बाड़मेर, 25 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा उम्मीदवार आम सभाओं, रैलियो, जुलूसों, लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों के उपयोग की
अनुमति ऑनलाईन प्राप्त की सकती हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने ऑनलाईन सुविधा पोर्टल
शुरू किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम
से राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी चुनाव संबंधी सभा, मिटिंग, रैली, अस्थाई चुनाव कार्यालय, लाउडस्पीकर, हैलीकॉप्टर व हेलीपेड आदि की अनुमति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने
बताया कि सुविधा पोर्टल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेब साइट www.ceo.rajasthan.nic.in पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें कुल 8 प्रकार की अनुमति ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। उनके मुताबिक वाहन अनुमति, सभा करने की अनुुमति, कार्यालय खोलने की
अनुमति, लाउडस्पीकर की अनुमति, स्ट्रीट कार्नर मीटिंग की अनुमति, हैलीकाप्टर एवं हेलीपेड की अनुमति, बैरीकेड्स की अनुमति, अन्तर जिला वाहन अनुमति ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रार्थना पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की
पूर्ति करके सुविधा पोर्टल अपलोड करना होता है लेकिन अनुमति लेने के लिए यह आवश्यक
है कि आयोजन से 48 घंटे पूर्व प्रार्थना पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावे। 48 घंटे से कम समय के
लिए ऑनलाईन अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र और निर्धारित परिपत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध
कराए गए हैं। इस तरह से निर्वाचन विभाग के इस अभिनव प्रयास ‘‘सुविधा’’ से बेहतर सुविधा हो
गई है।
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