मंगलवार, 16 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 4600 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 16 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 23 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 4600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 3 लोगों से 600, सिणधरी में 3 लोगों से 600, गडरारोड में 3 लोगों से 600, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 13 लोगों से 2600 को मिलाकर कुल 23 लोगों से 4600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1147 लोगों से कुल 2,44,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मंगलवार को जिले में 391 प्रवासियों का हुआ आगमन

महाराष्ट्र से आए 46,गुजरात से 272

बाड़मेर, 16 जून। मंगलवार को विभिन्न राज्यों से कुल 391 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 61557 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 272, महाराष्ट्र से 46, आन्ध्रप्रदेश से 6, दिल्ली से 5, कर्नाटक से 35, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 1, तेलंगाना से 20 एवं गोवा से 4 को मिलाकर कुल 391 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 61557 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं मंगलवार को मध्यप्रदेश एवं गुजरात के लिए 6-6 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक कुल 10685 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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हादसों में मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मुख्यमंत्री सहायता कोष

बाडमेर, 16 जून। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवार जनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में धोरीमना तहसील क्षेत्र में मीठडा खुर्द निवासी स्व. भागीरथराम पुत्र किशनाराम विश्नोई, बाडमेर तहसील क्षेत्र में आईनाथ का तला मीठडा निवासी स्व. नखताराम पुत्र मंगलवार सुथार, सेडवा तहसील क्षेत्र में रोहिला निवासी स्व. नरेश पुत्र मोहनलाल विश्नोई तथा चौहटन तहसील क्षेत्र में रमजान की गफन निवासी स्व. शेरू खान पुत्र ईदल खान मुसलमान की मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।                                         
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अब 30 जून तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

कोरोना से बचाव

बाडमेर, 16 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 30 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को 30 जून 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है। पूर्व आदेश में वर्णित शेष निर्देश यथावत कायम रहेंगे।
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बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कर्फ्यु

बाड़मेर, 16 जून। बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैम्पस ( अस्पताल के पावर हाऊस एवं रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल के बीच की गली से सीएमएचओ ऑफिस के आगे की गली तक एवं ड्रग्स वेयर हाऊस से डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर के बीच का एरिया एवं डा. रीटा भाटिया एवं लोकेन्द्रसिंह के क्वार्टर से रेजिडेन्ट डाक्टर हॉस्टल तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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सोमवार, 15 जून 2020

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी सोमवार को 5100 रूपये का जूर्माना वसूला

बाड़मेर, 15 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 24 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन 9 लोगों से 1800, सेड़वा में 6 लोगों से 900, शिव में 6 व्यक्ति से 1800, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 24 लोगों से 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1124 लोगों से कुल 2,40,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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सोमवार को जिले में 180 प्रवासियों का हुआ आगमन

बाड़मेर, 15 जून। सोमवार को विभिन्न राज्यों से कुल 180 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 61164 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।  
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 132, महाराष्ट्र से 16, कर्नाटक से 11 एवं तमिलनाडू से 21 को मिलाकर कुल 180 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 61164 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं सोमवार को गुजरात के लिए 4, कर्नाटक के लिए 2 एवं तेलंगाना के लिए 1 को मिलाकर कुल 7 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक कुल 10673 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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संभावित बाढ एवं अतिवृष्टि से बचाव की पूर्व व्यवस्था हेतु इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर स्थापित

बाड़मेर, 15 जून। जिले में संभावित बाढ एवं अतिवृष्टि से बचाव की पूर्व व्यवस्था करने, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के दायित्व निर्वहन करने, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं उनके समाधान संबंधी कार्य सम्पादित करने के लिए जिला स्तर पर राउण्ड दा क्लॉक इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर की स्थापना की जाकर कार्मिकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (नियन्त्रण कक्ष) के टेलीफोन नम्बर 02982-222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर राउण्ड दा क्लॉक तीन पारियों में कार्यरत रहेगा। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर में प्रतिनियुक्त कार्मिक प्राप्त सन्देशों, सूचनाओं तथा उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में एक पंजिका का संधारण कर समय-समय पर प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कार्मिक निर्धारित पारी अनुसार उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित करेंगे एवं आगामी पारी के कर्मचारी के उपस्थित हो जाने के पश्चात् ही नियन्त्रण कक्ष छोड़ सकेंगे। उक्त नियन्त्रण कक्ष के ऑवर ऑल इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता शाखा) होंगे।
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प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने को किया जाएगा प्रशिक्षित

