मंगलवार, 26 मई 2020

जून माह के निःशुल्क गेंहू वितरण के लिए दिशा-निर्देश जारी 1 जून से पोश मशीन के माध्यम से होगा वितरण


बाड़मेर, 26 मई। जिले में जून माह के लिए खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित गेंहू का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। उक्त गेंहू वितरण के  संदर्भ में जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने उचित मूल्य दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।  
जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिले को जून माह के निःशुल्क गेंहूं का आवंटन किया गया है। जिसका उचित मूल्य दुकानदार वार उपआवंटन खाद्य विभाग स्तर से किया जा चुका है।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को ही होगा वितरण
उन्होने बताया कि उक्त आवंटन खा़द्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत किया गया है, जिसका वितरण खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को ही किया जाना है। उन्होने बताया कि उक्त आवंटित खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जाना है, इस हेतु उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति राशनकार्ड एवं बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के आधार पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार (अन्त्योदय परिवार सहित) के प्रति सदस्य को 5 किलोग्राम निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
1 जनू से वितरण प्रारम्भ
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त आवंटित गेंहू का वितरण 1 जून से प्रारम्भ किया जाएगा। जिले के उचित मूल्य दुकानों पर अतिरिक्त आवंटन में केवल गेंहूं की आपूर्ति की जा रही है। चावल की आपूर्ति नहीं होने से पात्र उपभोक्ताओं को केवल गेंहू ही देय होगा।
पोश मशीन से होगा वितरण
उन्होेने बताया कि उपरोक्त आवंटित गेंहू का वितरण पोश मशीन के माध्यम से ही किया जना है। ओ.टी.पी. के अभाव में रजिस्टर संधारित करने का प्रावधान दिया हगया है, जिसके संबंध में पूर्व में आदेश जारी किये जा चुके है।
अतिरिक्त आवंटित गेंहू का संधारित होगा रजिस्टर
जिला कलक्टर ने बताया कि अतिरिक्त आवंटित गेंहू के वितरण का रजिस्टर उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पृथक से बनाया जाएगा, जिलसका प्रपत्र पूर्व में उपलब्ध करवाया जा चुका है। इस रजिस्टर का प्रमाणीकरण ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड पार्षद के द्वारा करवाया जाकर रजिस्टर को जांच हेतु सुरक्षित रखा जाना है।
उन्होने बताया की वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
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