रविवार, 14 अक्टूबर 2018

विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सोमवार को


          बाडमेर] 14 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए नामांकित विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सोमवार 15 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रवार आयोजित किया जाएगा।
          मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण कालूराम ने बताया कि बाडमेर] चौहटन]शिव एवं गुडामालानी क्षेत्र के विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 15 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार पचपदरा, सिवाना एवं बायतु विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 15 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक जिला परिषद सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा।
          उन्होने नामांकित विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को आदेशित किया है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर पहुंच कर आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की दक्षता के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया एवं ईवीएम व वीवीपेट कार्य प्रणाली के संबंध में टेस्ट पेपर लिया जाएगा। अतः मास्टर ट्रेनर्स उक्त निर्धारित प्रशिक्षण में समय पर पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निधारित मात्रा में पीओएल आरक्षित रखने के निर्देश


          बाड़मेर] 14 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट) शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा एक आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव - 2018 से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन, निर्वाचनों के निर्बाध संचालन एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिले के समस्त पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स डीलर्स को निर्धारित मात्रा में पी.ओ.एल. 1 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2018 तक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
          जारी आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय के पम्पधारी दस हजार लीटर डीजल, पांच हजार लीटर पैट्रोल एवं दो सौ लीटर ऑयल की मात्रा आरक्षित रखेंगे। इसी प्रकार जिला मुख्यालय से अन्य स्थानों के पम्पधारी पांच हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल एवं एक सौ लीटर ऑयल आरक्षित रखेंगे। आरक्षित मात्रा में पी.ओ.एल. का वितरण जिला रसद अधिकारी व संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।
          उन्होने निर्देशित किया है कि सभी पेट्रोल पम्पधारी विधानसभा आम चुनाव अवधि के दौरान डीजल] पैट्रोल व ऑयल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बनाए रखेंगे । आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3@7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

शनिवार, 13 अक्टूबर 2018

बिना सर्टिफिकेशन के टेलीफोन-मोबाइल पर प्रसारित नहीं हो सकेंगे विज्ञापन


                बाड़मेर, 13 अक्टूबर। बिना सक्षम समिति के अधिप्रमाणन के कोई भी विज्ञापन फोन, एसएमएस, रिंग टोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में जारी नहीं किया जाएगा।  कोई भी संस्था, दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना की श्रेणी में शामिल होगा और ऐसे प्रसारित विज्ञापनों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवही की जाएगी। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने मोबाइल कंपनियों के संचालकों को निर्देशित किया है।
                अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक, रिलायन्स टेलीकम्यूनिकेशन, टाटा इण्डिकॉम, वोडाफोन, एयरटेल और एयरसेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस संबध में पूर्व में 25 सितंबर को आयोजित बैठक के दौरान व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे, जिनकी पालना सुनिश्चित की जाए।
                उनके मुताबिक कुछ जगहों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि टेलीफोन, मोबाइल फोन के जरिए ऐसे विज्ञापन आम जनता के मध्य में प्रसारित किए जा रहे हैं। रिंगटोन-कॉलर टोन से भी कुछ लोग अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के 15 अप्रेल, 2004 को निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार कोई भी राजनैतिक दल, स्वयं सेवी संस्था अथवा व्यक्ति बिना सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित किए ऐसे विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं।
                उन्होंने निर्देशित किया है इस प्रकार के बिना अधिप्रमाणित किये हुए विज्ञापनों पर तुरन्त रोक लगाई जाए और सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन प्रसारित कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी अन्य राज्य के माध्यम से टेलीफोन व मोबाइल फोन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन राजस्थान राज्य की सीमा में बिना अधिप्रमाणन के प्रसारित नहीं होने पाएं। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार सम्बधित विज्ञापन प्रदर्शन प्रतिबंधित


                बाड़मेर, 13 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के  प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन निजी संपत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर एवं झंडे लगाए जा सकते हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निजी संपत्ति पर  मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद ही बैनर और झंडे लगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि निजी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले बैनर एवं झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।
                नकाते ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोग के निर्देशानुसार निजी संपत्ति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऐसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो यथा झंडे और बैनर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में लिखित सहमति की प्रति के साथ निर्धारित फॉर्म में ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

सरकारी विश्राम गृहों से राजनीतिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध


                बाड़मेर ,13 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान जिले के सभी सरकारी विश्राम गृहों में ठहरकर राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सरकारी विश्राम गृहों में स्थान उपलब्ध होने पर जेड व उससे ऊपर की श्रेणी में सुरक्षा प्राप्त राजनीतिक लोगों को आवास एवं भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति विश्राम गृहों में आवासित रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को विश्राम गृहों में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सभी राजकीय विश्राम गृहों, डाक बंगलों एवं गेस्ट हाउस पर लागू होंगे।

शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2018

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति लोढ़ा 15 को नाकोड़ा आएगें


