बुधवार, 1 जुलाई 2020

खरीफ 2020 फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी

बाड़मेर, 01 जुलाई। खरीफ 2020 फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। जिले को खरीफ 2020 में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किया गया है।
कृषि विस्तार जिला परिषद बाड़मेर के उप निदेशक डॉ. जे.आर. भाखर ने बताया कि उक्त योजना में ऋणी कृषक जिनको खरीफ 2020 में किसी वितीय संस्थान (क्षेत्री ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैक एवं सहकारी समिति आदि) द्वारा फसल ऋण की सीमा अनुमादित की गई हो तथा ऋण वितरीत 15 जुलाई 2020 किया गया है, ऋणी कृषक को उक्त योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिक दिनांक से 7 दिवस पूर्व (8 जुलाई 2020) घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध है।
उन्होने बताया कि गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक (स्वैच्छिक आधार पर) अपना बीमा केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से करवा सकेंगे। उन्होने बताया कि जिले कों खरीफ 2020 में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. को अधिकृत किया गया है।
उन्होने बताया कि बाड़मेर, बायतु, चौहटन, धोरीमन्ना, गिडा, गुडामालानी, रामसर, सेडवा, शिव तथा सिणधरी तहसील में बाजरा, ग्वार एवं मोठ की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया गया है। साथ ही गडरोड तहसील में बाजरा एवं ग्वार, पचपदरा में बाजरा, ग्वार, मोठ, ज्वार एवं मूंग, समदडी में बाजरा एवं मूंग एवं सिवाना में बाजरा एवं मूंग की फसल को पटवार स्तर पर अधिसूचित किया है।
उन्होने बताया कि बाड़मेर, बायतु एवं रामसर तहसील में मूंग की फसल को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार पचपदरा में तिल, समदडी में ग्वार, ज्वार, मोठ एवं तिल, शिव में मूंगफली एवं मोठ तथा सिवाना में मूंगफली, ग्वार तथा मोठ को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
भाखर ने बताया कि खरीफ 2020 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिल में अधिसूचित फसल बाजरा हेतु 6856 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर, मूंगफली के लिए 102322 रूपए, ग्वार के लिए 9785 रूपए, ज्वार के लिए 9095 रूपए, मूंग के लिए 20701 रूपए, मोठ के लिए 12256 रूपए तथा तिल के लिए 10614 रूपए बीमित राशि प्रति हैक्टर निर्धारित है। उन्होने बताया कि खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होेगा।
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