बुधवार, 28 अक्टूबर 2020

अल्पसंख्यक छात्रों की उतर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित

 बाड़मेर, 28 अक्टूबर। सत्र 2020-21 में अल्पसंख्यक समुदाय के गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से उतर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

जिला अल्पसंख्यक कार्यक्रम अधिकारी अमीन खान मापुरी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक छात्रों की उतर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति (फ्रेस एवं रिन्युवल आवेदन) की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2020 निर्धारित की गई है। अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकृत नहीं किये जाएंगे जिसकी समस्त जिम्मेवारी विद्यार्थी स्वयं की होगी।
उन्होने बताया कि वर्ष 2020-21 में एनएसपी में आंशिक परिवर्तन किये गये है जिसके द्वारा इस वर्ष अभ्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों में शुल्क विवरण भरते हुए (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं विविध शुल्क) विकल्प विद्यार्थियों के स्तर से इन्द्राज ना करवाके संस्था स्तर द्वारा इन्द्राज करवाया जाएगा तथा सत्यापन के समय शिक्षण संस्था अपने स्तर पर फीस एडिट कर सकती है। उक्त विकल्प संस्था की प्रोफाईल पर कोर्स वाईज फीस विकल्प के माध्यम से भरा जाएगा।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020


बाडमेर, 28 अक्टूबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई की अध्यक्षता में बुधवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के दौरान पूर्ण सहयोग की अपील की।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्नोई ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु 24 अक्टूबर को कार्यक्रम की घोषणा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होने बताया कि जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव चार चरणों में कराये जाएंगे। चारों चरणों के चुनाव की लोक सूचना 4 नवम्बर, 2020 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन हेतु 4 नवम्बर से 9 नवम्बर तक आवेदन प्रस्तुत किये जाएंगे। रविवार 8 नवम्बर को अवकाश रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवम्बर प्रातः 11 बजे, नाम वापसी 11 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक तथा 11 नवम्बर को ही दोपहर 3 बजे के पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव इस बार ईवीएम द्वारा कराये जायेंगे।
उन्होने बताया कि प्रथम चरण के लिए मतदान सोमवार 23 नवम्बर, द्वितीय चरण के लिए शुक्रवार 27 नवम्बर, तृतीय चरण के लिए मंगलवार 1 दिसम्बर तथा चतुर्थ चरण के लिए शनिवार 5 दिसम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार 8 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे से होगी। जिला प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव गुरूवार 10 दिसम्बर को तथा उप प्रमुख एवं उप प्रधान का चुनाव शुक्रवार 11 दिसम्बर को होगा। प्रमुख/उप प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक पूर्वान्ह 10 बजे होगी एवं पूर्वान्ह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा अपरान्ह 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। अपरान्ह 1 बजे के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपरान्ह 3 बजे से सायं 5 बजे के मध्य कराया जाएगा तथा सायं 5 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
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बालोतरा में कोरोना जन जागरूकता आंदोलन के तहत वेबिनार आयोजित

 बाडमेर, 28 अक्टूबर। उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा पर कोरोना जन जागरूकता आंदोलन के के तहत मंगलवार एवं बुधवार को ग्राम पंचायत में स्थापित ईमित्र से मैप प्लस मशीन, कम्प्यूटर, लेपटॉप एवं मोबाइल एप्प के माध्यम से डी. ओ. आई. टी. बालोतरा द्वारा वेबिनार का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।

