शुक्रवार, 5 अप्रैल 2019

राजकीय उपक्रमों एवं निजी औद्योगिक संस्थानों में मतदान दिवस 29 अप्रैल को रहेगा संवैतनिक अवकाश


                बाड़मेर, 05 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस पर जिले में निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी है। ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठिनों, दुकान, औ़द्योगिक उपक्रम, कारोबार एवं व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस 29 अप्रैल को संवैतनिक अवकाश चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कार्मिक जो इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु लोकसभा क्षेत्र से बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए 29 अप्रैल को संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार के संशोधित अधिनियम 21/96 द्वारा लोकप्रतिनिधित्व 1951 की नयी धारा 135 ‘‘’’ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतनिक अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 29 अप्रैल को निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेतन अवकाश स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि धारा 135 ‘उपधारा (1) में मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उप धारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो 500 रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन के लिए लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह नियुक्त हुआ हैं, कोई खतरा या हानि हो सकती है।

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