गुरुवार, 22 अप्रैल 2021

विवाहों में 50 से ज्यादा जुटने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 22 अप्रेल। विवाह समारोह के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान सरकार की नवीन अधिसूचना अनुसार विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर 25000 रूपये को जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विवाह संबंधी आयोजन की पूर्व लिखित सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय को नहीं देने तथा समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, स्क्रीनिंग एवं सैनेटाईजेशन की व्यवस्था नहीं पाए जाने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
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