शुक्रवार, 29 मार्च 2019

ईवीएम मंे इस्तेमाल होने वाले मतपत्रांे के मुद्रण संबंधित निर्देश जारी


                बाड़मेर, 29 मार्च। निर्वाचन विभाग ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन मंे इस्तेमाल होने वाले मतपत्रांे के मुद्रण संबंधित निर्देश जारी किए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने इसकी पालना सुनिश्चित करते हुए मतपत्र मुद्रण करवाने के निर्देश दिए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन मंे इस्तेमाल होने वाले मतपत्र के अंत मंे हिन्दी मंे इनमें से कोई नहीं एवं इसके सामने नोटा का सिम्बल मुद्रित किया जाएगा। उनके मुताबिक एक निर्वाचन क्षेत्र मंे एक ही नाम के दो उम्मीदवार होने की स्थिति मंे मतदाताआंे की भ्रांति दूर करने की दृष्टि से भारत निवार्चन आयोग के डाक मत पत्र एवं ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्रांे मंे प्रचलित दिशा-निर्देशांे के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का फोटो मुद्रित करने के निर्देश दिए है। उम्मीदवार का फोटो मतपत्र पर उसके नाम के सामने दांए हाथ की ओर से नाम एवं उनको आवंटित चुनाव चिन्ह के मध्य मुद्रित किया जाएगा। उम्मीदवार की फोटो का आकार 2 सेमी गुना 2.5 सेमी का होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि इसके लिए अभ्यर्थियांे को अधिसूचना से तीन माह पहले की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया अपना नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना होगा। फोटो साधारण पोशाक मंे होना चाहिए। वर्दी मंे फोटो की अनुमति नहीं है। इसके अलावा टोपी, हेट एवं गहरे रंग के चश्मे के साथ फोटो देने से बचना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियांे की सूची 12 अप्रैल को तैयार होने के तुरंत बाद मतपत्रांे के मुद्रण का कार्य प्रारंभ होगा। इस दौरान उम्मीदवारांे के नाम केवल हिन्दी एवं लोकसभा क्षेत्र का नाम अंग्रेजी भाषा मंे मुद्रित होगा।

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