बाडमेर, 17 मई। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए जिला कलक्टर (रसद) लोक बंधु ने एक आदेश जारी कर जिले के प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) को 1000 लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल, प्रत्येक गैस एजेंसी को 50 सिलेण्डर गैस सिलेण्डर, प्रत्येक केरोसीन थोक विक्रेता को 5000 लीटर केरोसीन, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, डिपो बाड़मेर को 500 क्विंटन गेंहू तथा प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 1 क्विंटल खाद्य सुरक्षा गेंहू का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर (रसद) लोक बंधु ने बताया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 20 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त आदेश जारी किया गया है। उन्होनेे बताया कि समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल एवं पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जावेगा। उन्होनें बताया कि निर्देशों का उल्लंधन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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