शनिवार, 16 मार्च 2019

लोकसभा चुनाव के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश


जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लिया तैयारियों का जायजा

                बाड़मेर, 16 मार्च। बाड़मेर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने राजकीय महाविद्यालय में आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित प्रशिक्षण, स्ट्रॉन्ग रूम के लिए कक्ष आवंटन, ईवीएम एवं वीवी पेट वितरण तथा मतगणना के दौरान की जाने वाली समुचित तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कार्मिकों के लिए अल्पाहार, भोजन एवं पेयजल, मतदान दलों के लिए काउंटर स्थापित करने, महाविद्यालय परिसर सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात करने एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक 18 को

बाडमेर, 16 मार्च। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 18 मार्च को दोपहर 12.30 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

चुनाव डयुटी में नियुक्त कार्मिक डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

बाड़मेर, 16 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान चुनाव कार्य में नियुक्त, प्रतिनियुक्त समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, होमगार्ड, फोरेस्ट गार्ड एवं राजकीय तथा निजी अधिग्रहित वाहनों के ड्राईवर, क्लीनर्स, वीडियोंग्राफर, फोटोग्राफर को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) एवं डाक मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है।  
डाक मतपत्र, ईडीसी प्रकोष्ठ के नोडल ऑफिसर ने बताया कि बाडमेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत चुनाव डयूटी पर नियुक्त मतदाताओं को ईडीसी के द्वारा तथा अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव डयूटी पर नियुक्त मतदाताओं को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है। ईडीसी हेतु आवेदन प्रारूप 12 क में तथा डाक मतपत्र हेतु आवेदन प्रारूप 12 में भरकर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ फोटोयु क्त मतदाता पहचान पत्र एवं चुनाव नियुक्ति आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी। उन्होने बताया कि मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों का प्रशिक्षण 25 मार्च से प्रारम्भ होगा। आवेदन प्रारूप 12 व 12 क प्रशिक्षण स्थल पर वितरण, संग्रहण किये जाएगें। सभी प्रशिक्षणार्थियों को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र एवं चुनाव नियुक्ति आदेश की छाया प्रतियां आवश्यक रूप से अपने साथ लानी होगी।

वोट करण सारूं, नुंतो देवे मारू शुभंकर का लोकार्पण

बाड़मेर जिले में मारू देगा मतदाता जागरूकता का संदेश

बाड़मेर, 16 मार्च। रेगिस्तान में आमजन के सुख दुःख का साथी ऊंट इस बार मारू के रूप में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के साथ मतदान के लिए प्रेरित करेगा।  जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने शनिवार को बाड़मेर जिले के लिए शुभंकर वोट करण सारूं, नुंतो देवे मारू का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यह शुभंकर लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा, स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि 29 अप्रैल को मतदान दिवस के दिन शत-प्रतिशत मतदाता मतदान करें, इसको लेकर जिले में स्वीप मोबाइल वैन के जरिए विभिन्न प्रकार की मतदाता जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। रंगोली, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, ईवीएम एवं वीवीपेट के प्रदर्शन से भी आमजन को जागरूक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वे 29 अप्रैल को मतदान अवश्य करें।
मारू शुभंकर क्यों: बाड़मेर जिले में रेगिस्तान का जहाज ऊंट आमजन की रोजमर्रा जिंदगी का अभिन्न अंग है। यह पेयजल एवं घरेलू सामान के परिवहन के साथ ग्रामीणों के आवाजाही में काम आता है। पश्चिमी सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद पार से होने वाली तस्करी, घुसपैठ एवं संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए ऊंट पर गश्त करते है। बाड़मेर में काफी तादाद में उंठ है। ऐसे में इसको मतदाता जागरूकता के लिए शुभंकर के रूप के चयनित किया गया।

शुक्रवार, 15 मार्च 2019

निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए सजग रहकर गंभीरता से जिम्मेदारी निभाएं: गुप्ता

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की लोकसभा चुनाव की तैयारियांे की समीक्षा