वेबिनार में उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार, तहसीलदार पचपदरा तथा ब्लॉक स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी रासाराम सुथार ने भाग लिया। उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार ने वेबिनार से जुड़े सभी ऑनलाइन यूजर्स को कोरोना के दौरान मास्क का उपयोग करने, बिना मास्क घर से नही निकले सहित बार बार हाथ धोने एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार की गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करने को कहा। तहसीलदार पचपदरा सुरेंद्र कुमार ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने तथा सभी ई मित्र धारकों को निर्धारित रेट लिस्ट से कार्य करने एवं फर्जी सील व हस्ताक्षर नही करने की सख्त हिदायत दी। उन्होने समय पर मूल दस्तावेज संबंधित कार्यालयों में जमा करवाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर डॉ. रासाराम सुथार ने कोरोना की गाइडलाइंस तथा कोविड के दौरान सतर्क रहने तथा एहतियाति उपाय अपनाने को कहा। कोविड वेबिनार का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग बालोतरा कार्मिकों सहायक प्रोग्रामर चंदनसिंह, आई.ए. पारस चौहान, प्रदीप चावला, मनोहरपाल भंवरिया, वीरेंद्र सिंह तथा प्रकाश सोलंकी द्वारा किया गया।
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त्यौहारी सीजन के मध्येनजर हैल्थ प्रोटोकोल पर सख्ती की हिदायत

 आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा


बाड़मेर, 28 अक्टूबर। जिले में त्योहारी सीजन के दौरान आमजन को शुद्ध तथा सही खाद्य एवं उपभोक्ता सामग्री मुहैया कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा बेसन, खाद्य तेल और घी की जांच, सूखे मेवे, मसालों तथा बाट एवं माप की सघन जांच करवाई जाए। जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि अभियान के दौरान जांच दलों द्वारा दुकानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के साथ-साथ पैकेजिंग फूड के रैपर पर मैन्युफेक्चिरिंग डेट की भी जांच की जाए। यदि कोई भी दुकानदार एक्पायरी डेट की किसी भी प्रकार की पैकेज्ड खाद्य सामग्री विक्रय करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध भी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में भीड़भाड़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए एवं मास्क नहीं पहनने वाले के विरुद्ध जुर्माना लगा कर हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले बढे हैं, ऐसे में अत्यंत सतर्कता एवं सावधानी की आवश्यकता है। उन्होंने जिला मुख्यालय के बाजार निर्धारित समय सायं 9 बजे के पश्चात बंद करवाने एवं दुकानदारों से कोरोना गाइड लाइन की पालना कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी बाड़मेर को सायं काल में अपने समकक्ष पुलिस अधिकारी को साथ लेकर प्रतिदिन भ्रमण करने एवं हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती के निर्देश दिए।
  जिला कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता जनआंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वार्डों के लिए गठित दलों को सुबह-शाम वार्ड में भ्रमण कर जागरूकता कार्य करने, प्रत्येक घर के आगे स्टीकर लगवाने एवं मास्क वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य के लिए नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारियों से मौके पर जाकर दलों की जांच करने को कहा। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
    जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में पेयजल स्रोतों पर बिजली अबाध रखी जाए। साथ ही बार बार के व्यवधानों को कम करने के निर्देश दिए एवं फाल्ट तथा जले ट्रांसफार्मर को तेजी से बदलने को कहा।
  उन्होंने जिला चिकित्सालय में कोरोना वार्ड में आवश्यकतानुसार बेड बढ़ाने के निर्देश दिए तथा यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देने को कहा। उन्होंने यहां संचालित हेल्पलाइन 181 को 24 घंटे प्रभावी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी मेडिकल स्टोर पर जेनेरिक दवाइयों के लिए अलग से कंपार्टमेंट रखने के निर्देश दिए।
      इस मौके पर मीणा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लेने को कहा।
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जिला परिषद सदस्यों के नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु सहायक रिटर्निग ऑफिसर अधिकृत

 बाड़मेर, 28 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के अधीन संबंधित जिला परिषद के सदस्यों के नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु सहायक रिटर्निग ऑफिसर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर कलक्टर) बाड़मेर को अधिकृत किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सहायक रिटर्निग ऑफिसर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बाडमेर को निर्देश प्रदान किये गये है कि वे प्रभावी रूप से निर्वाचन करवाने के लिए निर्वाचन की सूचना जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की समस्त कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।
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चुनाव संबंधी कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता से सम्पादित करे-मीणा

 कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप होंगे पंचायतीराज चुनाव


बाडमेर, 28 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने गुरूवार को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए गठित प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होने चुनाव संबंधी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराने के लिए नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्य में गति लाएं एवं जो कार्य उन्हें सौपे गए है उन्हें निर्धारित समय के अनुरूप सम्पादित करना सुनिश्चित करे।
मीणा ने कहा कि चूंकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी चुनावी गतिविधियों में कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने नाम निर्देशन, मतदान दलों के प्रशिक्षण स्थल, रवानगी स्थल समेत सभी चुनावी गतिविधियों में संक्रमण रोकथाम के लिए व्यापक प्रबंध की हिदायत दी। साथ ही चुनाव में लगे कार्मिकों के आगमन से पूर्व प्रशिक्षण स्थलों को सैनिटाइज करने को कहा। सभी मतदान कार्मिकों का थर्मोगन से तापमान लेने एवं मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन चुनावों में पहली बार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। उन्होने जिले में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की उपलब्धता की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने उपखण्ड मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, चुनाव में लगने वाले कार्मिकों को डेटा तैयार करने, मतदान दलों के गठन तथा उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही समय पर निष्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने शीघ्र रूट चार्ट तैयार करने तथा वाहनों की आवश्यकतानुसार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।  
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भण्डार प्रकोष्ठ के प्रभारी को निर्देश दिए कि वे भण्डार में चुनाव संबंधित जो सामग्री की आवश्यकता हो उसको समय पर मंगाने की व्यवस्था कर दे तथा निविदा आमन्त्रित करने व दरे तय करने का कार्य भी समय पर पूर्ण कर ले। उन्होने अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर पानी, बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई ने पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद) के आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह भाटी, उप महानिरीक्षक पंजीयन सुरेन्द्रसिंह मीणा, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान, भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरजभान विश्नोई, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, तहसीलदार प्रेमसिंह चौधरी सहित विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।
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मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच एवं कार्यवाही

 बाड़मेर, 27 अक्टूबर। जिले में मिलावटखोरों की धरपकड़ एवं त्योहारों के मौके पर आमजन व उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बाड़मेर शहर में मंगलवार विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच की गई तथा अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को रसद विभाग बाड़मेर द्वारा 5 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। जिसमें श्री जोधपुर स्वीट होम चौहटन चौराहा तािा हरिश प्रोविजन स्टोर चौहटन चौराहा पर कांटे सत्यापित पाए गए। वहीं न्यू बीकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल, बीकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल तािा श्री भारत दूध डेयरी प्रतापजी की पोल पर कांटा असत्यापित पाये जाने से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत दो-दो हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल द्वारा न्यू बिकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल, बिकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल, जोधपुर स्वीट कोर्नर, चौहटन रोड तथा जोधपुर स्वीट होम स्टेशन रोड़ पर खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया।
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युवाओं एवं महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए - मीणा

 जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

बाडमेर, 27 अक्टूबर। नेहरू युवा केन्द्र की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियांे मंे अधिकाधिक युवाआंे एवं महिलाओं को जोड़ते हुए बैसिक व्यवसाय विकसित करने की शिक्षा पर बल दिया जाए। जन कल्याणकारी योजनाआंे का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि ग्रामीणांे को इसका लाभ मिल सके। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने मंगलवार को जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र का युवा मंडलांे के माध्यम से ग्रामीणांे से सीधा संपर्क है। ऐसे मंे युवाआंे को अपने आर्थिक एवं व्यक्तिगत कल्याण के लिए प्रेरित करते हुए रोजगार  एवं आय सृजन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हांेने सामाजिक सुरक्षा योजनाआंे के प्रभावी क्रियान्वयन मंे युवाआंे की सक्रिय भागीदारी की जरूरत जताई। इस दौरान जिला युवा समन्वयक सचिन पाटोदिया ने नेहरू युवा केन्द्र की वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना के साथ-साथ इस दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने आत्मनिर्भर भारत, युवाओं का उन्मुखीकरण, डिजिटलीकरण, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम एवं सुविधा सेवा अभियान, महिला एवं युवाओं के लिए बैसिक वोकेशल शिक्षा, व्यवसायिक नीति, परामर्श एवं व्यवसायिक मेले, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम, जिला स्तरीय संास्कृतिक कार्यक्रम, क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज, जल जागरण अभियान पर युवाओं को प्रशिक्षण, युवा मंडल विकास कार्यक्रम, जिला युवा सम्मेलन एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं समेत आयोजित की जाने वाली गतिविधियांे के बारे मंे बारे मंे जानकारी दी। बैठक मंे विचार-विमर्श के उपरांत कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों के मद्देनजर कार्मिकों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

 बाड़मेर, 27 अक्टूबर। पंचायतीराज सस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में स्थित राजकीय कार्यालयों, स्वायतशाषी संस्थाओं, निगमों आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होनें बताया कि अति-आवश्यक होने पर जिला स्तरीय अधिकारी जिला कलक्टर से तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ेगें।
उन्होनें उक्त आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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चुनाव संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक बुधवार 28 अक्टूबर को

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाड़मेर, 27 अक्टूबर। पंचायत आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए गठित प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में बुधवार 28 अक्टूबर को सांय 3 बजे आयोजित की जाएगी।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त बैठक में गठित प्रकोष्ठों से संबंधित अब तक की गई प्रारम्भिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्त सूचनाओं सहित उक्त बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा जारी

 बाडमेर, 27 अक्टूबर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए) के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन, मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाडमेर जिले की सीमा में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदेशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान कोई भी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण या अन्वीक्षा स्तर पर है या अपराधिक मामले में दोषसिद्ध हुए है या शांति भंग किये जाने के मामले में पाबन्द किए हुए है, जिनको उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्टेªट, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, जोनल मजिस्टेªट, थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के सन्दर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयग्रस्त कर निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप में चिन्हित किया गया हो, जो संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों, गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमि, जातिय प्रभूत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिये चिन्हित मतदान केन्द्रों के अधीन निवास करते हो, उक्त श्रेणी के शस्त्र अनुज्ञाधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा करवायेंगे।
आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति कानून एवं लोक शान्ति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहंुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण/उद्बोधन देगा, न ही जूलूस/प्रदर्शन/धरना/महापड़ाव/पुतला जलायेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवायेगा/छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विविडो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थानों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जूलूस/धरना/प्रदर्शन/महापडाव/पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जूलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने तथा उन व्यक्तियों जो राजकीय, बैंको एवं विभिन्न संस्थानों में लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 12 दिसम्बर की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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सोमवार, 26 अक्टूबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर 25 लोगों पर कार्यवाही सोमवार को 5000 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 26 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 25 व्यक्तियों से 5000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 4 लोगों से 800, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200 तथा सिवाना में 20 लोगों से 4000 को मिलाकर कुल 25 लोगों से 5000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7439 लोगों से कुल 13,90,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु रिटर्निग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020

