गुरुवार, 9 जुलाई 2020

वार्डवार निगरानी सतर्कता समिति का गठित


बाड़मेर, 09 जुलाई। कोरोना रोगियों को कोविड केयर सेन्टर, कोविड हेल्थ सेन्टरों में न भेजकर सभी के घर पर अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर ही रखे जाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर में वार्डवार निगरानी सतर्कता समिति का गठन किया गया है।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर प्रशांत शर्मा ने बताया कि उक्त वार्डवार गठिन निगरानी टीम चिकित्सा विभाग द्वारा व्यक्ति का सेम्पल लिये जाने के उपरान्त यदि उसकी रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो वार्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 2 जुलाई के अनुसार रोगी के घर पर समुचित बुनियानी व्यवस्था यथा रोगी के घर पर रहने के लिये अलग से कमरा, बाथरूप, टायलेट के संबंध में टिप्पणी देगी। यदि रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पडौसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध में अवगत कराएगी। तत्पश्चात् चिकित्सा विभाग की टीम को सूचित करेगी।
उक्त निगरानी कमेटी के सदस्य कोविड पोजिटिव व्यक्तियों को होम आईसोलेशन किये जाने के उपरान्त दिन में प्रत्येक 2 घण्टे के बाद उसकी गली में जाकर निगरानी करेंगे कि रोगी घर से बाहर नहीं निकले। यदि उक्त लोगों द्वारा प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982-220009 अथवा मोबाइल नम्बर 9871123854 को अवगत कराएंगे। उन्होने बताया कि निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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कोरोना की जॉच रिपोर्ट शीध्र प्राप्त कर उसी दिन प्रोटोकॉल अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश


बाड़मेर, 09 जुलाई। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर व बालोतरा को कोरोना कीे जॉच रिपोर्ट शीध्र प्राप्त कर प्रोटोकॉल अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर ने बताया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के संबंध में जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा लिये जा रहे सेम्पलों की जॉच रिपोर्ट अगले दिन देर रात तक प्राप्त होती है एवं रोगी को उससे भी अगले दिन प्रात$ चिकित्सकीय जॉच एवं अन्य कार्यवाही कर या तो कोविड केयर सेन्टर भिजवाया जाता है या अब से होम आईसोलेसन में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है।
उन्होने बताया कि कोविड पॉजिटिव रोगियों के बिना कोई सुरक्षित रहने के निर्देश के अभाव में घर मे ही रहने से संक्रमण का खतरा निरन्तर अधिकाधिक बना रहता है। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर एवं बालोतरा को निर्देशित किया है कि वे जॉच केन्द्र से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन पूर्व में लिए गए सैम्पल की जॉच रिपोर्ट अगले दिन दोपहर 2 बजे तक प्राप्त हो जाए। साथ ही इसकी सूचना तत्काल मेडिकल विभाग, संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा निगरानी समिति एवं मेडिकल टीम को सतर्क किया जाएगा। उन्होने बताया कि रिपोर्ट प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् उपखण्ड अधिकारी द्वारा निगरानी समिति एवं मेडिकल टीम के द्वारा उसके घर का मौका मुआयना कर सभी को अपने-अपने दायित्वों के अधीन व्यवस्थाएं करने एवं मरीज की अवस्था को देखा जाकर अन्तिम तौर से तय कर लिया जाए कि मरीज को होम आईसोलेशन में घर पर ही रखा जाना है अथवा कोविड केयर सेन्टर, डेडीकेटेड कोविड हॉस्पीटल में अनिवाय्र रूप से शिफ्ट किया जाना है, ताकि इससे आगामी संक्रमण फैसले से रोका जा सकें।
जिला कलक्टर ने बताया कि इसके अलावा मेडिकल टीम द्वारा घर पर रखे जाने वाले मरीज को आवश्यक रूप से प्रोटोकॉल अनुसार मेडिकल चौकअप किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसकी प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवायी जाना सुनिश्चित की जाए।
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कोरोना रोकथाम को मजबूत होगा सूचना तंत्र निगरानी समितिया होम आईशोलेशन पर रखेगी नजर