बाड़मेर, 15 मार्च। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढ़ग से लोकसभा चुनाव करवाने के लिए सजग रहकर गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे लोकसभा चुनाव की तैयारियांे की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। समीक्षा बैठक मंे बाड़मेर जिले के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियांे के साथ विभिन्न प्रकोष्ठांे से जुडे़ विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव को बेहतरीन व्यवस्था से संपन्न करवाना सबका दायित्व है। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ समस्त कार्मिक निष्पक्ष होकर चुनाव कार्य संपादित करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने कहा कि समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी उनको सौंपे गए कार्याें की कार्य योजना तैयार कर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करते हुए क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं। उन्हांेने कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे प्रकोष्ठांे की ओर से संपादित किए जाने वाले कार्याें की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान सतर्कता दलांे की ओर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने जिले मंे समय-समय पर आयोजित हो रहे मेलों एवं अन्य आयोजनांे के दौरान वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर गठित विभिन्न प्रकोष्ठांे की ओर से संपादित किए जा रहे कार्याें की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने उपखंड अधिकारियांे शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियांे को पाबंद करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने संबंधित उपखंड अधिकारियांे को अधिकाधिक मतदान केन्द्रांे का निरीक्षण करने, शत प्रतिशत क्रिटिकल मतदान केन्द्रांे के निरीक्षण, मतदाता सूचियांे की समुचित तैयारी तथा मतदान केन्द्रांे पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्हांेने कहा कि अगर किसी मतदान केन्द्र पर विद्युत कनेक्शन नहीं है तो जिला स्तर पर सूचना भिजवाएं, ताकि विद्युत कनेक्शन करवाया जा सके। उन्हांेने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान यह सुनिश्चित हो कि समस्त प्रकार का भुगतान संबंधित खाते मंे आनलाइन स्थानांतरित किया जाए। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग की ओर से की गई तैयारियांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने लोकसभा चुनाव संबंधित प्लान, विभिन्न दलांे के गठन एवं अन्य व्यवस्थाआंे के बारे मंे अवगत कराया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियांे एवं प्रशिक्षण की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे मंे बताया। इस दौरान कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने कहा कि सतर्कता दल जब्ती की कार्रवाई करते समय वीडियोग्राफी करवाने के साथ संबंधित व्यक्ति को अपील अधिकारी के बारे मंे जानकारी दें। बैठक के दौरान उप वन संरक्षक विक्रम प्रधान केसरी, राजस्व अपील अधिकारी नखतदान, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीमसिंह भाटी, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।





कार्मिकांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक


                बाड़मेर, 15 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर लोकसभा चुनाव के मददेनजर विभागीय अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले के समस्त विभागांे के कार्मिकांे को निर्देशित किया गया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्मिक अवकाश पर नहीं जाए और न ही संबंधित मुख्यालय छोड़े।

जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ने किया मॉक पोल


जिला कलक्टर ने स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ पर मॉक पोल कर जागरूकता का संदेश दिया

                बाड़मेर, 15 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थापित किए गए स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ पर मॉक पोल पर मतदाताआंे को जागरूकता का संदेश दिया।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा एवं जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह ने स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ पर मॉक पोल करने के साथ संधारित किए जा रहे रजिस्टर मंे उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंकित की। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बूथ पर नियुक्त कार्मिक अर्जुन कुमार एवं कैलाश जोशी से ईवीएम से मतदान तथा इसके उपरांत मुद्रित होने वाली पर्ची के वीवीपेट के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बारे मंे जानकारी ली। कार्मिकांे ने बताया कि ईवीएम से मतदान एवं वीवीपेट से सत्यापन को लेकर आमजन मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिदिन कई लोग मॉक पोल करने के लिए पहुंच रहे है। जिला कलक्टर गुप्ता ने निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता तक ईवीएम एवं वीवीपेट से मतदान करने संबंधित जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हांेने जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मोनेटरिंग कमेटी की ओर से संपादित किए जा रहे कार्याें की जानकारी ली। इधर, बाड़मेर जिले मंे निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार शुक्रवार को आम मतदाताआंे के साथ विशेष रूप से दिव्यांगांे को मतदान प्रक्रिया से रूबरू कराया गया।






उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे के बारे मंे जानकारी दें : गुप्ता


सूचना केन्द्र मंे जिला कलक्टर ने विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

                बाड़मेर, 15 मार्च। उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे के साथ खाने-पीने की वस्तुआंे तथा पेट्रोल मंे मिलावट की जांच के बारे मंे सरल तरीके बताए जाए। ताकि आम आदमी आसानी से सही एवं गलत की जांच कर सके। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए यह बात कही। इससे पहले उन्हांेने प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे के बारे मंे जानकारी दी जाए। ताकि आमजन मंे उपभोक्ता अधिकारांे के प्रति जागरूकता मंे बढोतरी हो सके। उन्हांेने कहा कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के जरिए बाजार मंे उपभोक्ताआंे के साथ होने वाली धोखाधड़ी, मिलावटी सामान, कम नाप-तोल, अमानक वस्तुआंे की बिक्री के बारे मंे जागरूक किया जाए। इस दौरान जिला कलक्टर गुप्ता ने पेट्रोल एवं दूध मंे मिलावट की जांच तथा गैस चुल्हे के इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियांे की जानकारी ली। उन्हांेने  विभागीय अधिकारियांे से आमजन को इसके सरल तरीकांे से अवगत कराने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने प्रदर्शनी मंे जलदाय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, डिस्काम, डेयरी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रसद, चिकित्सा, बाट-माप विभाग समेत अन्य विभागांे की ओर से लगाई गई स्टालांे का अवलोकन करने के साथ इनसे जुड़ी जानकारी ली। उन्हांेने रसद विभाग की स्टाल पर पास मशीन से गेहूं एवं अन्य सामग्री के वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टाल पर पोषाहार, सप्ताह मंे प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित मीनू के बारे मंे उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताआंे तथा विभागीय कार्मिकांे से जानकारी ली। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय, कंवराराम चौधरी, खेमाराम समेत विभिन्न विभागीय कार्मिक एवं आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले उन्हांेने फीता काटकर विश्व उपभोक्ता दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी शुभारंभ किया।







गुरुवार, 14 मार्च 2019

संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी


                बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उनके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर देने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश


                बाड़मेर, 14 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने के लिए पाबन्द किया है। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनीतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित, निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने संबंधित थानाधिकारियांे को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अनुज्ञाधारी को वास्तव में अपनी जान माल का खतरा है तथा वह शस्त्र जमा कराने की छूट चाहता है तो उस अनुज्ञाधारी द्वारा व्यक्त कारणों की गहनता से जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखें।

