बुधवार, 16 सितंबर 2020

‘नो मास्क, नो एंट्री‘ अभियान होगा प्रभावी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश

बाडमेर,16 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुसरण में जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता एहतियाती उपायों के अंतर्गत नो मास्क, नो एंट्री को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों के मुख्य द्वार पर आगन्तुकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सेनेटाईज किया जाकर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत जारी एडवायजरी का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल करते हुए सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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हैल्थ प्रोटोकोल के उल्लंघन पर 128 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही बुधवार को 19600 रूपये का वसूला जुर्माना

बाड़मेर, 16 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 128 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 लोगों से 400, चौहटन में 10 लोगों से 1700, सेड़वा में 19 लोगों से 2200, सिणधरी में 10 लोगों से 1000, शिव में 30 लोगों से 4200, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 9 लोगों से1100 एवं सिवाना में 42 लोगों से 7800 को मिलाकर कुल 128 लोगों से 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 5983 लोगों से कुल 11,38,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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गुरूवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। 132 केवी मैन बस के रखरखाव हेतु शटडाउन के कारण गुरूवार 17 सितम्बर को 132 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाईन्स की सप्लाई बन्द रहेगी।

400 केवी जीएसएस के अधिशाषी अभियन्ता यादराम मीना ने बताया कि गुरूवार को 400 केवी जीएसएस बाडमेर में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक 132 केवी मैन बस का रख रखाव करने हेतु शटडाउन के कारण 400 केवी जीएसएस बाडमेर से निकलने वाली 1342 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाइन्स जालीपा एवं एनपीएच की सप्लाई बन्द रहेगी।
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बाडमेर शहर में गुरूवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। बाडमेर शहर मे गुरूवार को जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।

जन स्वा.अभि. विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाडमेर शहर स्थित जीरों पोईन्ट पर बुधवार प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बन्द होने के कारण शहर में गुरूवार 17 सितम्बर को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।
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पंचायत आम चुनाव-2020 नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बाडमेर, 16 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। पंच एवं सरपंच पद हेतु सभी चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर को जारी कर दी गई है और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा चतुर्थ चरण में बाड़मेर की 38 एवं सिवाना की 22 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में 19 सितम्बर, द्वितीय चरण में 23 सितम्बर, तृतीय चरण में 26 सितम्बर एवं चतुर्थ चरण में 30 सितम्बर को पंच और संरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  
उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिए है किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सरपंच पद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने बताया कि इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र के साथ लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ैमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की।
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पंचायत आम चुनाव, 2020 जोनल मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 16 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2020 स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए ग्राम पंयायतों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों के लिए जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किये जाकर जोन मुख्यालय निर्धारित किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए इन्हें कार्यपालक मजिस्टेªट नियुक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्टेªट की समस्त शक्तियां प्रदान की जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 143 व 144 के अधीन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
उन्होने बताया कि पंच एवं सरपंच के प्रथम चरण के चुनाव के लिए 11 जोनल मजिस्टेªेट, द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 28 जोनल मजिस्टेªट, तृतीय चरण के चुनाव के लिए 19 जोनल मजिस्टेªट तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए 23 जोनल मजिस्टेªेट नियुक्त किये गये है जबकि प्रत्येक चरण के चुनाव के लिए दो-दो जोनल मजिस्टेªट रिजर्व रखे गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी जोनल मजिस्टेªट प्रथम प्रशिक्षण हेतु 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियनिंग महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान पासपोर्ट साईज का एक फोटो जिसकी पुश्त पर जोनल नम्बर एवं नाम अंकित हो, उपलब्ध कराएंगे। उक्त जोनल मजिस्टेªट मतदान एवं मतगणना के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहुंच सुनिश्चित करेंगे। रिजर्व जोनल मजिस्टेªट दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें आवंटित पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे, संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट आवश्यकतानुसार उन्हें नियुक्त कर सकेंगे।
उन्होने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट द्वितीय प्रशिक्षण हेतु 27 सितम्बर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार क्रमशः द्वितीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 2 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे, तृतीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 9 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
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डीएमएफटी में स्वीकृत कार्यो को समय पर पूर्ण कराने की हिदायत

