बाड़मेर,
05 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे गर्मी के
मौसम को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के
निर्देशानुसार मनरेगा कार्याें का समय बिना विश्राम काल के प्रातः 7 से
दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर
हिमांशु गुप्ता के मुताबिक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य
सचिव ने निर्देश दिए थे कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
जिला कलक्टर स्थानीय परिस्थितियांे को देखते हुए मनरेगा कार्याें का समय अपने स्तर
पर निर्धारित कर सकते है। ऐसे मंे बाड़मेर जिले मंे तेज गर्मी के मददेनजर मनरेगा
कार्याें का समय बिना विश्राम काल के प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। उनके मुताबिक यदि
कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता हैं
तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने
एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर उपरांत कार्य स्थल छोड़ सकता हैं। उनके मुताबिक
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान मंे अकुशल
श्रमिकांे की मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिदिन 199
रूपए निर्धारित की गई है। इसके लिए निर्देशांे के अनुरूप कार्यवाही संपादित करने
के निर्देश दिए गए है।
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