 से सांय 5 बजे टीकाकरण किया जाएगा।
टीकाकरण स्थल एवं नियुक्त कार्मिक
उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि टीकाकरण स्थल श्री बालाजी भवन पनघट रोड वार्ड संख्या 3 के लिए जितेन्द्र कुमार को नोडल अधिकारी तथा वेरिफायर के रूप में अध्यापक कैलाश जोशी एवं अमित जांगिड की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार टीकाकरण स्थल मां रन्ना दे कुंज तनसिंह सर्किल के पास पनघट रोड वार्ड संख्या 4 के लिए भूराराम को नोडल अधिकारी तथा अध्यापक अशोक जोशी एवं नवीन कुमार को वेरिफायर लगाया गया है। उन्होनें बताया कि भास्कर भवन सोन तालाब वार्ड संख्या 5 के लिए ललित कुमार को नॉडल अधिकारी तथा अध्यापक पवन कुमार शर्मा एवं प्रबोधक खींमराज को वेरिफायर लगाया गया है। राउप्रावि रॉय कॉलोनी वार्ड संख्या 51 टीकाकरण स्थल पर भूराराम जांगीड को नोडल अधिकारी एवं अध्यापक पूनमचंद ख्त्री एवं मोहनलाल जांगीड को वेरिफायर लगाया गया है। विश्वकर्मा मंदिर सरदार पुरा वार्ड संख्या 52 के लिए ओमप्रकाश खत्री को नोडल अधिकारी तथा प्रवीण कुमार एवं प्रकाशचंद खत्री को वेरिफायर लगया गया है तथा पीपीजी सभा भवन सरदारपुरा वार्ड संख्या 53 टीकाकरण स्थल पर मूलचंद गोयल को अध्यापक हितेश सोनी एवं जगदीश पंवार को वेरिफायर नियुक्त किया गया है।
नियुक्त कार्मिकों के लिए निर्देश
उपखण्ड अधिकारी चौहान ने बताया कि संबंधित टीकाकरण स्थलों पर वेक्सीन पहंुच, उसका रखरखाव एवं टीकाकरण कार्य मेडिकल विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होनें संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को अपने क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों टीकाकरण स्थल पर जाने के प्रेरित करने के निर्देश दिए है। उन्होनें बताया कि टीकाकरण हेतु आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन वेरिफायर द्वारा किया जाएगा। संबंधित वेरिफायर अपने मोबाईल से उक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करेंगे। संबंधित नॉडल अधिकारी कार्य को व्यवस्थित एवं समय पर सम्पादित करने के लिए आवश्यक होने पर अपने स्तर पर वेरिफायर नियुक्त कर सकेंगे। यदि उपरोक्त कार्मिकों की सतर्कता समिति अथवा सर्वे में ड्यूटी होने कि स्थिति में टीकाकरण होनें पर टीकाकरण केन्द्र पर अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप सें देंगे। तत पश्चात पूर्ववर्ती कार्य यथावत जारी रखेंगे।
संबंधित वार्डवासियों का ही होगा टीकाकरण
उन्होंनें उक्त वार्डाे में लगे नॉडल अधिकारियों को संबंधित वार्ड वासियों का ही टीकाकरण करने के निर्देश दिए है। संबंधित बीएलओ, निगरानी टीम एवं सबंधित पार्षद उक्त टीकाकरण स्थल पर उपस्थित रहकर उन्ही को प्रवेश देंगे जो उस वार्ड के निवासी है।
-0-

राजस्व मंत्री चौधरी ने बायतू व गिड़ा ब्लॉक के पीईईओ से किया वर्चुअल संवाद

 बाड़मेर, 8 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को जयपुर से बायतु उपखण्ड के पीईईओ से वर्चुअल संवाद कर अधिकाधिक टीकाकरण के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश दिए।