बाड़मेर, 26 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के निर्देशों की पालना में राजस्थान पंचाययती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 58 के उप नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु रिटर्निग ऑफिसर/सहायक रिटर्निग ऑफिसर नियुक्त किये गये है।
जारी आदेश के अनुसार पंचायत समिति शिव में पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को रिटर्निग अधिकारी एवं महेश बोहरा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय बाडमेर को सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार पंचायत समिति गडरारोड के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार गडरारोड़ को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति रामसर के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को रिटर्निग अधिकारी एवं तहसीलदार रामसर को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति बाड़मेर के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को रिटर्निग अधिकारी एवं ललित जोशी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उपखण्ड कार्यालय बाडमेर को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति बाडमेर ग्रामीण के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाडमेर को रिटर्निग अधिकारी एवं तहसीलदार बाडमेर को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति बायतु के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को रिटर्निग अधिकारी एवं तहसीलदार बायतु को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति गिड़ा के लिए तहसीलदार गिड़ा को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय बायतु को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति बालोतरा के लिए तहसीलदार पचपदरा को रिटर्निग अधिकारी एवं उप तहसीलदार जसोल को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति पाटोदी के लिए तहसीलदार सिवाना को रिटर्निग अधिकारी एवं उप तहसीलदार पाटोदी को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति कल्याणपुर के लिए तहसीलदार शिव को रिटर्निग अधिकारी एवं उप तहसीलदार कल्याणपुर को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति सिवाना के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को रिटर्निग अधिकारी एवं लधाराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उपखण्ड कार्यालय बालोतरा को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति समदड़ी के लिए तहसीलदार समदडी को रिटर्निग अधिकारी एवं सुरेश शारदा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय बाडमेर को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति सिणधरी के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार सिणधरी को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति पायला कला के लिए तहसीलदार सिणधरी को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय गुडामालानी को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति आडेल के लिए तहसीलदार धोरीमना को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार गुडामालानी को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति गुडामालानी के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार सिवाना को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति धोरीमना के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार धोरीमना को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति चौहटन के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट चौहटन को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय सेड़वा को सहायक रिटर्निग अधिकारी, पंचायत समिति सेड़वा के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को रिटर्निग अधिकारी एवं सवाईसिंह भाटी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय बाडमेर को सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति धनाऊ के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाडमेर को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार धनाऊ को सहायक रिटर्निग अधिकारी तथा पंचायत समिति फागलिया के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक बाडमेर को रिटर्निग अधिकारी एवं नायब तहसीलदार सेड़वा को सहायक रिटर्निग अघिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होने बताया कि रिटर्निग ऑफिसर/सहायक रिटर्निग आॅिफसर राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के अधीन संबंधित पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रभावी रूप से करवाने के लिए नियम 24 में उल्लेखित कृत्यों का पालन करेंगे तथा निर्वाचन की सूचना जारी होने की दिनांक से पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थित रहकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह् आवंटन करने आदि समस्त कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु चुनाव जिले में 21 पंचायत समितियों में चार चरणों में होंगे चुनाव

बाडमेर, 26 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु आम चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में 21 पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन की अधिसूचना बुधवार 4 नवम्बर को जारी की जाएगी।
चार चरणों में चुनाव
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव कराए जाएंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में आडेल, पायला कलां, धोरीमना, गुड़ामालानी एवं सेडवा, तृतीय चरण में शिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु तथा चतुर्थ चरण में गिड़ा, समदडी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव कराए जाएंगे।
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु निर्वाचन की अधिसूचना बुधवार 4 नवम्बर, 2020 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र सोमवार 9 नवम्बर (अंतिम तिथि) को अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। वहीं दिनांक 8 नवम्बर (रविवार) को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। उन्होने बताया कि मंगलवार 10 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा बुधवार 11 नवम्बर को अपरान्ह तीन बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। 11 नवम्बर को ही नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आंवटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि मतदान दलों का प्रस्थान क्रमशः प्रथम चरण के लिए रविवार 22 नवम्बर, द्वितीय चरण के लिए गुरूवार 26 नवम्बर, तृतीय चरण के लिए सोमवार 30 नवम्बर तथा चतुर्थ चरण के लिए शुक्रवार 4 दिसम्बर को होगा। इसी प्रकार प्रथम चरण के लिए मतदान सोमवार 23 नवम्बर, द्वितीय चरण के लिए शुक्रवार 27 नवम्बर, तृतीय चरण के लिए मंगलवार 1 दिसम्बर तथा चतुर्थ चरण के लिए शनिवार 5 दिसम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक कराया जाएगा। मगणना जिला मुख्यालय पर मंगलवार 8 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे से होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रमुख/प्रधान का चुनाव गुरूवार 10 दिसम्बर को तथा उप प्रमुख/उप प्रधान का चुनाव शुक्रवार 11 दिसम्बर को होगा।
प्रमुख/उप प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी
उन्होने बताया कि प्रमुख/उप प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक पूर्वान्ह 10 बजे होगी एवं पूर्वान्ह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा अपरान्ह 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। अपरान्ह 1 बजे के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपरान्ह 3 बजे से सायं 5 बजे के मध्य कराया जाएगा तथा सायं 5 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
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शनिवार, 24 अक्टूबर 2020