बाड़मेर, 16 सितम्बर। खनन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए डीएमएफटी के कार्यो की बुधवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्रों में संसाधन जुटाना है ताकि खनिज श्रमिकों एवं इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसलिए योजना की मंशा के अनुरूप स्वीकृत कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि इसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने गत 3 वितीय वर्ष में स्वीकृत कार्य की विस्तृत समीक्षा की एवं अपूर्ण कार्यों को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  जिला कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डी.एम.एफ.टी. के कार्यो को भी शामिल किया गया है ताकि प्रवासी लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी विभागों से योजना के तहत रोजगार पर प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, खनन अभियंता गोरधन राम कुलदीप समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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मंगलवार, 15 सितंबर 2020

बुधवारको रामसर में होगी सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन प्रक्रिया

बाडमेर, 15 सितम्बर। जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग एवं भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं एस. आई.एस. के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए तहसीलवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

एस.एस.सी.आई. रिजनल टेªनिंग सेन्टर उदयपुर के वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि 16 सितम्बर को राउमावि रामसर, 17 को राउमावि गडरारोड़, 18 को राउमावि धोरीमना, 19 को राउमावि शिव, 20 को रामावि रामूबाई नेहरू नगर बाडमेर, 21 को राउमावि बायतु तथा 22 सितम्बर को राउमावि धनाऊ में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। रजिस्टेªशन भर्ती स्थल पर ही किया जाएगा।
उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर की भर्ती हेतु चयन के लिए प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण, लम्बाई 168सेमी, वजन 56किलो, सीना 80-85सेमी, आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड को 10000 से 14000रूपये तक एवं सुरक्षा सुपरवाईजर को 14000 से 18000हजार रूपये तक मासिक मानदेय से पी.एफ., ई.एस.आई., ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल की सुविधा, इन्श्योरेन्स, सालाना वेतनवृद्धि, प्रमोशन, दुर्घटना बीमा, आवास एवं मैस आदि की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार के एतिहासिक स्मारकों एवं प्रतिष्ठान, उद्योग संस्थानों एवं मल्टीनेशनल क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लाभ उठा सकते है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
उन्होने बताया कि मंगलवार को राजकीय आदर्श प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय वांकलसरा बस्ती चौहटन में आयोजित भर्ती के दौरान 8 युवाओं का चयन किया गया। उन्होने बताया कि इससे पूर्व सिवाना में 9, पचपदरा में 10, सिणधरी में 8 एवं गुडामालानी में 19 युवाओं का चयन किया जा चुका है।
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हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

अब तक ग्यारह लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

चौहटन उपखण्ड में सर्वाधिक 745 लोगों पर हुई कार्यवाही
बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार तक जिले में 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कुल 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 514 लोगों से 107600रूपये, बायतु में 336 लोगों से 79800रूपये, चौहटन में 745 लोगों से 155300रूपये, सेड़वा में 458 लोगों से 77200रूपये, सिणधरी में 505 लोगों से 83000रूपये, शिव में 432 लोगों से 73800रूपये, गडरारोड में 424 लोगों से 76100रूपये, रामसर में 176 लोगों से 30000रूपये, बालोतरा में 361 लोगों से 84000रूपये, गुडामालानी में 672 लोगों से 122600रूपये, धोरीमना में 514 लोगों से 81400रूपये एवं सिवाना में 673 लोगों से 141600रूपये को मिलाकर कुल 5810 लोगों से 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ ऑनलाईन बैठक आयोजित