राजस्व मंत्री  चौधरी ने दोनों ब्लॉकों के पीईईओ से संवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां है, जिन्हें दूर करने के लिए चिकित्साकर्मी एवं जागरूक युवा ग्रामीणों को घर-घर जाकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए हैं, वे स्थानीय भाषा मे लोगो से जनसंपर्क कर टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में अपना योगदान दंे। वर्चुअल वार्ता के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, उन्हें टीकाकरण की महत्वता व लाभों के बारे में उन्हें सूचित करें, जिससे उनमें विश्वास जागृत हो।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मामलों में विगत कुछ दिनों से कमी आई है परन्तु अभी भी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति जागरूकता द्वारा अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोविड के प्रभावी नियन्त्रण के लिए सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बायतु तहसीलदार सज्जन राम चौधरी, गिड़ा तहसीलदार शिवजी राम बावरी समेत समस्त पीईईओ जुड़े। उन्होंने अपने अनुभव भी राजस्व मंत्री के समक्ष रखे।
-0-




सिलिकोसिस पीड़ितों के बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें - लोकबन्धु

 बाड़मेर, 8 जून। जिला कलक्टर लोकबन्धु ने जिले में सिलिकोसिस पीड़ितों के बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि शिविरों का आयोजन कर सिलिकोसिस पीड़ितो को राहत पहुंचाई जाए। वे मंगलवार को कलक्ट्रेट में सिलिकोसिस के बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोकबन्धु ने कहा कि सिलिकोसिस के रोगीयों को शिविर लगाकर मेडिकल बोर्ड समक्ष पेश किया जाए। उन्होने कहा कि कल्याणपुर, पाटोदी एवं सिवाना में शीघ्र शिविरों का आयोजन किया जाए। बैठक में जिला कलक्टर ने जिले में सिलिकोसिस पीडितों से संबंधित बकाया 269 प्रकरणों की समीक्षा पश्चात् बकाया प्रकरणों का शीध्र निस्तारण कर शून्य पेण्डेन्सी करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत सिलिकोसिस पीडितों को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन देय है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।  
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, सहायक श्रम आयुक्त रामचन्द्र गढवीर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
-0-

लंगेरा में आंशिक रूप से कर्फ्यू प्रत्याहरित

 बाड़मेर, 8 जून।  बाड़मेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।

उपखण्ड मजिस्टेªट रोहित चौहान द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर उपखण्ड की ग्राम पंचायत लंगेरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 8 जून 2021 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिला मजिस्टेªट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
-0-

चौहटन एवं धनाऊ स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल सामग्री वितरित

 बाड़मेर, 8 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्थान द्वारा मंगलवार को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ एवं चौहटन में मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराई गई।

जिला समन्वयक विकास सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनाऊ में 60पीपीई किट, 5 ऑक्सीमीटर, एक थर्मल स्केनर, दो थर्मामीटर, 20 फेस शिल्ड, 50 एन 95 मास्क तथा 100 सर्जिकल मास्क बीसीएमएचओ डॉ. रामजीवन विश्नोई की उपस्थिति में सीएचसी प्रभारी डॉ. महेन्द्र यादव को उपलब्ध कराए गए। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन में भी मेडिकल सामग्री का वितरण किया गया। उन्होने बताया कि बुरहान का तला, ईटादा, बावड़ीकलां, तारातरा मठ, मिठडाऊ, केलनोर एवं बिजराड़ के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त मेडिकल सामग्री वितरण के लिए वाहन को बीसीएमएचओ ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
-0-

बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को

 बाड़मेर, 8 जून। बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना के क्रियान्वयन एवं सूत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार 9 जून को दोपहर 12.30 बजें कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

जिला कलक्टर लोकबन्धु ने जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
-0-

त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 छूट का दायरा बढ़ा, प्रातः 6 से सांय 4 बजे तक खुलेंगे बाजार

 बाड़मेर, 8 जून। गृह विभाग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी की गई है। नवीन गाइडलाइन के अनुसार राज्य में कोविड पॉजिटिव केसोें एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