बाड़मेर जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड बनेगा

 जिला कलक्टर ने दिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रभावी कदमों में एक और निर्णय लिया गया है, जिसके मुताबिक अब जिला मुख्यालय पर पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित किया जाएंगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में इस सबध में आवश्यक तैयारी को कहा है। जिला कलक्टर ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल.मंसुरिया को पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित करने तथा उसमें सुबह नौ से शाम सात बजे तक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड में हर समय एक एमडी मेडिसिन, एक काउंसलर और आयुष चिकित्सक (जिसे रेसिपरेटरी एक्सरसाइज और योग के माध्यम से चिकित्सा करने का ज्ञान हो) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 
जिला कलक्टर ने पृथक से स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड में पर भर्ती मरीजों की चिकित्सा के लिए मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नियुक्त करने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू में यदि किसी मरीज को भर्ती करना पड़ा तो इसका निर्णय कोविड-नॉन कोविड क्लीनिक हॉस्पिटल में गठित मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम अथवा उस समय उपलब्ध कोविड डेडिकेटेड वार्ड में नियुक्त ड्यूटी डॉक्टर द्वारा किया जा सकेगा। 

181 हैल्पलाइन पर कॉल की सुविधा
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पोस्ट कोविड उपचार के लिए मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन का उपयोग कोविड हॉस्पिटल में बैड दिलवाने की सुविधा तथा होम आइसोलेशन में काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया की तरह ही किया जाएगा। उक्त हैल्पलाइन नं. पर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज पोस्ट कोविड कंसलटैशन, स्ट्रेस के ट्रिटमेंट से संबंधित काउंसलिंग तथा परामर्श के लिए कॉल कर सकेंगे। इस प्रकार की कॉल प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय परामर्श केन्द्र से उचित परामर्श दिया जाएगा अथवा जरूर पड़ने पर जिला स्तर पर स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड क्लीनिक पर संपर्क करने की सलाह दी जाएगी। 
पोस्ट कोविड पेशेंट के द्वारा मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन पर कॉल कर के स्वयं चिकित्सकीय दृष्टि से अस्वस्थ होने की जानकारी दिए जाने पर समस्या की जानकारी जिले के कोविड हॉस्पिटल में स्थापित वॉर रूम को उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर तत्काल एम्बुलेंस/रैफरल ट्रांसपोर्ट से वार्ड/आईसीयू की व्यवस्था करवाते हुए उक्त व्यक्ति को पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू अथवा चिन्हित किए गए बैड पर भर्ती करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से मिलावटखोरों की होगी धरपकड़