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 15 जून। प्रवासियों का चिन्हीकरण कर उन्हें आवश्यकतानुसार रोजगार मुहैया कराने के लिए जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिले में बडी संख्या में प्रवासी अपने मूल निवास स्थानों पर लौटे है एवं प्रवासियों के मूल निवास पर लौटने के कारण वे रोजगारहीन हो चुके है, ऐसे प्रवासियों का चिन्हीकरण कर उन्हें आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। उन्होने बताया कि भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शॉर्ट टर्म टेªनिंग लेने और मान्यता को पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अगले चार महिलों में जिले में पूर्व अधिगम के लिए अनुबन्ध दिए गए है। पहले चरण के रूप में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए दिये गये बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना है। जिले में रिवर्स माईग्रेटस में एडेन्टीफिकेशन और कौशल मानचित्र लक्षित पूर्णता अवधि 30 जून, 2020 है।
जिला कलक्टर ने प्रबन्धक राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम को निर्देशित किया है कि वे प्रवासियों के पंजीकरण एवं उन्हें आवश्यक रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।
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टिड्डी प्रकोप के मद्देनजर प्रभावी रोकथाम की हिदायत

जिला कलक्टर मीणा ने की व्यवस्थाओ की ऑनलाइन समीक्षा

बाड़मेर, 15 जून। जिले में टिड्डी दलों के हमले के मद्देनजर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने ट्रेक्टर, टेªक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, किटनाशक एवं आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वे सोमवार सायं जिले के उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं से जुडे अधिकारियों से ऑनलाइन टिड्डी रोकथाम के इन्तजामों सहित कोविड-19, प्रवासियों को खाद्यान्न वितरण, पेयजल परिवहन, नरेगा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने जिले में टिड्डी प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली तथा पुख्ता रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को पूर्ण चौकसी बरतते हुए ग्रामीणों के प्रति संवेदनशील रहकर उन्हें राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होने टिड्डी नियंत्रण के लिए पर्याप्त मात्रा में टेªक्टर, टेªक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, किटनाशक एवं आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने ग्राम स्तर पर सूचना तन्त्र को मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार त्वरित टिड्डी रोकथाम की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
क्वारेंटाइन स्थलों का नियमित हो निरीक्षणजिला कलक्टर मीणा ने अधिकारियों को संस्थागत क्वारंेटाइन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक रूप से मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्वारेंटाइन में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पडें। उन्होने दिल्ली और मुम्बई से आने वाले प्रत्येक प्रवासी के सैम्पल लेकर परीक्षण रिपोर्ट आने तक पूरी तरह से क्वारेंटाईन करने को कहा। उन्होने कहा कि संदिग्ध लोगों के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वारेंटाईन में रखा जाए ताकि संक्रमण का प्रसार न हो सकें।
जन आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर हो अपडेटजिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहूं एवं चना वितरण का निर्णय लिया गया है। उन्होने अपने-अपने क्षेत्र के पात्र प्रवासियों के जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कराने एवं जन आधार कार्ड के लिए इनरोलमेन्ट कराने हेतु जागरूक करने को कहा ताकि योजना का लाभ मिल सकें।
पेयजल आपूर्ति हो निर्बाधजिला कलक्टर ने गर्मियों के मद्देनजर जिले में पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होने पेयजल परियोजना को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए ताकि पेयजल की किल्लत न हो। उन्होने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने स्वीकृत टयुबवेल एवं हैण्डपम्प खुदाई कार्य प्राथमिकता से कराने को कहा।
श्रमिकों के पंजीकरण पर बलजिला कलक्टर ने कोविड-19 महामारी के दौरान बडी संख्या में प्रवासियों के अपने मूल निवास स्थानों पर लौटने के मद्देनजर उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए श्रमिकों के पंजीयन कार्य में गति लाने के निर्देश दिए है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सकें।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने उपखण्ड अधिकारियों से टिड्डी नियन्त्रण, पेयजल परिवहन एवं क्वारेंटाईन में रह रहें लोगों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, उपखण्ड अधिकारी बाडमेर नीरज मिश्र, उप निदेशक कृषि (वि) जे. आर. भाखर, सहित जिले के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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खाद्यान्न वितरण हेतु जन आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर अपडेट अनिवार्य