जिला कलक्टर लोकबन्धु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में और छूट दी गई है।
प्रमुख दिशा-निर्देश
उन्होने बताया कि आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।  
प्रतिबंधित गतिविधियां
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे। इसी प्रकार सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
उन्होने बताया कि जिले में कोचिंग संस्थाएं तथा लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होने जिलेवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
अनुमत गतिविधियां
उन्होने बताया कि नवीन गाईडलाईन के अनुसार जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। सभी निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसी प्रकार सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। लेकिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होने बताया कि सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियों से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
उन्होने बताया कि कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग ( 2 गज की दूरी ) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बंद किया जाएगा।
गुरूवार से होगा बसों का संचालन
उन्होने बताया कि जिले में 10 जून, 2021 से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। रोडवेज के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तथा निजी बसों के लिए आयुक्त यातायात द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाएगा। निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। रेल्वे से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
उन्होने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
उन्होने बताया कि कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइनध्डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम
उन्होने बताया कि अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम के दौरान अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
उन्होने बताया कि समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
उन्होने बताया कि इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा। मनरेगा योजना एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करवाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी।
उन्होने बताया कि सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से सेल्फ जनरेट कर आईडी (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।
उन्होने बताया कि कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी। सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा। इसी प्रकार डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
उन्होने बताया कि फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद-बेचान की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा। ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी।
-0-

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 338 लोगों से वसूला 50,800 का जुर्माना

 बाड़मेर, 8 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 7 जून को जिले में 338 व्यक्तियों से कुल 50,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 212 व्यक्तियों से 23,200 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 8200 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सेड़वा में 19 व्यक्तियों से 4600 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 1500 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 26 व्यक्तियों से 2800 रूपयेे, धोरीमन्ना में 15 व्यक्तियों से 3000 रूपये तथा सिवाना में 31 व्यक्तियों से 3100 रूपये को मिलाकर कुल 338 व्यक्तियों से 50,800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 80,233 व्यक्तियों से 1,36,18,076 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
-0-

सोमवार, 7 जून 2021

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर 356 लोगों से वसूला 50,300 का जुर्माना

 बाड़मेर, 7 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 6 जून को जिले में 356 व्यक्तियों से कुल 50,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 220 व्यक्तियों से 22,700 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 11,500 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, सेड़वा में 14 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सिणधरी में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 64 व्यक्तियों से 6600 रूपयेे, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 1200 रूपये, धोरीमन्ना में 5 व्यक्तियों से 800 रूपये तथा सिवाना में 27 व्यक्तियों से 2700 रूपये को मिलाकर कुल 356 व्यक्तियों से 50,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 79,895 व्यक्तियों से 1,35,67,276 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
-0-

पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक 9 को

 बाड़मेर, 7 जून। जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में बुधवार 9 जून को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं को उक्त बैठक में भाग लेना अनिवार्य है यदि किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिये पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त कर अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।
-0-

आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के निर्देश

 बाड़मेर, 7 जून। समस्त विभागीय अधिकारियों को संसाधनों एवं ऑक्सीजन सिलेण्डरों का विवरण आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर प्राथमिकता से अपलोड करने के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों का डेटा इन्द्राज एवं अपडेट किया जाना है ताकि आपदा की स्थिति में बचाव हेतु सभी संसाधन उपयोग में लिये जा सकें। उन्होने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को विभागीय संसाधनों एवं ऑक्सीजन सिलेण्डरों का विवरण आई.डी.आर.एल. पोर्टल पर प्राथमिकता से अपलोड करने के निर्देश दिए है।
-0-

एक्शन एड एसोशियन ने स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु मेडिकल सामग्री करवायी उपलब्ध

 बाड़मेर, 7 जून। एक्शन एड एसोशियन संस्था द्वारा सोमवार को विभिन्न सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरण हेतु मेडिकल सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध करवायी गयी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई मौजूद रहे।

एक्शन एड एसोशियन के जिला समन्वयक विकास सिंह ने बताया कि सोमवार को संस्था द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के चौहटन, धनाऊ, इटादा, बावड़ीकला, तारातरा मठ, राणीगांव, मिठडाऊ, केलनोर, बिजराड़ एवं बुरहान का तला स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरण हेतु 50 ऑक्सीमीटर, 7 थर्मल स्केनर, 20 डिजिटल थर्मामीटर, 150पीपीई किट, 500 एन 95 मास्क, 500 सर्जिकल मास्क एवं 250 फेस शिल्ड जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए है। उन्होने बताया कि उक्त मेडिकल सामग्री का वितरण संस्था स्वयं द्वारा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर किया जा रहा है। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राणीगांव में मेडिकल सामग्री डॉ. सन्तोष माहेश्वरी को सुपुर्द की गयी। उन्होने बताया कि संस्था द्वारा विगत दो वर्षो से जिले में बाल विवाह रोकथाम, किशोर-किशोरी सशक्तिकरण एवं कोविड-19 पर जागरूकता एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन को सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।
-0-