ईवीएम वीवीपेट को लेकर खासा उत्साह,सूचना केन्द्र मंे स्थाई बूथ प्रारंभ


                बाड़मेर, 14 मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आमजन मंे ईवीएम एवं वीवीपेट को लेकर आमजन मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाड़मेर जिले मंे आठ मोबाइल वैनांे के जरिए आमजन को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
                जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थाई ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के प्रदर्शन के लिए स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ प्रारंभ किया गया है। यहां स्थाई मतदान जागरूकता बूथ मंे कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट तथा वीवीपेट मशीन के जीवंत प्रदर्शन के साथ आम नागरिक मतदान कर सकते है। इसके अलावा दिए गए अपने वोट की वीवीपेट मशीन पर जांच भी कर सकेंगे। बाड़मेर जिले मंे विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव मंे 2194 मतदान केन्द्रांे पर ईवीएम एवं वीवीपेट के जरिए मतदान होगा। बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र मंे दो एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रांे मंे एक-एक मोबाइल वैन के जरिए मतदान केन्द्रांे एवं दूरदराज के गांवांे तथा ढाणियांे मंे पहुंचकर मतदाताआंे को ईवीएम से मतदान करने के बारे मंे जानकारी दी जा रही है। ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के लाइव डेमोन्सट्रेशन को लेकर ग्रामीणांे एवं महिलाआंे मंे खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव मंे भी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपेट मशीन का इस्तेमाल होगा। इसमंे मतदान करने के बाद मतदाता अगले सात सैकंड तक स्क्रीन में यह देख सकता है कि उसने किस प्रत्याशी को वोट किया है। बटन मतदाता की मनचाही जगह पर दबा है अथवा नहीं। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ संबंधित व्यक्ति यह पता चल जाता है कि उसका मत कौनसे उम्मीदवार को गया है। इधर, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि स्वीप के तहत लाइव डेमोन्सट्रेशन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियांे को पर्याप्त मात्रा मंे कंट्रोल यूनिट, बैलेट एवं वीवीपीएटी मशीनें प्रदान कर दी गई है। गुरूवार को चुनाव विभाग के निर्देशानुसार विशेषतौर पर बुजुगों को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे बताया गया।
क्या है वीवीपेट : वोटर वेरीफिएबल पेपर आडिट ट्रेल ईवीएम के साथ संबद्ध स्वतंत्र प्रणाली है, जिससे मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनके मत यथा अभिप्रेत डाले गए हैं। वीवीपीएटी में एक पिं्रटर और एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्लेट यूनिट (वीएसडीयू) होती है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट की बैटरी पर चलती है। कंट्रोल यूनिट एवं वीएसडीयू पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है तथा बैलेट यूनिट एवं पिं्रटर को मतदान कंपार्टमेंट में रखा जाता है। बटन दबाकर मतदान करने पर निर्वाचक मतदान प्रकोष्ठ के अन्दर मतदान यूनिट के साथ रखे पिं्रटर की पारदर्शी खिडकी से पिं्रटर के ड्रॉप बाक्स में ऐसे कागज की पर्ची कटकर गिरने के पूर्व उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक नाम और चिन्ह जिसे उसने अपना मत दिया है, कागज दर्शित करने वाली मुद्रित कागज की पर्ची देखने में समर्थ होगा।












मंगलवार, 12 मार्च 2019

बाड़मेर जिले में लोकसभा चुनाव के लिए निषेधाज्ञा लागू

बाड़मेर, 12 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में 12 मार्च से निषेधाज्ञा जारी की है जो आगामी 10 मई, 2019 तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में लोकसभा आम चुनाव के दौरान सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि यह निषेधाज्ञा सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के  लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोकशान्ति विक्षुब्ध हो किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इसी तरह किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक, राजकीय सम्पतियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों को विरूपित करेगा।
उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलाएगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा । उनके मुताबिक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने-ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा एवं न ही लेकर चलेगा , किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जायेगा । यह आदेश 12 मार्च से 10 मई, 2019 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

शहर के कुछ भागों में रहेगी जलापूर्ति बंद

बाड़मेर, 12 मार्च। न्यू के के होटल के पास लीकेज को ठीक करने के लिए शहर के उच्च जलाशयों से जुडे मौहल्लों की जलापूर्ति आगामी दो दिन तक बाधित रहेगी।
जन स्वास्थ्य एवं अभि. विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां के बताया कि जीरो पॉइंट हैडवर्क्स से कारेलिनाड़ी को जाने वाली मुख्य 500 एमएम डीएल एवं 250 एमएम डीएल पाइप लाइन पर न्यू के के होटल के पास लीकेज ठीक करने के लिए इस पर निर्भर रीको, कृषि मंडी, विष्णु कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जोगियों की दड़ी, कारेलिनाडी, डोलाडूंगरी, गांधीचौक, बलदेव नगर, महावीर नगर कॉलोनी, महावीर नगर कैंपस एवं स्टेडियम उच्च जलाशयों से जुडे मौहल्लों की जलापूर्ति आगामी दो दिन बाधित रहेगी।

