निर्वाचन आयोग
ने दिए लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनो के दुरूपयोग को रोकने के निर्देश
बाड़मेर,
29 मार्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद
कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोकसभा आम चुनाव-2019 के
दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों की ओर से
प्रचार, चुनाव सामग्री पहुंचाने के उपयोग में आने वाले
वाहनों के लिए अलग-अलग रंग के परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया
कि लोकसभा चुनाव के दौरान जारी किए जाने वाले यह परमिट 9’6
इंच आकार के होंगे। साथ ही संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर इस तरह चिपकाए जाएंगे
जो कि आसानी से दिखाई दे सकें। उनके मुताबिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिला
स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले
वाहनों के परमिट नीले रंग के होंगे। यह परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से
जारी किए जाएंगे। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता की ओर से
चुनाव प्रचार अवधि के दौरान प्रचार अभियान में उपयोग लिए जाने वाले वाहनों के
परमिट हरे रंग के होंगे। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता
द्वारा मतदान दिवस के दिन उपयोग में आने वाले वाहनों के पीले रंग के परमिट जारी
किए जाएंगे तथा यह परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे।
मुख्य
निर्वाचन अधिकारी तीन रंग के परमिट जारी करेंगे : लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 77(1) के
अन्तर्गत स्टार प्रचारकों की ओर से चुनाव प्रचार में उपयोग में जाए जाने वाले वाहन
परमिट का रंग लाल होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों
द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग लाए जाने वाले वाहनों के परमिट का रंग बैंगनी होगा।
इसी तरह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से चुनाव
प्रचार सामग्री के वितरण के काम के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों के परमिट सफेद
रंग के होंगे। इन तीनों श्रेणी के पदाधिकारियों के वाहनों के परमिट मुख्य निर्वाचन
अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे।
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