                बाडमेर, 12 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति आर.एम. लोढ़ा सोमवार 15 अक्टूबर को नाकोड़ा आएगें।
                निर्धारित कार्यक्र्रम के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधिपति लोढ़ा 15 अक्टूबर को जोधपुर से प्रातः 7.30 बजे प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे नाकोडा पहुंचेगे तथा नाकोड़ा में पूजा अर्चना के पश्चात् दोपहर 12.00 बजे जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने के निर्देश


                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में सख्त निर्देश जारी किये गये है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि कतिपय विभागों द्वारा तबादलों पर रोक होने के बावजूद अभी भी स्थानान्तरण किये जा रहे है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंधन है। उन्होने एक आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित विभागों एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग के एवं राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण, पदस्थापन चुनाव समाप्ति तक नहीं करें और जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुके है और उसकी क्रियान्विती आदर्श आचार संहिता लागू होने तक नहीं हुई है, तो उनकी क्रियान्विती भी नहीं की जावें। उन्होने बताया कि यदि क्रियान्विती अत्यावश्यक कारणों से करनी हो तो विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से आयोग को भिजवा कर आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावें।

ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 तक


                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस तिथि के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

उम्मीदवारों को अब प्रकाशित करवानी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी


सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने किया फॉर्म-26 में संशोधन

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म संख्या-26 में संशोधन किया है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरूद्ध यदि कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फॉर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक मामलों की जानकारी यदि कोई हो तो प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक तौर पर कम से कम 3 बार प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी उम्मीदवार पर दोष सिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो, तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व 12 साइज के फॉन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी मतदान से 48 घंटे पूर्व तक तीन बार अलग-अलग तिथियों में यह जानकारी प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सूचना को जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव व्यय के ब्यौरे के साथ भी प्रस्तुत करना होगा।

पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए समस्त पेट्रोल पंप मालिक पाबंद


जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेट्रोल पम्पों को जारी किये निर्देश

                बाड़मेर, 12 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बाड़मेर जिले के समस्त पेट्रोल पंपों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनको 1 से 12 दिसंबर तक निर्धारित मात्रा मंे पीओएल आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को
जिला मुख्यालय पर 10 हजार लीटर डीजल, 5 हजार लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर आयल तथा अन्य स्थानांे के पंपधारकांे को क्रमशः 5 हजार, 1 हजार एवं 100 लीटर डीजल, पेट्रोल एवं आयल आरक्षित रखने के आदेश दिए गए है। आरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपन्स के आधार पर पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन की लोक बुक मंे पीओएल की मात्रा का इन्द्राज करेंगे। इस संबंध मंे एक रजिस्टर संधारित करेंगे।

गुरुवार, 11 अक्टूबर 2018

मतदाता जागरूकता के लिए 675 विद्यालयों के विद्यार्थी लिखेंगे पत्र लेखन


                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के लिए 675 विद्यालयांे के विद्यार्थी अपने परिजनांे को पत्र लिखेंगे। इसके जरिए अपने अभिभावकांे एवं पड़ौसियांे को मतदान मंे शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयांे के विद्यार्थियांे के अभिभावकांे एवं आस पड़ौस के मतदाताओं को मतदान मंे शामिल होने के लिए प्रेरित करने, मतदान के प्रति जागरूकता एवं मतदान के सक्रिय भागीदारी के लिए जिले के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयांे के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियांे के मध्य पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि पत्र लेखन प्रतियोगिता के जरिए मतदान का महत्व दर्शाते हुए विद्यार्थियांे के अभिभावकांे को मतदान मंे भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हांेने बताया तकि प्रत्येक विद्यालय मंे सर्वश्रेष्ठ पत्र का चयन कर विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाएगा। चयनित पत्र की प्रति रिटर्निंग आफिसर कार्यालय के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाना है। उन्हांेने इस आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध


                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के मददेनजर जिले मंे राजकीय एवं अर्द्व राजकीय कार्यालयांे मंे कार्यरत समस्त अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के अवकाश एवं जिला मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
                जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस संबंध में आदेश जारी कर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशानुसार किसी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही दी जाएगी। आदेश के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद मुख्यालय छोड़ेगे। इसी तरह जिले मंे स्थित राजकीय एवं अर्द्व राजकीय कार्यालयांे मंे कार्यरत समस्त ब्लाक स्तरीय अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे के अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियांे को अधिकृत किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 तक


                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस तिथि के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सूचना केन्द्र मंे ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन स्थाई प्रदर्शन बूथ का शुभारंभ