बाड़मेर, 15 जून। राज्य सरकार द्वारा प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहॅू एवं चना वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण में परेशानी न हो इसके लिए जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कराने के निर्देश दिए गए है।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर नीरज मिश्र ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहूूं एवं चना वितरण किया जा रहा है, जिन व्यक्तियों का डाटा ऑनलाईन नहीं बताया जा रहा है जिसके कारण उन्हें गेहंू वितरण में परेशानी हो रही है वह अपने नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कराए अथवा जन आधार कार्ड के लिए इनरोलमेन्ट करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते है। उन्होने बताया कि सर्वे सूची वार्ड बीएलओ एवं वार्ड पार्षद के पास उपलब्ध है उनसे उक्त सर्वे सूची में अपना नाम प्राप्त कर नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कर अथवा जन आधार कार्ड के लिए इनरोलमेन्ट करने पर ही योजना के पात्र होंगे। उन्होने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लाभार्थी के रूप में उनका पंजीकरण हो सकेगा।
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कोरोना के कारण बन्द विद्यालयो में विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील

जिला कलक्टर ने खाद्यान्न वितरण को नियुक्त किए नोडल अधिकारी

बाड़मेर, 15 जून। कोरोना वायरस के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत अब खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रियो को सफलतापूर्वक सम्पादन करने एवं सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि का मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) वितरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। उन्होने बताया कि विद्यायलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को खाद्यान्न का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण किये जाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। उन्होने सख्त हिदायत दी है कि खाद्यान्न के वितरण में किसी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पादन करने हेतु जिला, खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है ताकि सुव्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होने बताया कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी पं.सं. बाडमेर, संबंधित खण्ड के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के लिए पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला रसद अधिकारी खाद्यान्न का उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण 15 जून से पूर्व सुनिश्चित करेंगे। केवीएसएस के गोदामों में मिड डे मील योजना से संबंधित खाद्यान्न भी उक्त तिथि से पूर्व विद्यालयों में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि खाद्यान्न का वितरण विद्यालय में किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के संबंध में संस्था प्रधान विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को पूर्व दिनांक एवं समय के संबंध में सूचित करेंगे ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशानुसार सोशियल डिस्टेंस मैनटेन करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। साथ ही खाद्यान्न वितरण के समय अध्यापक, कार्मिक मास्क, हैण्ड ग्लब्स पहनकर रखेंगे तथा बार-बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने एवं ग्रीष्मावकाश अवधि में कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार खाद्यान्न प्रत्येक छात्र-छात्रा के माता-पिता, अभिभावक को वितरित किया जाएगा। विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय से वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रेकर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किया जाएगा। संबंधित प्रभारी एवं संस्था प्रधान खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह पोषाहार उपलब्ध कराते है, उन समस्त विद्यालयों में संबंधित स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह उनके यहां उपलब्ध खाद्यान्न संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय में वितरित किया जाएगा। उन्होने बताया कि खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) वितरण के समय विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी भी स्थिति में नहीं बुलाया जाए। खाद्यान्न विद्यार्थी के माता-पिता, अभिभावक को उपलब्ध कराया जाएगा। माता-पिता, अभिभावक द्वारा पहचान के रूप में स्वयं अथवा विद्यार्थी का वैद्य पहचान पत्र साथ लेकर आएंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 के कारण कर्फ्युग्रस्त क्षेत्र, कन्टेंमेन्ट जोन में संचालित विद्यालयों, संस्थाओं में जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए।
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शनिवार, 13 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 शनिवार को उल्लंघन पर 5400 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 13 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शनिवार को जिले में 28 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में शनिवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 लोगों से 400, चौहटन 2 में लोगों से 400, सेड़वा में 5 लोगों से 800, सिणधरी में 2 लोगों से 400, शिव में 2 लोगों से 400, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 4 लोगों से 800 एवं सिवाना में 10 लोगों से 2000 को मिलाकर कुल 28 लोगों से 5400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1074 लोगों से कुल 2,29,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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शनिवार को 197 प्रवासियों का हुआ आगमन महाराष्ट्र से 26 आए

बाड़मेर, 13 जून। शनिवार को विभिन्न राज्यों से कुल 197 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 60442 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।  
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में शनिवार को गुजरात से 110, महाराष्ट्र से 26, उत्तरप्रदेश से 5, आंध्र प्रदेश से 22, तमिलनाडू से 16, तेलंगाना से 6, छत्तीसगढ़ से 10, दमनद्वीप से 1 एवं जम्मू कश्मीर से 1 को मिलाकर कुल 197 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 60442 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं शनिवार को गुजरात के लिए 11 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक कुल 10662 प्रवासी मजदूरों ने जिले से प्रस्थान किया है। 
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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गुरुवार, 11 जून 2020

