बाड़मेर,
29 मार्च। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का
केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2) की धारा 21 सपठित धारा 32 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते
हुए विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर
मजिस्ट्रेट, एसएसटी,एफएसटी प्रभारी के रूप मंे नियुक्त किए गए
अधिकारियांे को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया
कि लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए इन अधिकारियांे को विशेष कार्यपालक
मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के साथ संबंधित क्षेत्रांे मंे प्रयोग के लिए दंड संहिता
प्रक्रिया 1973 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की समस्त
शक्तियां प्रदान की गई है।
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