स्वीप आइकन मोतीखान ने मतदान के जरिए प्रदर्शन बूथ की शुरूआत की

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकाधिक लोगांे को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे गुरूवार को स्वीप आइकन मोतीखान ने मतदान के जरिए प्रदर्शन बूथ की शुरूआत की। इसके उपरांत स्वीप आइकन मोतीखान ने जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते से मिलकर भावी कार्य योजना के बारे मंे जानकारी दी।
                जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थाई ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के प्रदर्शन का स्थाई बूथ स्थापित किया गया है। यहां पर कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट तथा वीवीपेट मशीन के जीवंत प्रदर्शन के साथ आम नागरिक वोट दे सकते है। इसके अलावा दिए गए अपने वोट की वीवीपेट मशीन पर जांच भी कर सकेंगे। इस दौरान स्वीप आइकन मोतीखान के अलावा उपस्थित नागरिकों ने मतदान करके वीवीपेट मशीन पर डमी उम्मीदवार जिसे वोट किया,उसकी सूचना देखी। इस दौरान स्वीप आइकन मोती खान ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हम बेहतर, परिपक्व और सफल लोकतंत्र वाले देश के रहवासी हैं। उन्हांेने कहा कि मतदाताओं के निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर मतदान करने से ही लोकतंत्र सफल होगा। उन्हांेने लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक रूप से मतदान करने की अपील की। इस दौरान मास्टर टेªनर प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने ईवीएम एवं वीपीपेट के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय, अर्जुन कुमार सांझीरा, कैलाश जोशी समेत विभिन्न विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। इधर, जिला स्वीप आइकन मोतीखान ने जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते से मिलकर मतदाता जागरूकता संबंधित आगामी कार्य योजना के बारे मंे बताया। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इंडियन आइकन फेम कलाकार मोतीखान की स्वीप आइकन नई भूमिका के साथ एक नए रंग मंे नजर आएंगे। उन्हांेने बताया कि दशहरा के मुख्य समारोह के दौरान स्वीप सोंग लांच किया जाएगा। इस दौरान मोतीखान स्वयं उपस्थित जन समूह को मतदाता जागरूकता को लेकर अपनी लाइव परफोर्मेन्स देंगे।





उम्मीदवारांे के खर्चो की होगी सख्त मोनेटरिंग : नकाते


निगरानी टीमंे रखेगी सभाआंे एवं राजनीतिक गतिविधियांे पर कड़ी नजर

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से चुनाव सामग्री, प्रचार प्रसार समेत विभिन्न प्रकार के खर्चो की सख्त मॉनिटिरिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिस बल समेत फ्लाइंग स्कवायर्ड, स्टेटिटिक्स सर्विलांस टीमें, वीडियो सर्विलांस टीमे और एकाउंटिंग टीमों को तैनात किया गया है। जो सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय को डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों के आधार पर जोड़ा जाएगा। नगरीय निकायों के क्षेत्र में निजी एवं व्यावसायिक भवनों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाली प्रचार सामग्री, चल वाहन एवं मोबाइल विज्ञापन वाहन आदि के लिए नगर परिषद की ओर से निर्धारित दर के आधार पर खर्च तय किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों, चाय, नाश्ता, भोजन, झण्डे, बैनर, पोस्टर, कट आउट, टेन्ट का सामान, साउण्ड सिस्टम तथा कार्यालय का किराया आदि पर व्यय के लिए दर तय की गई है।
सोशल मीडिया पर भी खर्च का होगा आंकलन : सोशल मीडिया पर एसएमएस, वाट्सएप, वॉयस कॉल मैसेज समेत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब, ब्लॉगिंग आदि पर प्रचार के व्यय को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा।

बुधवार, 10 अक्टूबर 2018

आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु मीडिया कर्मियों व प्रिन्टिंग प्रेस धारको की मीटिंग गुरूवार को


          बाड़मेर ] 10 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर - 135 में आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में चर्चा हेतु रिटर्निग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाडमेर (एस.डी.एम.) नीरज मिश्र की अध्यक्षता में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मियों तथा प्रिन्टिंग प्रेस धारकों की बैठक 11 अक्टूबर को उनके कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
          रिटर्निग ऑफिसर (एस.डी.एम.) मिश्र ने बताया कि 11 अक्टूबर को प्रातः 11-30 बजे प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मियों तथा दोपहर 12-30 बजे प्रिन्टिंग प्रेस धारकों की बैठक आयोजित की जाएगी।


जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित


          बाड़मेर, 10 अक्टूबर। गुरूवार 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाली जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है।
          अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सदस्य सचिव जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति राकेश कुमार ने बताया कि गुरूवार 11 अक्टूबर को अटल सेवा केन्द्र में आयोजित होने वाली जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जन सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है।


मंगलवार, 9 अक्टूबर 2018

कवि सम्मेलन स्थगित

बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिला मुख्यालय पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ थीम पर 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाला कवि सम्मेलन अपरिहार्य कारणांे से स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने दी।

संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी


लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

                बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर देने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 को


                बाड़मेर, 09 अक्टूबर। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी की अध्यक्षता मंे रखी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय मंे होने वाली इस बैठक के दौरान पीसीपीएनडीटी से जुडे़ विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...