बाड़मेर, 27 अक्टूबर। पंचायतीराज सस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में स्थित राजकीय कार्यालयों, स्वायतशाषी संस्थाओं, निगमों आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होनें बताया कि अति-आवश्यक होने पर जिला स्तरीय अधिकारी जिला कलक्टर से तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ेगें।
उन्होनें उक्त आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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