सोमवार, 15 जून 2020

कोरोना के कारण बन्द विद्यालयो में विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील

जिला कलक्टर ने खाद्यान्न वितरण को नियुक्त किए नोडल अधिकारी

बाड़मेर, 15 जून। कोरोना वायरस के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत अब खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रियो को सफलतापूर्वक सम्पादन करने एवं सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि का मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) वितरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। उन्होने बताया कि विद्यायलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को खाद्यान्न का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण किये जाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। उन्होने सख्त हिदायत दी है कि खाद्यान्न के वितरण में किसी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पादन करने हेतु जिला, खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है ताकि सुव्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होने बताया कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी पं.सं. बाडमेर, संबंधित खण्ड के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के लिए पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला रसद अधिकारी खाद्यान्न का उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण 15 जून से पूर्व सुनिश्चित करेंगे। केवीएसएस के गोदामों में मिड डे मील योजना से संबंधित खाद्यान्न भी उक्त तिथि से पूर्व विद्यालयों में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि खाद्यान्न का वितरण विद्यालय में किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के संबंध में संस्था प्रधान विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को पूर्व दिनांक एवं समय के संबंध में सूचित करेंगे ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशानुसार सोशियल डिस्टेंस मैनटेन करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। साथ ही खाद्यान्न वितरण के समय अध्यापक, कार्मिक मास्क, हैण्ड ग्लब्स पहनकर रखेंगे तथा बार-बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने एवं ग्रीष्मावकाश अवधि में कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार खाद्यान्न प्रत्येक छात्र-छात्रा के माता-पिता, अभिभावक को वितरित किया जाएगा। विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय से वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रेकर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किया जाएगा। संबंधित प्रभारी एवं संस्था प्रधान खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह पोषाहार उपलब्ध कराते है, उन समस्त विद्यालयों में संबंधित स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह उनके यहां उपलब्ध खाद्यान्न संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय में वितरित किया जाएगा। उन्होने बताया कि खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) वितरण के समय विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी भी स्थिति में नहीं बुलाया जाए। खाद्यान्न विद्यार्थी के माता-पिता, अभिभावक को उपलब्ध कराया जाएगा। माता-पिता, अभिभावक द्वारा पहचान के रूप में स्वयं अथवा विद्यार्थी का वैद्य पहचान पत्र साथ लेकर आएंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 के कारण कर्फ्युग्रस्त क्षेत्र, कन्टेंमेन्ट जोन में संचालित विद्यालयों, संस्थाओं में जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए।
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