मंगलवार, 26 मई 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 11400रूपये की वसूली


बाड़मेर, 26 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 43 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 11400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 लोगों से 400, बायतु में 6 लोगों से 1400, चौहटन में 2 लोगों से 400, सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 900, शिव में 3 लोगों से 600, रामसर में 4 लोगों से 800 रूपये, बालोतरा में 4 लोगों से 1700,  गुडामालानी में 6 लोगों से 1200, धोरीमना में 5 लोगों से 1000 एवं सिवाना में 4 लोगों से 2700 को मिलाकर कुल 43 लोगों से 11400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 484 लोगों से कुल 1,15,000रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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