बाड़मेर, 09 जुलाई। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मजबूत सूचना तंत्र विकसित  किया जाएगा जिससे कोरोना के संदिग्ध रोगियो की प्रारंभिक स्तर पर ही सैंपलिंग होकर इसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने गुरुवार साय अपने कक्ष में कोरोना के रोकथाम के उपायों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बाड़मेर तथा बालोतरा उपखंड अधिकारी अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा बीएलओ एवं निगरानी समितियों को प्रत्येक समय सक्रिय रखें। ये प्रतिदिन नियंत्रण कक्ष में प्रातः काल में सूचना दें एवं दिन भर सतत निगरानी रखकर होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के पॉजिटिव रोगियों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते रहें। किसी भी कोरोना रोगी के होम आइसोलेशन का उल्लंघन पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही करें। मीणा ने निर्देश दिए कि अनलॉक दो की कड़ाई से पालना की जाए एवं इसका उल्लंघन करने पर मामले दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें।
जिला कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए।  जिला कलेक्टर ने हेल्थ प्रोटोकोल का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ाई से पेश आने को कहा। आर्थिक जुर्माने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही आरंभ की जाए। जिला कलेक्टर ने किराना, दूध एवं आवश्यक वस्तुओं  की होम डिलीवरी की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश देते हुए डोर टू डोर डिलीवरी बढ़ाने को कहा।
जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को जिला मुख्यालय पर सैंपल लेने के लिए स्थापित तीनों कोविड जाँच सेंटरो के अंदर  पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिका छात्रावास, महावीर नगर तथा विष्णु कॉलोनी के कोविड-19 केंद्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के नजदीकी लोग वहीं पर जाकर जांच करवा सके।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने अनलॉक टू की गाइड लाइन के अनुसार चालान बनाने तथा बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह भाटी तथा नरपत सिंह भाटी, उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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बुधवार, 8 जुलाई 2020

खाद्य सामग्री की चल वाहनों द्वारा होंगी होम डिलीवरी

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोविड-19 संक्रमण के बढते प्रकरणों के मद्देनजर कर्फ्यू अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री की डोर-टू-डोर होम डिलीवरी के लिए रूट मैप तैयार किया गया है।
सहकारी समितियों के उपरजिस्ट्रार ने बताया कि रामनगर, विष्णु कॉलानी, महावीर नगर, अम्बेडकर कॉलानी, इन्द्रा नगर, इन्द्रा कॉलोनी, गेंहू रोड, लीलरीया धोरा, रॉय कॉलोनी, जाशियों का वास, ऑफीसर्स कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, नेहरू नगर, गांधी नगर, बलदेव नगर, कलाकार कॉलोनी, नवले की चक्की, जसदेर धाम एवं कर्मचारी कॉलोनी में डोर-टू-डोर डिलीवरी बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बाड़मेर द्वारा की जाएगी, वहीं सदर थाना, शास्त्री नगर, चौहटन चौराहा, गडरा चौराहा, ढाणी बाजार, प्रताप जी की प्रोल, हमीरपुरा, जटियों का वास, रेल्वे स्टेशन, जाटावास, नेहरू नगर, गांधी नगर, बलदेव नगर, महावीर नगर एवं अम्बेडकर कॉलानी में क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बाड़मेर द्वारा की जाएगी।
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कोरोना संक्रमितों के होम आईसोलेशन की व्यवस्थाएं हो पुख्ता - रोहित कुमार