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। जिले में मिलावटखोरों की धरपकड़ एवं त्योहारों के मौके पर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने अभियान की तैयारियो को पूर्ण कर दिया है। 
     जिला कलेक्टर ने बताया कि  त्यौहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू किए जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत जिले में भी जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय प्रबंधन समितिया गठित की गई है।      
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा बेसन, खाद्य तेल और घी की जांच, सूखे मेवे तथा मसालों तथा बाट एवं माप की सघन जांच करवाई जाएगी। जिले में ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के चिन्हिकरण का कार्य तत्काल कर लिया जाए, जहां मिलावट की संभावना हो। 
जिला कलक्टर ने बताया कि 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखण्ड स्तर पर संयुक्त जांच दल कार्य करेगा। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा विकास अधिकारी के निर्देशन में काम करने वाले इस जांच दल में संबंधित क्षेत्र का पुलिस उधीक्षक या निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी का प्रतिनिधि शामिल होगा। उक्त जांच दलों द्वारा खाद्य पदार्थ और सामग्री बेचने वाले संस्थानों के यहां निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे और फूड टैस्टिंग लैब में इन नमूनों की जांच करवाए जाने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
जांच दलों द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित फॉरमेट में अभियान के नोडल अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि अभियान के दौरान जांच दलों द्वारा दुकानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के साथ-साथ पैकेजिंग फूड के रैपर पर मैन्युफेक्चिरिंग डेट की भी जांच की जाए। यदि कोई भी दुकानदार एक्सपायरी डेट की किसी भी प्रकार की पैकेज्ड खाद्य सामग्री विक्रय करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध भी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। 
 जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि त्यौहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को हर स्तर पर सफल बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरा सहयोग करेगी। 

मिलावट की सूचना पर 51 हजार  का पुरस्कार
जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाला मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार रूपए की पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरान्त निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहैया करवाई जाएगी।

मिलावट की सूचना यहाँ देनी होगी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि मिलावट की सूचना जिले के कंट्रोल रूम के दूरभाष 02982-222226 पर दी जा सकती हैं। वही इसे 8005577828 पर व्हाट्सएप किया जा सकेगा। मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा, आदर्श आचार संहिता लागू

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020


23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चार चरणों में होंगे चुनाव

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मतदान के समय को आधे घंटे बढ़ाया गया, साथ ही मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी 1100 से घटाकर 900 की

बाड़मेर, 24 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में कराने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रथम चरण में 23 नवंबर, द्वितीय चरण में 27 नवंबर, तृतीय चरण में 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
 जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में चार चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चारों चरणों के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी।    
इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा। सायं 5 बजे या मतदान की समाप्ति के साथ ही मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।  

मतदान बूथ पर 1100 की बजाए होंगे 900 मतदाता
श्री मीणा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी कम कर 900 कर दी गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। इसके साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव की तरह ही यहां भी मतदान के समय में बढ़ोतरी कर मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.00 बजे तय किया गया है, ताकि मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदान कार्य कर सके।

अभ्यर्थियों के लिए तय की चुनाव खर्च सीमा
चुनाव आयोग ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च सीमा निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत् निगरानी रखेगा।

कोविड संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन
 आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे ईवीएम की प्रथम जाचं, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगी। निर्वाचन गतिविधियों मंे सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे केन्द्र और राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों की भी पूर्ण रूप से पालना करे।

चुनाव संबंधी समस्या के समाधान के लिए नियन्त्रण कक्ष की स्थापना
आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा। आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं। यह नियन्त्रण कक्ष 24 बाय 7 रात-दिन लगातार कार्य करेगा।
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शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2020

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समितियां गठित

 बाड़मेर, 23 अक्टूबर। मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए व्यापक स्तर पर चलाए जाने वाले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर जिला स्तरीय प्रबंधन समिति एवं ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया है।