राजस्व मंत्री चौधरी ने स्वास्थ्य कर्मियों से किया वर्चुअल संवादों

 घर-घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए करे प्रेरित-चौधरी

बाड़मेर, 7 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र बायतु के माधासर, रोजिया नाडा एवं अन्य पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों एवं ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों से वर्चुअल संवाद कर अधिकाधिक टीकाकरण के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मामलों में विगत कुछ दिनों से कमी आई है परन्तु अभी भी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति जागरूकता द्वारा अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोविड के प्रभावी नियन्त्रण के लिए सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
उन्होने ब्लैक फंगस के संबंध में आमजन को जागरूक करने तथा लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श लेने को कहा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मीयों एवं ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों ने वैक्सीनेशन एवं डोर टू डोर सर्वे की प्रगति से अवगत कराया।
-0-




शनिवार, 5 जून 2021

एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट की अंतिम तिथि 30 जून तक

 वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वालें को माना जाएगा डिफाल्टर

बाड़मेर, 05 जून। राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक बकाया कर पर शास्ति और ई-रवान्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अंतिम तिथि 30 जनू 2021 तक है। इसके उपरान्त वाहन स्वामियों को कर के मामनों में शास्ति सहित संपूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई-रवान्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि 30 जून 2021 के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जिले में 2 टीमों का गठन किया गया है। उन्होनें बताया कि 30 जून तक वाहनों का बकाया कर नहीं जमा कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जाएगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम के नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर पर शास्ति वसूलने का प्रावधान है। खुर्द-बुर्द एवं नष्ट हो चुके वाहनों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट दिनांक के बाद के सम्पूर्ण कर एवं शास्ति में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि 30 जून 2021 से पहले बकाया कर जमा करवाकर पेनल्टी एवं ई-रवान्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करें।
-0-

45 प्लस के शत फीसदी टीकाकरण को माइक्रो प्लानिंग करें - लोक बंधु

 कोरेाना टीकाकरण में तेजी को डोर टू डोर सर्वे होगा

बाड़मेर, 05 जून। कोविड संक्रमण की रोकथाम को राम बान उपाय टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिले में 45 प्लस के समस्त लोगों के टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लानिंग बना शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलक्टर लोक बंधु ने शनिवार को वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। 
जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि समस्त उपखण्ड क्षेत्र में 45 वर्ष अथवा उससे अधिक आयुवर्ग के समस्त लोगों की बीएलओ अनुसार सूची तैयार करवाएं जाए तथा सभी का टीकाकरण सुनिश्चित करवाएं। उन्होनें बताया कि जिले में 45 प्लस वर्ग में अभी तक 3.93 लाख लोगों को प्रथम डोज लगी है। उन्होनें बताया कि अभी तक इस वर्ग में 30 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज लगना शेष है। उन्होनें अधिकारियों को डोर-टू-डोर सर्वे में टीकाकरण को जोड़ते हुए, जिन्हे टीका नहीं लगा है ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका टीकाकरण सुनिश्चत करने के निर्देश दिए।
उन्होनें कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी अपने विभाग के समस्त 45 प्लस आयु वर्ग के कार्मिकों तथा उनके परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चत करवाएं। उन्होने किसी राजकीय कार्मिकों के टीकाकरण के लिए प्रथक से साईट शुरू करवाने की बात कही। उन्होनें कहा कि लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। 
इस दौरान उन्होनें कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगो मे टीकाकरण के प्रति उत्साह है और अब लोग स्वयं इसके लिए आगे आ रहे, केवल पर्याप्त सूचना के साथ उन्हें टीका लगाने की जरूरत है। उन्होनें अधिकारियों को सतर्कता के साथ कोविड प्रबंधन को सौपें गए कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए। 
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी.एल.विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान उपस्थित रहे। 
-0-