नवीन गाईडलाईन की पालना के लिए बैठक आयोजित

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोरोना संक्रमित रोगियों को उनके घर पर अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर ही रखा जावेगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमित रोगियों को उनके घर पर ही रखे जाने के संबंध में नई गाइड लाईन की पालना के लिए बालोतरा उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को उपखण्ड कार्यालय बालोतरा के सभा कक्ष में बैठक का अयोजन किया गया।
इस दौरान उन्होने कहा कि बालोतरा उपखण्ड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना संक्रमित रोगियों को कोविड केयर सेन्टर/कोविड हेल्थ सेन्टरों पर नहीं भेजा जाकर प्रत्येक रोगी के घर पर उपलब्ध सुविधाओं के आधार व आंकलन के पश्चात् होम आईषोलेषन किया जावेगा।
कोरोना संक्रमित रोगियों को उनके घर पर रखे जाने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार किया गया तथा बालोतरा शहर के 45 वार्डो के लिये वार्डवार कमेटियां बनायी गयी। बालोतरा शहर के लिये गठित की गयी कमेटियां अपने अपने वार्ड में कोरोना संक्रमित रोगियों के घर पर जाकर कोरोना संक्रमित के रहने के लिये अलग से कमरा/बाथरूम/टॉयलेट है अथवा नही ंके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पड़ौसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध मे अवगत करवायेगी। साथ ही चिकित्सकीय टीम द्वारा रोगी को होम आईषोलेन होने के उपरान्त रोगी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने हेतु पाबन्द किया जावेगा।चिकित्सा टीम द्वारा गाईड लाइ्रन अनुसार मरीज की नियमानुसार नियमित रूप से जांच की जावेगी, जांच के उपरान्त रोगी की स्थिति घर पर रखे जाने योग्य नहीं पायी जाती है तो उसे पूर्व की भांति कोविड केयर सेन्टर/कोविड हेल्थ सेन्टर/डेडीकेटेड कोविड अस्पताल मे षिफ्ट किया जावेगा ।
बालोतरा शहर को कोरोना से मुक्त करवाने व कोरोना के संक्रमण हेतु आज बालोतरा वॉटर पोल्यूषन कंट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेषन ट्रस्ट बालोतरा के सभा कक्ष में डॉं. पी.सी.दीपन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) बाड़मेर, डॉं. आर.आर.सुथार मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, सुभाष मेहता अध्यक्ष सीईटीपी बालोतरा, व ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी जिसमें बालोतरा शहर को कोरोना से मुक्त करवाने व उसके संक्रमण को रोकने के लिये बालोतरा शहर के 45 वार्डो को सेनेटराईजर करवाये जाने, बालोतरा के कोविड केयर सेन्टरों पर रहने वाले रोगियों को फल,मास्क,सेनेटराईजर व 20 पल्स सेट व कोरोना रोगियों को प्रतिदिन काढा पिलाये जाने हेतु सामग्री उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने बताया कि बालोतरा वॉटर पोल्यूषन कंट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेषन ट्रस्ट बालोतरा द्वारा बालोतरा शहर के 45 वार्डो को सेनेटराईजर करवाने का कार्य किया जावेगा तथा ट्रस्ट द्वारा कोविड केयर सेन्टरों पर रहने वाले रोगियों को फल,मास्क,सेनेटराईजर व 20 पल्स सेट तथा कोरोना रोगियों को काढ़ा पिलाने हेतु सामग्री को उपलब्ध करवाया जावेगा ।
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शनिवार से बाजार एवं कृषि उपज मंडी सीमित समय में खोले जा सकेंगे

शहर में जारी कर्फ्यू को लेकर समीक्षा बैठकपुरानी सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेगी

