बाड़मेर, 30 मई। जोधपुर डिस्कॅाम के विद्युत उपभोक्ता की ओर से बिल का भुगतान नियत तिथि से
दस दिन या सात दिन पूर्व करने पर ऊर्जा प्रभार में एवं स्थाई शुल्क में 0.35 प्रतिशत या 0.15 प्रतिशत के बराबर
प्रोत्साहन राशि अगले बिल में अनुमत होती है।
मुख्य लेखाधिकारी डा.एस के गोयल ने बताया कि चैक से भुगतान के मामले में प्रोत्साहन
राशि चैक की राशि डिस्कॅाम के खाते में नियत देय तिथि से दस दिन पूर्व प्राप्त होने
पर ही देय होगी। उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन राशि केवल वर्तमान बिल की पूर्ण देय
राशि होने पर ही देय होगी। गत बिल तक की बकाया राशि के भुगतान पर कोई प्रोत्साहन राशि
देय नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा नियत तिथि 7 या 10 दिन के पूर्व भुगतान
किया और प्रोत्साहन राशि उसके खाते में क्रेडिट नहीं हुई तो यह भुगतान के प्रमाण सहित
संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर प्रोत्साहन राशि की क्रेडिट अगले बिल
में प्राप्त कर सकते है।
कृषि उपभोक्ता की ओर से स्वयं विद्युत लाइन खड़ी करने पर 750 रूपए राशि का विकल्प : कृषि उपभोक्ता की ओर स्वयं के स्तर पर सामान ले जाकर विद्युत लाइन खड़ी करने एवं
सब स्टेशन निर्माण करने पर उसे प्रति पोल 750 रूपए लाईन खींचने की राशि आगामी विद्युत बिलों में समायोजित करने का प्रावधान
किया गया है।
प्रबंध निदेशक एस एस यादव ने बताया कि कृषि नीति-2017 के बिन्दू 11.2 के अनुसार आवेदक को
स्वयं के स्तर पर लाइन खड़ी करने एवं सब स्टेशन निर्माण करने का विकल्प दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा इस विकल्प को चुनने पर उसे 750 रूपए प्रति पोल की
दर से लाईन खिंचने की राशि उसके आगामी विद्युत बिलों में समायोजित करने का प्रावधान
किया गया है।
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