जिला स्तरीय प्रबंधन समिति
जारी आदेश के अनुसार जिला स्तरीय प्रबंधन समिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबंधक निदेशक जिला डेयरी एवं उपविधि परमर्शी/सहा.विधि परामर्शी सदस्य होंगे तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर संयोजक होंगे। जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त समिति द्वारा जिले के ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पादक/बड़े थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता चिन्हित किये जायंेगे जहां पर मिलावट की संभावना अधिक हो, उक्त समिति के संयोजक द्वारा जिले में गठित जांच दलों को अभियान की अवधि में प्रति दिवस प्रातः काल जांच किये जाने वाली संस्थाओं की सूची उपलब्ध करवाई जायेगी। समिति द्वारा दैनिक आधार पर अभियान की समीक्षा की जाएगी।
ब्लॉक स्तरीय जांच दल
जिला कलक्टर ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय जांच दल में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/ विकास अधिकारी अध्यक्ष होंगे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, विधि माप विज्ञान अधिकारी तथा डेयरी का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त दल प्रतिदिवस निर्धारित संस्थाओं का निरीक्षण कर दूध, मावा, पनीर, अन्य दुग्ध उत्पादन, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी व सूखे मेवे/मसालों आदि के नमूने लेकर मौके पर कार्यवाही करते हुए निकटतक फूड टेस्टिंग लेव में जांच करवाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी शुक्रवार को 3400 रूपये का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 23 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 21 व्यक्तियों से 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र शिव में 7 लोगों से 900, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 3 लोगों से 400 तथा सिवाना में 10 लोगों से 1900 को मिलाकर कुल 21 लोगों से 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7382 लोगों से कुल 13,80,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बाड़मेर जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड बनेगा

 जिला कलक्टर ने दिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश

बाड़मेर, 23 अक्टूबर। कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रभावी कदमों में एक और निर्णय लिया गया है, जिसके मुताबिक अब जिला मुख्यालय पर पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित किया जाएंगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में इस सबध में आवश्यक तैयारी को कहा है। जिला कलक्टर ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल.मंसुरिया को पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित करने तथा उसमें सुबह नौ से शाम सात बजे तक चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड में हर समय एक एमडी मेडिसिन, एक काउंसलर और आयुष चिकित्सक (जिसे रेसिपरेटरी एक्सरसाइज और योग के माध्यम से चिकित्सा करने का ज्ञान हो) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
जिला कलक्टर ने पृथक से स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड में पर भर्ती मरीजों की चिकित्सा के लिए मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नियुक्त करने के निर्देश दिए। पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू में यदि किसी मरीज को भर्ती करना पड़ा तो इसका निर्णय कोविड-नॉन कोविड क्लीनिक हॉस्पिटल में गठित मल्टी डिसिप्लेनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम अथवा उस समय उपलब्ध कोविड डेडिकेटेड वार्ड में नियुक्त ड्यूटी डॉक्टर द्वारा किया जा सकेगा।
181 हैल्पलाइन पर कॉल की सुविधा
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पोस्ट कोविड उपचार के लिए मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन का उपयोग कोविड हॉस्पिटल में बैड दिलवाने की सुविधा तथा होम आइसोलेशन में काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया की तरह ही किया जाएगा। उक्त हैल्पलाइन नं. पर कोविड-19 से ठीक हुए मरीज पोस्ट कोविड कंसलटैशन, स्ट्रेस के ट्रिटमेंट से संबंधित काउंसलिंग तथा परामर्श के लिए कॉल कर सकेंगे। इस प्रकार की कॉल प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय परामर्श केन्द्र से उचित परामर्श दिया जाएगा अथवा जरूर पड़ने पर जिला स्तर पर स्थापित पोस्ट कोविड वार्ड क्लीनिक पर संपर्क करने की सलाह दी जाएगी।
पोस्ट कोविड पेशेंट के द्वारा मुख्यमंत्री 181 हैल्पलाइन पर कॉल कर के स्वयं चिकित्सकीय दृष्टि से अस्वस्थ होने की जानकारी दिए जाने पर समस्या की जानकारी जिले के कोविड हॉस्पिटल में स्थापित वॉर रूम को उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां पर तत्काल एम्बुलेंस/रैफरल ट्रांसपोर्ट से वार्ड/आईसीयू की व्यवस्था करवाते हुए उक्त व्यक्ति को पोस्ट कोविड वार्ड/आईसीयू अथवा चिन्हित किए गए बैड पर भर्ती करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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