बाडमेर, 15 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार प्रातः‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ विषयक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बाडमेर जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता लाइव संवाद ‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ विषयक समीक्षा के दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, जिला कलक्टर विश्राम मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी प्रशान्त शर्मा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य आर.के. आसेरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई सहित विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रख्यात चिकित्सकों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कोरोना महामारी के बचाव, उपचार एवं इस संबंध में सरकार द्वारा निरन्तर किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के संबंध में विस्तृत समीक्षा व चर्चा की गई। उन्हांेने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक एवं पंचायत मुख्यालयों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा वीडियों कांफ्रेसिंग, प्लेटफार्म, फेसबुक, यू-टयूब, ई मित्र प्लास आदि के माध्यम से भी कोरोना जागरूकता संवाद लाइव चलाया गया।
      इस मौके पर जिले में कोरोना रोकथाम के उपायों पर चर्चा के अंतर्गत जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने मंगलवार को इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मेवाराम जैन तथा पदमाराम मेघवाल भी मौजूद थे।
    इस दौरान जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि जिले के सभी राजकीय एवं निजी कार्यालयों, संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों में मास्क की अनिवार्यता की सुनिश्चितता के लिए अब कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यालय अथवा संस्थान में बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश नही मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष तथा संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां मास्क पहनकर ही सभी व्यक्तियों को प्रवेश मिले।
    इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। उन्होंने जगह-जगह कोरोना रोकथाम के प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यालयो, संस्थानों एवं चिकित्सालयों में भी पर्याप्त संख्या में मास्क रखने के निर्देश दिए ताकि किसी व्यक्ति के बिना मास्क पाए जाने पर उसे तुरंत मास्क मुहैया कराए जाएं।
  वही विधायक पदमाराम मेघवाल ने कोरोना के रोकथाम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
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बुधवार को शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी

बाडमेर, 15 सितम्बर। विद्युत ट्रान्सफार्मर के अति आवश्यक रख रखाव कार्य के कारण बुधवार को 33 के.वी. शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियन्ता लक्ष्मीश हिरानी ने बताया कि बुधवार 16 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाडमेर के 33 के.वी. मैन बस (सेक्शन-4) एवं ट्रांसफार्मर 3 एवं 5 पर अति आवश्यक रख रखाव के कारण यहां से निकलने वाले 33 केवी शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।

गम्भीरता के साथ चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करे - रतनू

रिटर्निग अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियांे का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित

बाड़मेर, 15 सितम्बर। जिले में शेष रही ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों (पी.ओ.)े का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मंे आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के साथ मास्टर्स ट्रेनर्स ने प्रशिक्षणार्थियांे को चुनाव प्रक्रिया के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया।
प्रशिक्षण के दौरान मख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने मास्टर्स ट्रेनर्स को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव की समुचित प्रक्रिया के बारे मंे गहन एवं विस्तार से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि रिटर्निग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी पूर्ण गम्भीरता के साथ चुनाव की विभिन्न बारीकियों को समझते हुए चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होने प्रशिक्षणार्थियांे से कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कार्य से संबंधित अपनी शंकाआंे का समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही ईवीएम संचालन के बारे मंे प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण हासिल कर ले ताकि उनको चुनाव संबंधित कार्य संपादित करवाते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्हांेने कहा कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान दिशा निर्देशों की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के साथ उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी रतनू ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरती जाए। उन्होने संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य पी.आर. चौधरी, सह आचार्य मुकेश पचौरी, डा.लक्ष्मीनारायण जोशी, मॉगूसिंह राठौड़ समेत अन्य मास्टर्स ट्रेनर्स ने पॉवर पाइंट प्रजेटेशन के जरिये चुनाव प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।
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कार्मिकों की अनुपस्थिति पर कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश

बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजकीय कार्यालयों में उपस्थिति की आकस्मिक जांच के दौरान विभिन्न विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्मिकों के अनुपस्थित पाए जाने के कारण जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कार्यालयाध्यक्षों को संबंधित कार्मिकों पर कार्यवाही करने तथा कार्यालयध्यक्ष होने के नाते स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग, संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार जिले के राजकीय कार्यालयों में उपस्थिति की जांच हेतु निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि 10 सितम्बर को निरीक्षण दल संख्या 4 के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान
राप्रावि मोहम्मद चनेसर की ढाणी में प्रबोधक धोधा खान, राउमावि बिशाला में व्याख्याता खुशालाराम पन्नू, व्याख्याता गोपाल, व.अध्यापक कानाराम, अध्यापिका ले-ाा ममता शर्मा, अध्यापिका ले-ा प्रियंका खेमानी व पुस्तकालयध्यक्ष -ााा सिद्धार्थ, राप्रावि गुरूओं का वास भादरेस में अध्यापिका ले-ा दामिनी सुखाणी व अध्यापिका ले-ा अनु यादव, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल चूली में व्याख्याता रमेश कुमार, व.अध्यापक उम्मेदाराम, व. अध्यापक नेहा पूनिया, व.सहायक मुकेश कुमार एवं क.सहायक उम्मेद बानो, ग्राम पंचायत बिशाला में पंचायत सहायक भरतसिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशाला में आपरेटर एमएनडीवाई अशोक कुमार, राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर में च.श्रे.कर्मचारी ठाकराराम तथा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाडमेर में टिचिंग स्टाफ हिमांशु दवे, रीना विश्नोई एवं नान टिचिंग स्टाफ हनुमान प्रसाद, ओम प्रकाश एवं रूपाराम अनुपस्थित पाए गए। वहीं आंगनवाडी केन्द्र बिशाला-ा, राजकीय औषधालय बिशाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र भादरेस एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र लूणू बन्द पाए गए।
उन्होनें संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को कार्मिकों के बिना सक्षम स्वीकृति एवं अवकाश स्वीकृत करवाये बिना अनुपस्थित पाए जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्मिकों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होनें पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा की गई कार्यवाही से सात दिवस के भीतर अवगत कराने के निर्देश दिए है।
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जिले की 233 ग्राम पंचायतों के चार चरणों में होगें चुनाव आज जारी होगी निर्वाचन की लोकसूचना

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव


बाडमेर, 15 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के आम चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंच एवं सरपंच पद हेतु चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर, 2020 को जारी की जाएगी। उन्होने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा
उन्होने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंच एवं सरपंच हेतु प्रथम चरण के लिए 19 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 23 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए 26 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 27 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चतुर्थ चरण के लिए 30 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।                   उन्होने बताया कि प्रथम चरण के लिए मतदान 28 सितम्बर, द्वितीय चरण के लिए 3 अक्टूबर, तृतीय चरण के लिए 6 अक्टूबर एवं चतुर्थ चरण के लिए 10 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उप सरपंच का चुनाव क्रमशः 29 सितम्बर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर एवं 11 अक्टूबर को होगा।
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शनिवार, 12 सितंबर 2020

राजस्व मंत्री की जनसुनवाई में समस्याओं का हुआ निस्तारण

बाडमेर, 12 सितम्बर। राजस्व मंत्री हरीश चैधरी ने शनिवार को बायतु पंचायत समिति में जनप्रतिनिधियों से रूबरू होकर जन सुनवाई की।
इस दौरान क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में समस्याएं लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों की एक एक समस्या को समझ कर राजस्व मंत्री चैधरी ने संबधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए।
करीब तीन घंटे से अधिक चली जनसुनवाई में अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण हुआ। यहां पर लोगों ने बिजली, पानी, सडक, ट्रांसफार्मर सहित अन्य व्यक्तिगत समस्याएं अधिक दी। उसके बाद चैधरी ने माडपुरा बरवाला, निम्बाणीयो की ढाणी व कोलू में आमजन की जनसुनवाई के लिए निकलें।
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स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए - मीणा

जिला कलक्टर ने की जिला परिषद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा


बाड़मेर, 12 सितम्बर। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित हुई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद, विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास योजनाओं के तहत वर्षवार स्वीकृत, प्रगतिरत एवं बकाया कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा पश्चात् स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है उनकी शीध्र तकनीकी स्वीकृति जारी करंे ताकि वितीय स्वीकृति जारी की जा सकें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यो को कार्ययोजना बनाकर तत्परता से पूर्ण कराए ताकि लोगों को लाभ मिल सकें।
महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने मनरेगा के तहत श्रम नियोजन में प्रगति लाने तथा अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नरेगा कार्यो में मशीन का उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो सकें। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई भी पंचायत श्रम नियोजन से वंचित नहीं रहे। साथ ही उन्होंने हर संभव औसत मजदूरी बढ़ाने के प्रयास करने निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बीएडीपी में शामिल बकाया कार्यो की वर्षवार प्रगति समीक्षा पश्चात् बकाया कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करवाकर यूसी/सीसी भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बैठक में एईएन को आवश्यक रूप से साथ लाने के निर्देश दिए। उन्हंोने विशेष रूप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए बकाया कार्यो को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप हर हाल में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के राइजेप एवं उतर खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता, जोविविनिलि के अधिशाषी अभियन्ता तथा स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रगति समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में स्वयं विजिट भूमिहीन पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने माह में दो बार एईएन, जेटीए, ग्राम सेवकों की बैठक लेकर बकाया कार्यो की प्रभावी माॅनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर मीणा ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विकास अधिकारियों को प्रतिदिन स्वयं माॅनिटरिंग कर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि शिकायतों का गुणवतापूर्ण निस्तारण कर परिवादी को सन्तुष्ट किया जाए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में मुख्य लेखाधिकारी जसराज चैहान समेत विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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गुरुवार, 10 सितंबर 2020

पाक सिम पर प्रतिबन्ध, जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 10 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, के दायरे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 10 सितम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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बाड़मेर शहर में दो दिन पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी

बाड़मेर, 10 सितम्बर। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के फतेहगढ़ कस्बे के पास वॉल खराब होने के कारण बाड़मेर शहर में 11 एवं 12 सितम्बर को जलापूर्ति बाधित रहेगी।

जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के फतेहगढ़ कस्बे के पास वॉल खराब होने के कारण बाड़मेर शहर में जीरो पॉइन्ट पंपिंग स्टेशन पर पानी की आवक बंद होने से 11 एवं 12 सितम्बर को होने वाली जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से दो दिन की देरी से होगी।
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अनुप्रति योजना के तहत आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 10 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल आवेदकों को उनका उत्साह बढाने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने जाने के संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं से अनुप्रति योजना के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नन्दराम जयपाल ने बताया कि अल्पसंख्यक बालक-बालिकाएं जिन्होने 10+2 with 60%, IIT, AIIMS’s & Higher Education vkSj  IAS/RAS की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपना आवेदन पत्र ऑनलाईन भर सकते है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु एसएसओ आई.डी. के लिए https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर भामाशाह कार्ड के द्वारा पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। एसएसओ आईडी प्रार्थी द्वारा केवल एक बार ही पंजीयन होगी, यदि प्रार्थी का नाम भामाशाह कार्ड में अंकित नहीं है तो प्रार्थी सर्वप्रथम ई मित्र से भामाशाह कार्ड में स्वयं का नाम जुडवाना जाना सुनिश्चित करें। पंजीयन करने पर विद्यार्थी को प्राप्त एसएसओ आईडी के माध्यम से पार्टल को लॉगिन करना होगा, तदनुपरान्त स्कॉलरशिप विकल्प का चयन करना है, तत्पश्चात् विद्यार्थी को पोर्टल पर अपना प्रोफाईल अपडेट करना है जिसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को सामान्य सूचना के अतिरिक्त बैंक से संबंधित सूचना प्रदर्शित होगी। उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित आय के संबंध में घोषणा पत्र, शैक्षणिक योग्यता अंक तालिकाएं, प्रतियोगी प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार उतीर्ण करने का प्रमाण पत्र, पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने, राजकीय सेवा में होने/न होने संबंधी विवरण इत्यादि अपलोड करना अनिवार्य है। 
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...