बाड़मेर, 30 मई। पुराने पटटांे के पंजीयन पर राज्य सरकार की ओर से मुद्रांक शुल्क मंे 30 जून तक विशेष छूट
का प्रावधान किया गया है।
उप पंजीयक नानगाराम ने बताया कि नगर परिषद,
ग्राम पंचायत, यूआईटी, कृषि उपज मंडी, रीकी की ओर से आवंटित , विक्रित,नीलाम, नियमित पटटांे, लीज डीड जो जारी होने की तिथि से 8 माह के भीतर पंजीबद्व नहीं करवाए गए है। इस तरह के प्रकरणांे मंे संबंधित जारीकर्ता
से पुनः निष्पादित करवाकर पंजीयन करवाने पर मुद्रांक कर मंे बाजार दर के बजाय प्रतिफल
की राशि मंे 30 फीसदी राशि जोड़ते हुए मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर दस्तावेज पंजीबद्व किया जाएगा।
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