कोरोना राहत कार्यों के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएं- अनिल अग्रवाल

बाड़मेर, 11 जूूून। "वेदांता का बड़ा उद्देश्य हमारे समाज, समुदाय और देश को पुनः लौटाना है। राष्ट्रीय समृद्धि और सतत विकास की दिशा में ‘द ग्रेटर गुड‘ के लिए कार्य करना हमारे डीएनए में है।" 
यह बात वेदांता के चैयरमेन अनिल अग्रवाल ने वेदांता केयर्स की शुरू की गयी अनूठी पहल के बाद ई टाउनहाॅल में कही। इसका आयोजन वेदांता द्वारा 7 अलग अलग स्थानों पर कोविड 19 में राहत कार्यो के लिए किए गये सहयोग हेतु प्रोत्साहन और सम्मानित करने के लिए किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल ने केयर्न ऑयल एंड गैस से संबद्ध लीडर्स को चैयरमेन अवार्ड देने की घोषणा की। 
केयर्न के अविनाश रावल और मोहम्मद मोहिब को उनके द्वारा कोराना महामारी से राहत कार्यो और जरूरतमंदो तक सहायता प्रदान करने में योगदान हेतु चैयरमेन अवार्ड की घोषणा की। इस अवसर पर बिजनेस पार्टनर के रूप में बाड़मेर जिला प्रशासन को सहयोग के लिए शलम्बरर्जर का भी सम्मान किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि सुमन तालुकदार ने कहा कि इस चुनौती भरे समय में केयर्न वेदांता ने अनुकरणीय पहल की है।
बाड़मेर जन सेवा समिति, जिसने केयर्न के साथ जिले में कोरोना राहत कार्यों में भागीदारी निभाई, उन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। समिति के ट्रस्टी रमेश मंगल ने इस अवसर पर उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सभी मिल कर समुदाय के हित में सक्रियता से जुटेंगे।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए, वेदांता के चैयरमेन अनिल अग्रवाल ने कहा, “हम राष्ट्र के साथ मिलकर इस संकट से लड़ रहे हैं। हमने उन समुदायों की सेवा करने में अपना योगदान देकर वेदांता के सिद्धांत समाज को पुनः लौटाने को प्रतिपादित किया। हमारी टीम ने दिन रात कार्य करते हुए, समुदायों का सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं इस सहयोग के लिए हमारे सहयोगियों, संगठनों और वेदांता टीम के प्रत्येक सदस्य आभारी हूं जिन्होने परिवार की तरह इस संकट का मुकाबला किया है। हम समुदायों और प्रशासन के साथ कार्य करना जारी रखेंगे, इससे सेवारत समुदायों में दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और उम्मीद है कि हम इस स्थिति से उबरेगें। ”
उल्लेखनीय है कि वेदांता ने पीएम केआरईएस फंड, स्टेट फंड्स, और देश भर में राहत प्रदान करने के लिए 201 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। सरकार के प्रयासों के सहयोग करते हुए वेदांता के कर्मचारियों ने एक दिन के वेतन को पीएम केयर्स फंड में योगदान किया है। अपने मील फाॅर आॅल कार्यक्रम के तहत 13 लाख से अधिक लोगो को भोजन प्रदान किया। साथ ही वेदांता प्रतिदिन 50हजार से अधिक घुमंतु जानवरों को आहार का बीड़ा उठाया । इस पहल के तहत, वेदांता ने अब तक दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पुणे में 12.70 लाख से अधिक जानवरों को आहार उपलब्ध कराया है।

बायतू में 26 ट्यूबवेलों के खुदाई का कार्य प्रारंभ, वर्षों से पेयजल संकट को जूझ रहे ग्रामीणों को मिलेगी राहत

सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण बिजली बंद होने पर भी प्रभावित नहीं होगी जलापूर्ति

