मंगलवार, 27 अक्तूबर 2020

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा जारी

 बाडमेर, 27 अक्टूबर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए) के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन, मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाडमेर जिले की सीमा में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदेशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान कोई भी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण या अन्वीक्षा स्तर पर है या अपराधिक मामले में दोषसिद्ध हुए है या शांति भंग किये जाने के मामले में पाबन्द किए हुए है, जिनको उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्टेªट, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, जोनल मजिस्टेªट, थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के सन्दर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयग्रस्त कर निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप में चिन्हित किया गया हो, जो संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों, गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमि, जातिय प्रभूत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिये चिन्हित मतदान केन्द्रों के अधीन निवास करते हो, उक्त श्रेणी के शस्त्र अनुज्ञाधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा करवायेंगे।
आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति कानून एवं लोक शान्ति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहंुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण/उद्बोधन देगा, न ही जूलूस/प्रदर्शन/धरना/महापड़ाव/पुतला जलायेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवायेगा/छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विविडो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थानों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जूलूस/धरना/प्रदर्शन/महापडाव/पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जूलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने तथा उन व्यक्तियों जो राजकीय, बैंको एवं विभिन्न संस्थानों में लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 12 दिसम्बर की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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