शुक्रवार, 4 जून 2021

मॉडिफाईड लॉकडाउन गाईडलाईन उल्लंघन पर 475 लोगों से वसूला 59,400 का जुर्माना

बाड़मेर, 4 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 3 जून को जिले में 475 व्यक्तियों से कुल 59,400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 306 व्यक्तियों से 33,700 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, चौहटन में 8 व्यक्तियों से 3900 रूपये, सेड़वा में 15 व्यक्तियों से 2200 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 800 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड में 4 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 63 व्यक्तियों से 7200 रूपयेे, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 700 रूपये, सिवाना में 49 व्यक्तियों से 5300 रूपये तथा कृषि मंडी परिसर बाड़मेर में 7 व्यक्तियों से 3000 रूपये को मिलाकर कुल 475 व्यक्तियों से 59,400 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 78,685 व्यक्तियों से 1,34,02,976 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
-0-

आबकारी विभाग की कार्यवाही, अवैध शराब जब्त

बाड़मेर, 4 जून। अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण एवं उत्पादन की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे नियमित अभियान के तहत गुरूवार 3 जून को रामजी की गोल स्थित हाईवे होटल पर टाटा मिनी ट्रक में 638 कार्टूनों में भरी अवैध शराब एवं वाहन जब्त किया तथा वाहन चालक के विरूद्ध अभियोग दर्ज किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरूवार 3 जून को आबकारी वृत चौहटन के आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार खत्री ने रामजी की गोल में मेगा हाइवे पर रतन होटल पर गुडामालानी सांचोर रोड पर नाकाबंदी के दौरान वाहन टाटा मिनी ट्रक सख्या आरजे-14-जीजी-9656 में गोरधनराम पुत्र अमेदाराम जाट निवासी गेनानियों का तला, दूधू धोरीमन्ना के कब्जे से कुल 638 कागज के कार्टून में अवैध राजस्थान निर्मित मदिरा की बोतले बरामद की है। कुल 638 कागज के कार्टूनों में कुल 28992 पव्वे आरएमएल, 768 टेट्रा पैक तथा कुल 216 बोतले आरएमएल भरी अवैध मदिरा बरामद की गई है।
उन्होनें बताया कि वाहन चालक गोरधनराम के विरूद्ध आबकारी वृत चौहटन में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 एवं 54ए के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उक्त अग्रिम अनुसंधान हेतु 3 दिवस के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। उन्होनें बताया कि बरामद मदिरा एवं जब्त वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रूपये है। ट्रक स्वामी के संबंध में अनुसंधान जारी है। उन्होनें बताया कि उक्त कार्यवाही में उमाराम गार्ड, देराजराम, महेश कुमार महला, जब्बरसिंह सिपाही एवं आबकारी जाप्ता शामिल रहे।
-0-

मुख्यमंत्री ने बाड़मेर को दी 17 करोड़ के 7 कार्यो की सौगात

 कोरोना काल में सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सेवाएं, बाड़मेर बनेगा आत्मनिर्भर