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए बाड़मेर शहर में 3 जुलाई से जारी कर्फ्यु की वस्तु स्थित की समीक्षा एवं आगामी दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार प्रातः जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर शहर में 10 जुलाई तक जारी रहने वाले कर्फ्यु की वस्तु स्थिति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उक्त अवधि तक सख्ती से कर्फ्यु एवं निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
बाजार एवं सब्जी मंडीजिला कलक्टर मीणा ने कहा कि 11 जुलाई से कृषि उपज मंडी को प्रातः 5 से प्रातः 11 बजे तक ही खोला जा सकेगा। उन्होने कहा कि बाड़मेर शहर के बाजार प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक खेले जा सकेंगे। उन्होने बाजार खोलने के उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं उपाधीक्षक पुलिस को निर्देशित किया की वे इस संबंध में ठोस पालना सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होने नियमित रूप से प्रतिदिन शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
नहीं खुलेगी पुरानी सब्जी मंडीबैठक के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर शहर में अवस्थित पुरानी सब्जी मंडी को अग्रिम आदेशों तक नहीं खोलने के निर्देश दिए।
मंडी के लिए नई व्यवस्थाएंबैठक के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि शनिवार 11 जुलाई से बाड़मेर शहर में अवस्थित कृषि उपज मंडी एवं सब्जी मंडी खोली जा सकेगी। उन्होने कृषि उपज मंडी के सचिव को मंडी को विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिए मण्डी परिसर के खुदरा एवं थोक व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित दिशा-निर्देश देते हुए गाईडलाईनों एवं एडवाइजरी से अवगत कराने के निर्देश दिए।
ठेले वालों को जारी होंगे पहचान पत्रजिला कलक्टर मीणा ने कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया कि सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड एकत्रित नहीं हो इसके लिए मण्डी में आने वाले ठेले वालों एवं वेन्डरों को नियमानुसार पहचान पत्र जारी किया जावे ताकि केवल पहचान पत्र धारी ही मण्डी में प्रवेश कर सकें। उन्होने मण्डी प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही।
ठेलेवालों को वार्ड अनुसार क्षेत्र होंगे आवंटितउन्होने बाजर में अनावश्यक रूप से ठेला धारकों एवं वेन्डरों के खडे न रहने के संदर्भ में कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया की वे ठेला धारकों को वार्ड अनुसार क्षेत्र का आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने ठेलाधारकों को केवल आवंटित क्षेत्र में ही सब्जी विक्रय करने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए है। उन्होने मनमाने भाव पर सब्जी बेचने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
निषेधाज्ञा की सख्ती से पालना के निर्देशजिला कलक्टर विश्राम मीणा ने उपखण्ड अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे क्रर्फ्यू के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः एवं सायं काल में दो बार शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों के विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे। उन्होने जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने जिले में जारी निषेधाज्ञा की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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ग्राम पंचायत छीतर का पार के क्षेत्र में कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

बाड़मेर, 08 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत छीतर का पार के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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पाक सिम पर प्रतिबन्ध जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 8 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, के दायरे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 8 जुलाई। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांवबूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समयजिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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‘‘पटवारी ए कोरोना वॉरियर’’ का विमोचन

कोरोना काल में पटवारियों के कार्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री

बाड़मेर, 8 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘‘पटवारी ए कोरोना वॉरियर’’ का विमोचन बुधवार को किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोरोना काल में पटवारियों की ओर से किए गए कार्यों पर आधारित है ।
इस मौके पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश भर कोरोना वॉरियर्स के रुप में पटवारियों के कार्य सराहनीय है। भविष्य में राजस्थान पटवार संघ आपदा की घड़ी में राजस्थान सरकार के साथ खड़े रहकर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करते रहेंगे ।
    राजस्थान पटवार संघ प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी आपदा की घड़ी में कोरोना काल के दौरान पटवारियों की ओर से अनेक कार्य किए गए है।  पटवारियों ने कोविड-19 को लेकर कोरोना कर्मवीर के रुप में प्रशासन व सरकार की मंशा के अनुरूप अपनी सेवाएं दे रहे है।
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फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक होगा प्रचार-प्रसार

प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

बाड़मेर, 8 जुलाई। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करें ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट से पांच प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
  इस अवसर पर मीणा ने कहा कि किसान को बीमा योजना से अच्छा फायदा मिल रहा है। इसमें काश्तकार को बाढ़, सूखा जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से लेकर टिड्डियों के प्रकोप तक की वजह से होने वाले फसल खराबे का क्लेम मिल जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष केन्द्र सरकार ने इस योजना को ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक करने सहित कुछ बदलाव किए हैं। इन सबकी जानकारी तथा योजना के प्रति आम किसान को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। ऐसे 5 वाहन पूरे जिले में घूमकर किसानों को योजना के सभी पहलुओं के बारे में बताएंगे। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई हैं।
ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देकर पृथक हो सकता है। खरीफ के लिए बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली की फसल अधिसूचित की गई है। खरीफ फसलों के लिए काश्तकार को मात्र 2 फीसदी प्रीमियम जमा कराना होगा। इसके लिए तहसील एवं पटवार मंडल बीमा इकाई होगी। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डॉ जे आर भाखर सहित कृषि विभाग एवं इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारी उपस्थित थे।
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विधायकों द्वारा अनुमोदित कार्य जल्द पूर्ण करें समर कंटीजेंसी कार्यो का आमजन को मिले लाभ

आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा
बाड़मेर, 8 जुलाई। जिले में राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप प्रत्येक विधायक द्वारा अनुमोदित 25 लाख के पेयजल के कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करें ताकि जरूरतमंद जनता को इनका लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई तथा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।
टैंकरों से करें पेयजल परिवहनजिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग आवषयकता अनुसार समस्या ग्रस्त क्षेत्रों एव  दूरदराज के इलाकों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन कर राहत पहुंचाए। उन्होंने बताया कि 391 समस्याग्रस्त गांवों में जहा बारिश हो चुकी है एव पीने का पानी पर्याप्त आया है वहां पेयजल के लिए टेंकरो की जरूरत नही हैं।
समरकंटीजेंसी का लाभ मिलेउन्होंने विभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत 9 कार्यों के पूर्ण होंने पर इसका लाभ सुनिशिचत करने के निर्देश दिए ताकि इनकी सार्थकता साबित हो सके। उन्होंने मरम्मत अभियान के दौरान जिले में खराब सभी हैंडपंप को दुरुस्त करने को कहा, भले ही वह किसी भी योजना या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो। अभियान में अभी तक 1274 हेण्डपम्पो की मरम्मत की गई है।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखना के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में  बिजली की कटौती नहीं की जाए। साथ ही आंधी से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को भी तुंरत दुरस्त किया जाए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर मांग के अनुसार तुरंत बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।
सैम्पलिंग बढ़ाने पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। वही राजकीय मेडिकल कॉलेज से सलंग्न जिला चिकित्सालय को संक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया जाए। उन्होंने यहां सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
शुद्ध के लिए युद्धजिला कलेक्टर ने जिले में एक सप्ताह के लिए विशेष शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान को जिला मुख्यालय बाड़मेर एवं बालोतरा के अलावा सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में भी संचालन कर अधिकतम मात्रा में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने की हिदायत दी।
फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी विस्तृत  समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा को सार्थक करने को कहा। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जाँच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की समीक्षा की एवं उनके निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने को कहा।
इन्होंने दिया फीडबैकअतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कोरोना जागरूकता अभियान, मुख्य लेखा अधिकारी जसराज चौहान ने फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने कोरोना संक्रमण रोकथाम, जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने पेंशन योजनाओ, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल ने राजस्थान संपर्क बकाया प्रकरण, अधीक्षण अभियंता जेपी शर्मा ने जलापूर्ति एवं मांगीलाल जाट ने विद्युत आपूर्ति तथा कृषि उपनिदेशक जे आर भाखर ने टिड्डी नियंत्रण की जानकारी दी।
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मंगलवार, 7 जुलाई 2020

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त मंगलवार को 7600 रूपए का वसूला जुर्माना


बाड़मेर, 7 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 38 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 7600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 3 लोगों से 500रूपये, चौहटन में 8 से 1600रूपये, सेडवा में 6 लोगों से 900रूपये, शिव में 3 लोगों से 500रूपये, गडरारोड में 6 लोगों से 800 रूपये, बालोतरा में 10 लोगों से 2900रूपये एवं धोरीमना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 38 लोगों से 7600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1837 लोगों से कुल 3,88,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में 28 हजार हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण मंगलवार को बाड़मेर, बायतु, शिव एवं रामसर में छिडकाव

