बुधवार, 30 मई 2018

स्वाइन फ्लू, मलेरिया एवं डेंगू बीमारियां नोटिफायेबल डिजीज के रूप में अधिसूचित


                बाड़मेर, 30 मई। प्रदेश में मौसमी बीमारियों स्वाईन फ्लू, मलेरिया, एवं डेंगू को नोटिफायेबल डिजीज के रूप में अधिसूचित किया गया है। राजस्थान ऐपिडेमिक अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अब शामिल इन तीनों बीमारियों के रोगी सरकारी या गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों, क्लिनिक तथा लैब पर चिन्हित होने पर संस्था प्रभारियों को इनकी सूचना स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों को देना आवश्यक होगा।
                चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ के मुताबिक मौसमी बीमारियों स्वाइन फ्लू, मलेरिया, एवं डेंगू को नोटिफायेबल डिजीज के रूप में अधिसूचित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत निरीक्षण अधिकारी को किसी भी परिसर में प्रवेश कर फीवर सर्विलेंस, एन्टीलार्वल गतिविधियां तथा इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दवा छिड़काव संबंधी कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही संभावित रोगी की ब्लड स्लाइड, घर में पानी एकत्रित पाये जाने पर आवश्यकतानुसार एन्टीलार्वल गतिविधियां सम्पादित की जा सकेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता के मुताबिक समस्त निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा लैब को इन बीमारियों से संबंधित सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मय लाइन लिस्ट तथा पते के साथ दिया जाना आवश्यक होगा। डेंगू के मरीजों की ब्लड सेम्पल जांच सुनिश्चित करने के लिए एलाइजा जांच के लिए सेन्टिनेल सर्विलेंस चिकित्सालय तथा राजकीय चिकित्सालयों पर भी जांच के लिए भिजवाया जाना भी आवश्यक होगा। मलेरिया तथा डेंगू की जांच के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव के अनुसार स्वाइन फ्लू के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके इलाज, मरीज के घर पर सार संभाल तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बचाव के साधन तथा केटेगरी ए बी सी के अनुसार कार्यवाही के लिए दिए गए निर्देशों की पालना किया जाना सभी के लिए आवश्यक होगा। निर्धारित नियमों की पालना नहीं करने पर नियंत्रण अधिकारी भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की सेक्शन 181 के अन्तर्गत 500 रुपए का जुर्माना भी लगा सकता है।

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