रविवार, 25 नवंबर 2018

अभ्यर्थियों के आपराधिक प्रकरणों को 5 दिसम्बर तक प्रकाशित, प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा


                बाड़मेर, 25 नवम्बर। निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी तथा समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को विधानसभा चुनाव-2018 के लिए अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, को प्रचारित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। इसके तहत यह सूचना 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित, प्रसारित करवानी होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के 25 सितम्बर, 2018 को पारित निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रारुप 26 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार फॅार्मेट सी-1 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के द्वारा अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रुप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनल्स में निर्धारित अवधि 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक के दौरान तीन अलग-अलग तिथियों पर प्रकाशित, प्रसारित करवानी होगी। यह सूचना समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रकाशित एवं टीवी चैनल पर भी राज्य स्तर पर प्रसारित करवानी होगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि फॉर्मेट सी-2 में राजनीतिक दलों को अपने अभ्यर्थियों के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, की सूचना राज्य में इसी अवधि के दौरान निर्देशानुसार प्रकाशित, प्रसारित करवानी होगी। इसके अलावा राजनीतिक दलों की ओर से यह सूचना अपनी बेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

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