बाड़मेर, 11 जून। जिले की बायतू विधानसभा के गांवों और ढाणियों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सौर ऊर्जा व विधुत से संचालित होने वाले ट्यूबवेल लगाए जाने का कार्य प्रगर्ति पर है। राजस्व मंत्री व  स्थानीय विधायक हरीश चौधरी की सिफारिश के आधार पर पेयजल कामों  की मंजूरी मिलने के बाद अपने निवार्चन क्षेत्र में पेयजल के लिए 26 ट्यूबवेलों का काम जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। 
सौर ऊर्जा से संचालित ट्यूबवेलों के खुदाई का कार्य जारी-
विधानसभा में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले 10 ट्यूबवेलों के खुदाई का कार्य प्रगर्ति पर है जिसमे झाक, केसुम्बला भाटियान, खारडा भारतसिंह, संतरा, चिड़िया, छितर का पार, बोड़वा, भीमड़ा, नवोड़ा बेरा व ओकातीया बेरा में खुदाई का कार्य चल रहा है। 

16 विधुत से संचालित ट्यूबवेलों में 8 खुद गए व 8 का खुदाई का कार्य प्रगर्ति पर- 
बीते वर्ष दिसम्बर व सितंबर में व इस वर्ष जनवरी में स्वीकृत हुए में विधुत से संचालित होने ट्यूबवेलों से कई गांवों में पानी पहुंचाने का कार्य गति पर है जिसमें ग्राम पंचायत हुड्डो की ढाणी में राइको की ढाणी, पाटोदी के खेतु पूरा, झाक ग्राम पंचायत के थलेसों की ढाणी, मायलों की ढाणी व काला नाडा, उण्डू, लापुंदड़ा, भीमड़ा ग्राम पंचायत में तीन व जोगासरिया में तीन ट्यूबवेलों से विभिन्न गांवों को जोड़कर पेयजल की आपूर्ति की जाएगी । 
उल्लेखनीय है कि स्थानीय विधायक व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के प्रयासों से स्वीकृति मिलने के बाद जलदाय विभाग ट्यूबवेल खुदवाकर देगा। साथ ही सौर उर्जा का पैनल ट्यूबवेल पर मोटर लगवाकर, पेयजल व्यवस्था का संचालन करेगा। इन गांवों और ढाणियों में पेयजल को लेकर लंबे समय से समस्या बनी हुई थी। जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को बनाकर भेजा गया था । वहीं उण्डू नवातला योजना से नवातला CWR पानी की सप्लाई गुरुवार को पुनः चालू हो गई हैं।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 गुरूवार को उल्लंघन पर 12300 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 11 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 65 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 12300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 लोगों से 600, चौहटन 23 में लोगों से 4600, सेड़वा में 8 लोगों से 1300, सिणधरी में 4 लोगों से 8, शिव में 8 लोगों से 1300, रामसर में 2 लोगों से 400, बालोतरा में 12 लोगों से 2400, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 3 लोगों से 500 को मिलाकर कुल 65 लोगों से 12300 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1005 लोगों से कुल 2,15,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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गुरूवार को महाराष्ट्र से 33 एवं कर्नाटक से 22 प्रवासियों का आगमन

बाड़मेर, 11 जून। गुरूवार को विभिन्न राज्यों से कुल 456 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 59957 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।  
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुजरात से 370, महाराष्ट्र से 33, आंध्र प्रदेश से 21, कर्नाटक से 22, तेलंगाना से 4, दमनद्वीप से 3 एवं गोवा से 3 को मिलाकर कुल 456 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 59957 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं गुरूवार 4 लोगों ने तमिलनाडू के लिए प्रस्थान किया है। इस प्रकार जिले से अब तक कुल 10635 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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ग्राम पीपलून एवं मोकलसर में कर्फ्यु

बाड़मेर, 11 जून। सिवाना उपखण्ड क्षेत्र के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर तहसील सिवाना में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना प्रमोद सीरवी द्वारा सिवाना उपखण्ड के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर तहसील सिवाना के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना प्रमोद सीरवी ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सिवाना उपखण्ड के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर तहसील सिवाना के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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एल.एण्ड टी. कैम्प कवास में कर्फ्यु

बाड़मेर, 11 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के एल.एण्ड टी. कैम्प कवास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के एल.एण्ड टी. कैम्प कवास (ग्राम कवास के खसरा नम्बर 799/394 रकबा 6.18 बीघा में चेतनराम पुत्र प्रतापाराम माली के मकान से चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर उपखण्ड के एल.एण्ड टी. कैम्प कवास (ग्राम कवास के खसरा नम्बर 799/394 रकबा 6.18 बीघा में चेतनराम पुत्र प्रतापाराम माली के मकान से चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...