मंगलवार, 16 नवंबर 2021

अवैध कॉलोनिया ध्वस्त करेगा नगर विकास न्यास

 बिना भू रूपान्तरण करवाए काटी जा रही कॉलोनियां

बाड़मेर, 16 नवम्बर। जिला मुख्यालय पर नगर विकास न्यास सीमा में भू रूपान्तरण करवाए बिना काटी जा रही अवैध कॉलोनियांे पर न्यास कार्यवाही करेगा।
न्यास सचिव शैलेश सुराणा ने बताया कि बिना रूपान्तरण कराये कृषि भूमि पर कॉलोनी काटना अवैध है, ऐसी कॉलोनियों में भूखण्ड नहीं खरीदने को कहा गया है। उन्होने बताया कि नगर विकास न्यास की जानकारी में आया है कि राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 2448/342 रकबा 34 बीघा, ग्राम उदयनगर के खसरा नम्बर 2504/129 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 2506/129 रकबा 6 बीघा तथा 2503/129 रकबा 4 बीघा की कृषि भूमियों का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए प्लॉटिंग कर कॉलोनियां काटी जा रही है। नगर विकास न्यास बाड़मेर द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि में बिना अनुमति निर्माण/प्लॉटिंग करने के कारण खातेदारान को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
उन्होने बताया है कि राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा एवं उदय नगर के उपरोक्त खसरा नम्बरों में काटी जा रही कॉलोनियां/प्लाटिंग अवैध है, जिसका नियमानुसार भू रूपान्तरण नहीं करवाया गया है। उपरोक्त खसरों में स्थित कॉलोनियों में भूखण्ड नहीं खरीदें। साथ ही किसी भी अन्य योजना में भूखण्ड लेने से पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी नगर न्यास कार्यालय से प्राप्त कर ले कि उक्त योजना मास्टर प्लान अनुसार अनुमोदित है या नहीं।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...