मंगलवार, 26 मई 2020

मुम्बई से आने वाले प्रवासियों के लिए संस्थागत क्वारेंटाईन अनिवार्य


बाड़मेर, 26 मई। कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र के मुम्बई से आने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को उनके गन्तव्य स्थान के निकटतम संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर में नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए क्वारेंटाईन किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि महाराष्ट्र के मुम्बई क्षेत्र से आने वाले प्रवासीयों को जिले की प्रवेश सीमा पर स्थित चैक पोस्ट पर चिकित्सा जांच के पश्चात चैक पोस्ट प्रभारी एवं चैक पोस्ट चिकित्सा प्रभारी उनके गन्तव्य स्थान के निकटतम संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटर पर क्वारेंटाईन करवाने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सूचित करेंगे। उन्होने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी आने वाले प्रवासियों को सीधे ही संस्थागत क्वारेंटाईन सेंटरों में रखने की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि संस्थागत क्वारेंटाईन किये जाने के बाद उक्त प्रवासियों के सेम्पल लिये जाकर जांच रिपोर्ट अनुसार यदि संदिग्ध या लक्षण पाए जाने पर निकटतम कोविड केयर सेन्टर में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा शेष दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन सुनिश्चित करवाएंगे।
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