रविवार, 25 नवंबर 2018

अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय संधारित करने के विविध पहलुओं से रूबरू कराया


                बाड़मेर, 25 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के अन्तर्गत व्यय पर्यवेक्षक विभोर बदोनी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट कान्फ्रेंस हॉल में विधानसभा क्षेत्र बाडमेर एवं बायतु के सहायक व्यय पर्यवेक्षक, अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओ तथा लेखा टीम के सदस्यों का निर्वाचन व्यय संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
                इस दौरान व्यय पर्यवेक्षक विभोर बदोनी ने बताया कि समस्त अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन तिथि से मतगणना तिथि तक किये गये व्ययों का समस्त विवरण निर्धारित रजिस्टरों तथा प्रारूपों में संधारित करना होगा। उन्होंने कहा कि अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय का रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी कलैण्डर अनुसार संबंधित व्यय पर्यवेक्षक, सहायक व्यय पर्यवेक्षक से निरीक्षण करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्ययों हेतु पृथक से बैंक खाता खोलने के साथ 10 हजार रूपये से अधिक समस्त लेन-देन चैक, डीडी, आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा। विधान सभा चुनाव हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी की अधिकतम व्यय सीमा राशि 28 लाख रूपये है।
                व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी अधिकारी दिनेश बारहठ ने व्यय अनुवीक्षण के संबंध में समस्त पहलुओ पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ-साथ निर्वाचन व्यय से संबंधित समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी है। उन्हांेने निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित अनुमत एवं गैर अनुमत व्ययों के बारे में तथा जिला स्तर से निर्धारित व्यय दरो एवं लेखांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उक्त प्रशिक्षण में सहायक व्यय पर्यवेक्षक चैनाराम, श्यामसुन्दर एवं ईश्वरलाल गहन लेखा दल से भंवरलाल एवं सुरेश गोलेच्छा, कनिष्ठ सहायक ललित छाजेड तथा अभिकर्ता सोहनलाल चौधरी, जसवंत बोहरा, दामोदर चौधरी, प्रतापसिंह, खेमराज कडवासरा उपस्थित रहे।

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