बाड़मेर, 7 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे अब तक कुल 27997 हेक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक डॉ जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में मंगलवार को बाडमेर तहसील में 162.5 हेक्टेयर, बायतु में 168 हेक्टेयर, शिव में 442 हेक्टेयर एवं रामसर में 85.5 हेक्टेयर को मिलाकर 858 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 27997 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।
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कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव अब पॉजिटिव रोगीयो को घर पर ही रखा जाएगा


बाडमेर, 7 जुलाई। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना संक्रमित रोगियों को कोविड सेन्टरों में न भेजकर रोगी के घर पर ही अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर रखा जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि चिकित्सा टीम द्वारा व्यक्ति का सेम्पल लिये जाने के उपरान्त यदि उसकी कोरोना संक्रमण के संबंध में रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 2020 के अनुसार रोगी के घर पर समुचित बुनियादी व्यवस्था है या नहीं इसका आंकलन करेंगे। बुनियादी व्यवस्था में ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति उसके घर पर रहने के लिए अलग से कमरा, बाथरूप, टॉयलेट है अथवा नहीं के संबंध में टिप्पणी करेगी। यदि रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पडोसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध में अवगत कराएगी। तत्पश्चात् चिकित्सा विभाग की टीम को सूचित करेगी।
          उन्होने बताया कि चिकित्सा टीम को सूचना प्राप्त होते ही ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार रोगी की जॉच कर यह प्रमाणित किया जाएगा कि रोगी की अवस्थानुसार उसे घर पर रखा जा सकता है। चिकित्सा टीम द्वारा सन्तुष्टी उपरान्त टीम द्वारा उसे गाईड लाईन से अवगत करवाते हुए अन्डरटेंकिंग भरवाएगी। उन्होने बताया कि चिकित्सकीय टीम रोगी को होम आईशोलेशन होने के उपरान्त रोगी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हुए इस संबंध में पाबन्द करेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा टीम द्वारा गाईडलाईन के अनुसार मरीज की नियमानुसार नियमित रूप से जॉच की जाएगी। जांच के उपरान्त रोगी की स्थिति घर पर रखे जाने योग्य नहीं पायी जाती है तो उसे पूर्व की भांति तत्काल रूप से कोविड केयर सेन्टर, कोविड हेल्थ सेन्टर, डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में सिफ्ट करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं चिकित्सा विभाग बाडमेर द्वारा जारी गाईड लाईन की अक्षरशः पालना किये जाने हेतु पाबन्द करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सभी से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिए गए है। जिले में उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।
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ग्राम पंचायत लूनाड़ा के क्षेत्र में कर्फ्यू कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी


बाड़मेर, 7 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की लूनाडा ग्राम पंचायत के क्षेत्र मंशोणी सउओं की ढाणी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में लूनाड़ा ग्राम पंचायत के मंशोणी सउओं की ढाणी, लुम्भोणी सियागों की ढाणी, चैनोणी सियागों की ढाणी एवं मेघवालों की ढाणी की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत लूनाडा के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बालिका छात्रावास के पास निर्मित हॉल अधिग्रहित


बाडमेर, 7 जुलाई। कोविड-19 से संबंधित सामग्री के संग्रहण हेतु बालिका छात्रावास बाल मंदिर के पास में निर्मित पीछे वाला हॉल ( कोविड जांच कार्य चल रहा है उक्त भवन मे से एक कमरा ) अधिग्रहित किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) के तहत कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्राप्त सामग्री पीपीई किट, एन-95 मास्क एण्ड एयर टाईट ग्लोवज इत्यादि के भण्डार हेतु बालिका छात्रावास बाल मंदिर के पास में निर्मित पीछे वाला हॉल ( कोविड जांच कार्य चल रहा है उक्त भवन मे से एक कमरा) अधिग्रहण किया गया है। उन्होने बताया कि तहसीलदार बाडमेर को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से कब्जा प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर को सुपुर्द करने के निर्देश दिए है।
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बुधवार, 1 जुलाई 2020

