शुक्रवार, 29 मार्च 2019

मिड डे मील खाद्यान्न परिवहनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बाड़मेर, 29 मार्च। मिड डे मील खाद्यान्न परिवहन में अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा ने परिवहनकर्ता के खिलाफ धोरीमन्ना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा धोरीमन्ना मदन लाल पिगोलिया की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक धोरीमन्ना थानाधिकारी से दूरभाष पर मिड डे मील खाद्यान्न परिवहन कर्ता स्वरूप सिंह पुत्र जीवराज सिंह निवासी राणासर कल्ला के धोरीमन्ना स्थित गोदाम पर गेहूं की कालाबाजारी होने की शिकायत पर कमेटी गठित करके जांच कराई गई। इसमें जिला रसद अधिकारी की ओर से गठित टीम एवं पुलिस टीम शामिल रही। जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आई। इस दौरान केवीएसएस के मुख्य व्यवस्थापक ने 29 मार्च को पत्र लिखकर बताया कि धोरीमन्ना, सेड़वा, गुड़ामालानी के समस्त विद्यालयों में खाद्यान्न परिवहन के लिए 04 फरवरी 19 से अनुबन्ध किया गया था। अनुबंध की शर्तो के अनुसार परिवहनकर्ता खाद्यान्न सम्बन्धित विद्यालयों तक पहुंचाएगा। साथ ही संस्था को उसकी भरपाई प्रस्तुत करेगा। अनुबंध की शर्तो के अनुसार राष्ट्रीय पोषाहार में वितरित होने वाली सामग्री के अवैध बेचान, गबन एवं कालाबाजारी के लिए परिवहकर्ता खुद जिम्मेदार होगा। समिति की ओर से 27 एवं 28 मार्च को गोदामों की जांच की गई। जिसमे कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड की सूचना के अनुसार गोदामों में गेहूं का कुल स्टॉक 1102.70 किवंटल होना चाहिए। जबकि गोदामों के भौतिक सत्यापन के अनुसार 2127 गेहूं के कट्टे पाए गए। जो प्रति कट्टा 50 किलोग्राम भराव क्षमता के अनुसार कुल 1063.50 किवंटल गेहूं पाया गया। जो 39.20 किवंटल गेहूं कम पाए गए वो परिवहनकर्ता की ओर कालाबाजारी में बेचा जाता साबित होता है। इसी तरह चावल का कुल स्टॉक 264.72 किवंटल होना चाहिए। जबकि गोदामों के भौतिक सत्यापन में 564 कट्टे चावल पाए गए। जो प्रति कट्टा 50 किलोग्राम की भराव क्षमता के अनुसार 282 किवंटल चावल होना पाया गया।  स्टॉक से अधिक 17.28 किवंटल चावल कालाबाजारी के रखा जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा कट्टों की सिलाई की मशीन एवं खाली कट्टे मिलना भी कालाबाजारी होने को साबित करता है। पुलिस ने इस संबंध में भड़स 420, 406,468,471 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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