108 एवं 104 अत्यावश्यक सेवा घोषित

बाड़मेर,12 मार्च। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं को आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 मंे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तुरन्त प्रभाव से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक जुड़वा सकते है मतदाता सूची मंे नाम

बाड़मेर, 12 मार्च। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने से दस दिन पूर्व तक पात्र व्यक्ति अपने नाम मतदाता सूची मंे जुड़वा सकते है। लोकसभा आम चुनाव 2019 मंे मतदान के लिए मतदाता को वोटर स्लिप के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची मंे जुड़ने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए नामांकन दाखिल होने के दस दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि मतदाता अपना नाम निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार ‘राज इलेक्शन’ एप एवं सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर भी खोज सकते हैं। इसके अलावा किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चैक कर सकते हैं। उन्हांेने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने सभी दलों से अपेक्षा की कि वे भी अपने स्तर पर इसकी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएं। उन्हांेने पात्र मतदाताआंे के नाम जुड़वाने के लिए राजनीतिक दलांे के बीएलए एवं आमजन से सहयोग करने की अपील की है। इसके अलावा समस्त राजनीतिक दलांे से भी अपनी जन सभाओं, रैलियों, वाहन आदि के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर ली जाने वाली समस्त प्रकार की अनुमतियां समय रहते प्राप्त कर सहयोग करने का अनुरोध किया है।

स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत, मतदाताआंे तक पहुंचेगा मताधिकार का संदेश

-बाड़मेर मंे मतदाताआंे को जागरूक करने के लिए संचालित की जा रही है आठ स्वीप मोबाइल वैन

बाड़मेर, 12 मार्च। बाड़मेर जिले मंे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर लोकसभा चुनाव के संबंध मंे आमजन तक मताधिकार का संदेश पहुंचाने के लिए स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप मोबाइल वैन के जरिए मतदाताआंे को ईवीएम से मतदान एवं वीवीपेट से संबंधित उम्मीदवार को मतदान की पुष्टि होने संबंधित जानकारी दी जा रही है।
बाड़मेर जिले के सिवाना, बाड़मेर, बालोतरा, चौहटन समेत अन्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर स्वीप मोबाइल वैन की शुरूआत के साथ इसका रूट चार्ट निर्धारित किया गया है। यह स्वीप मोबाइल वैन प्रतिदिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 3-4 मतदान केन्द्रांे पर पहुंचकर मतदाताआंे को जागरूक करेगी। मंगलवार को बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने स्वीप मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विकास अधिकारी कैलाश चौधरी ने स्वीप मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार विभिन्न स्थानांे पर पहुंचकर आमजन को मतदाता जागरूकता का संदेश देगी। स्वीप मोबाइल वैन मंे चुनाव प्रक्रिया से प्रशिक्षित कार्मिकांे के साथ ईवीएम एवं वीवीपेट उपलब्ध रहेगी। सिवाना एवं चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रांे एवं अन्य स्थानांे पर आमजन को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बुधवार से सूचना केन्द्र मंे स्थाई मतदाता जागरूकता बूथ की शुरूआत होगी। इसके जरिए जिला मुख्यालय पर आने वाले मतदाताआंे को मतदान प्रक्रिया के बारे मंे प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी।

सोमवार, 11 मार्च 2019

विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी 15 को


                बाड़मेर, 11 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए जिला सूचना केन्द्र में प्रातः 9 बजे से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
                जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ताओं को जागृत करने, उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में अवगत कराने, उपभोग्य वस्तुओं के माप के तरीके, गुणवता की जांच की प्रक्रिया, सेवाओं में दोष के प्रकार बताने से संबंधित व्यवहारिक जानकारी के लिए जिला सूचना केन्द्र में 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

आचार संहिता मंे मीडिया पूर्ण सजगता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं : शर्मा


राजनीतिक दलांे एवं मीडिया के प्रतिनिधियांे को आचार संहिता के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया

                बाड़मेर, 11 मार्च। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पूर्ण सजगता से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने सोमवार को सूचना केन्द्र मंे आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रदेश मंे पहले चरण की अधिसूचना 2 अप्रेल को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल करने का कार्य प्रारंभ होगा। उन्हांेने बताया कि 9 अप्रेल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके उपरांत 10 अप्रेल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 12 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बाड़मेर जिले मंे जिले में स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लोकसभा चुनाव मंे बाड़मेर जिले मंे 2194 मतदान केन्द्रांे पर 17 लाख 26 मतदाता मतदान कर सकेंगे। उन्हांेने बताया कि लोकसभा चुनाव में केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। इसके अलावा विभिन्न उड़नदस्तांे एवं अन्य टीमांे ने मोनेटरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले पिं्रटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्हांेने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों तथा उनके प्रत्याशियों के की ओर से समाचार पत्रों में दी जाने वाली पेड न्यूज पर गहनता से नजर रखी जाएगी। साथ ही पेड न्यूज के मामले पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खर्चे में इसको शामिल किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी। उन्हांेने कहा कि इलेक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस एवं सोशियल मीडिया में प्रसारण के लिए विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोशियल मीडिया पर अपूर्ण एवं भ्रमित करने वाले समाचार प्रसारित नहीं करें तथा किसी भी समाचार की सत्यता की जानकारी के लिए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क के पश्चात् ही समाचार प्रकाशित करें। उन्हांेने कहा कि पिं्रट मीडिया मंे प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनांे के लिए अधिप्रमाणन कमेटी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उन्हांेने बताया कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय की सीमा 70 लाख रुपए है। चुनाव व्यय के मॉनिटरिंग के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिले में चुनाव व्यय की मॉनिटरिंग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़न दस्ते, सहायक निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक, वीडियो अवलोकन टीम और वीडियो सर्विलांस टीम के माध्यम से मोनेटरिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी एवं अस्टिटेंट प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय उपस्थित रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान राजस्व अपील अधिकारी नखतदान एवं सोहनलाल चौधरी, जगदीश चौधरी, नानकदास धारीवाल समेत विभिन्न राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इपिक कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान : लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्हांेने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी।







गुरुवार, 7 मार्च 2019

निर्वाचन कार्य मंे लापरवाही बरतने पर बीएलओ निलम्बित

बाडमेर, 07 मार्च। मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बूथ लेवल अधिकारी को निलम्बित किया गया है।
 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बाडमेंर नीरज मिश्र ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राज0 जयपुर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बाड़मेर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे मतदाता सत्यापन एवं सूचना कार्यक्रम (टटप्च्) के अन्तर्गत 02 व 03 मार्च 2019 को मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित रहने एवं बार-बार निर्देषित करने के बाद भी बीएलओं का कार्य जानबूझकर नहीं करने के कारण श्री महेन्द्र कुमार, शारीरिक शिक्षक, बूथ लेवल अधिकारी भांग सं0 116 पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर, बाड़मेर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं।
उन्होने बताया कि बीएलओं को निलम्बित करते हुए उसका मुख्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) बाड़मेर के कार्यालय में किया गया हैं।

बाड़मेर के 2741 गांव अभावग्रस्त घोषित


बाड़मेर, 07 मार्च। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर बाड़मेर समेत प्रदेश के 9 जिलों के 5 हजार 555 गांवों को अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है।
                आदेशानुसार अभावग्रस्त घोषित किये गए गांवों में बाड़मेर जिले के 2741 गांव, बीकानेर जिले के 189 गांव, जैसलमेर के 806, जालोर के 680, जोधपुर के 554, हनुमानगढ़ के 171, पाली के 80, चूरू के 163 तथा नागौर जिले के 171 गांव शामिल हैं। राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित इन गांवों में अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 नवम्बर, 2018 से 6 माह तक भू-राजस्व वसूली स्थगित करनेे की स्वीकृति प्रदान की है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...