6 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण

बाड़मेर, 01 जुलाई। जिले में डॉक्टर डे पर बुधवार को  6 नए चिकित्सा संस्थानों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल लोकार्पण किया।
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर डॉ कमलेश चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई 2020 को अपरानह 12 बजे  माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से जिले के नव निमित्त चिकित्सा केन्द्रो के भवनों का डिजिटल लोकार्पण किया गया। 
ङा चौधरी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खलीफे की बावडी, घोनिया,बेरीवाला तला,नादं,मीठडा,भादरेश के नवीन पीएचसी भवनो तथा आवास निर्माण पर व्यय  10 करोड़ 27 लाख  राशि के  माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता मे ,   विशिष्ट अतिथि माननीय  पूर्व  मंत्री एवं विधायक  अमीन खान जी,   माननीय विधायक    मेवारामजी जैन, के कर कमलों से डिजिटल  लोकार्पण किया गया। जिला मुख्यालय पर राजीव गाँधी सेवा केन्द्र मे    जिला कलक्टर महोदय , फतेह खान जी जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य नागरिक आदि  उपस्थित थे।  चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के साथ - साथ आम जन को समुचित व गुणवत्ता पूर्वक सेवाएं मिलेगी।
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खरीफ 2020 फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी

बाड़मेर, 01 जुलाई। खरीफ 2020 फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। जिले को खरीफ 2020 में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किया गया है।
कृषि विस्तार जिला परिषद बाड़मेर के उप निदेशक डॉ. जे.आर. भाखर ने बताया कि उक्त योजना में ऋणी कृषक जिनको खरीफ 2020 में किसी वितीय संस्थान (क्षेत्री ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैक एवं सहकारी समिति आदि) द्वारा फसल ऋण की सीमा अनुमादित की गई हो तथा ऋण वितरीत 15 जुलाई 2020 किया गया है, ऋणी कृषक को उक्त योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिक दिनांक से 7 दिवस पूर्व (8 जुलाई 2020) घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध है।
उन्होने बताया कि गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक (स्वैच्छिक आधार पर) अपना बीमा केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से करवा सकेंगे। उन्होने बताया कि जिले कों खरीफ 2020 में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किया गया है।
उन्होने बताया कि बाड़मेर, बायतु, चौहटन, धोरीमन्ना, गिडा, गुडामालानी, रामसर, सेडवा, शिव तथा सिणधरी तहसील में बाजरा, ग्वार एवं मोठ की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया गया है। साथ ही गडरोड तहसील में बाजरा एवं ग्वार, पचपदरा में बाजरा, ग्वार, मोठ, ज्वार एवं मूंग, समदडी में बाजरा एवं मूंग एवं सिवाना में बाजरा एवं मूंग की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया है।
उन्होने बताया कि बाड़मेर, बायतु एवं रामसर तहसील में मूंग की फसल को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार पचपदरा में तिल, समदडी में ग्वार, ज्वार, मोठ एवं तिल, शिव में मूंगफली एवं मोठ तथा सिवाना में मूंगफली, ग्वार तथा मोठ को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
भाखर ने बताया कि खरीफ 2020 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिल में अधिसूचित फसल बाजरा हेतु 6856 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर, मूंगफली के लिए 102322 रूपए, ग्वार के लिए 9785 रूपए, ज्वार के लिए 9095 रूपए, मूंग के लिए 20701 रूपए, मोठ के लिए 12256 रूपए तथा तिल के लिए 10614 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टर निर्धारित है। उन्होने बताया कि खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होेगा।
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हैल्थ प्रोटोकोल का 19 लोगों ने किया उल्लंघन बुधवार को 3700 रूपये का जूर्माना वसूला

बाड़मेर, 01 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 6 लोगों से 900, चौहटन में 1 व्यक्ति से 200, सेड़वा में 1 व्यक्ति से 200, शिव में 1 व्यक्ति से 100, गडरारोड में 4 लोगों से 800, गुडामालानी में 5 लोगों से 1000 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 500 को मिलाकर कुल 19 लोगों से 3700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1530 लोगों से कुल 3,24,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...