तीसरी लहर के लिए गांवों में बढ़ाई जाएगी चिकित्सा सुविधाएं- गहलोत
बाड़मेर, 4 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 17.11 करोड़ की लागत के 7 कार्यो का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा के समय में हर संभव सहयोग करने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की गम्भीर चुनौती के दौर में भामाशाहों, दानदाताओं, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं कोरोना वारियर्स के साथ प्रदेशवासियों ने सराहनीय सहयोग दिया। उन्होने कहा कि कोरोना की दुसरी लहर में जनप्रनिधियों के जागरूकता एवं प्रयासो, डोर टू डोर सर्वे, जांच एवं होम आईसोलेशन तथा मेडिकल किट वितरण से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का प्रसार को रोकने में कामयाब रहे। उन्होने कहा कि प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे के तहत 16 लाख आईएलआई लक्षण वाले रोगीयों को दवाओं का वितरण कर आइसोलेट किया गया, जिससे प्रदेश में हालात पर काबू पाया जा सका।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिये बड़े अस्पतालों में अलग से आईसीयू वार्ड बनाए जाएंगे।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौर में नीचले स्तर पर बेहतर चिकित्सा प्रबन्धन, आईएलआई सर्वे एवं जन जागरूकता का विशेष महत्व रहा है। उन्होने कहा कि घर घर सर्वे के दौरान मेडिकल किट वितरण से लोग संक्रमण के प्रारम्भिक स्तर पर स्वस्थ हुए एवं गम्भीर स्थिति का सामना नहीं करना पडा। उन्होने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में विकेन्द्रीकरण से संक्रमण पर काबू किया जा सकेगा। राजस्व मंत्री चौधरी नागौर से वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।
इस अवसर पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कोरोनों के संक्रमण के दौरान मानव जीवन को बचाना बड़ी चुनौती थी, जिसे बेहतर प्रबंधन एवं चिकित्सा सुविधाओं तथा दानदाताओं, भामाशाहों, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आसान किया गया। उन्होने कहा कि बाड़मेर में कोरोना काल में बेहतरीन कार्य किया गया, जिससे जिले के अलावा पड़ोसी जैसलमेर, जालोर, सिरोही के अलावा गुजरात के रोगीयों का भी उपचार किया गया।
  इस मौके पर बालोतरा विधायक मदन प्रजापत, शिव विधायक अमीन खां, चोहटन विधायक पदमाराम मेघवाल ने वर्चुअल जुड़कर मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं वेदांता रिसोर्सेज के चैयरमेन अनिल अग्रवाल एवं जेएसडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत जैन ने भी ऑनलाईन उपस्थित होकर राजस्थान सरकार के चिकित्सा प्रबंधन की सराहना की एवं हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
    वही जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दीपक माली, जिला कलक्टर लोक बन्धु, जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, केयर्न वेदान्ता, जेएसडब्लु के अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से रिमोट से बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिल्यानस किए।
ये हुए लोकार्पण
1- वेदांता फील्ड हॉस्पिटल (अस्थाई), सी. सै. विद्यालय, बाड़मेर (100 बेड) (वेदांता समूह द्वारा)
2- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देताणी, गडरा रोड (30 बेड) (चिकित्सा विभाग द्वारा)
ये हुए शिलान्यास
1- आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और वार्ड राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा)
2- ऑक्सीजन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा)
3- ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (नगर विकास न्यास द्वारा)
4- ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर (राजस्थान रिफाइनरी द्वारा)
5- दो ऑक्सीजन प्लांट्स राजकीय नाहटा अस्पताल, बालोतरा (नगर परिषद द्वारा)
 -0-













प्रभारी मंत्री ने की कोविड चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा

 कार्ययोजना बना कर 45 प्लस का शत फीसदी टीकाकरण करे- विश्नोई

बाड़मेर, 4 जून। जिले के प्रभारी मंत्री तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि जिले में 45 प्लस आयुवर्ग के टीकाकरण से वंचित लोगों का डोर टू डोर सर्वे के दौरान चिन्हीकरण कर उनका युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित करें। वे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में कोरोना प्रबन्धन एवं टीकाकरण की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विश्नोई ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन के जीवन की रक्षार्थ टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। जिले में 45 या उनसे अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए उपखण्ड स्तर पर कार्ययोजना बनाकर शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होनें कहा कि लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसके लिए डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।
उन्होने राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वेक्सीनेशन के दौरान एक भी वैक्सीन खराब न हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि निर्धारित संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर ही वैक्सीन वॉयल खोला जाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में पेयजल, बिजली एवं चिकित्सा सुविधाओं की विस्तार के साथ समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने कहा कि गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल स्त्रोतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि पेयजल किल्लत का सामना नहीं करना पडे।
इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कोरोना टीकाकरण गति में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा आमजन को कोरोना के दौर में वैक्सीन की महत्ता के बारे में जागरूक करने को कहा। वहीं जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाईड लॉकडाउन गाईड लाईन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर लोक बन्धु ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रबन्धों एवं टीकाकरण की प्रगति से अवगत कराया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने मॉडिफाईड लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जानकारी कराई।
-0-



लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...