बाड़मेर, 25 मई। ऋणी किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नोमिनी को राजस्थान फसली ऋण
माफी योजना, 2018 के तहत ऋणमाफी का प्रमाण दिया जाएगा।
सहकारिता
मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि यदि किसान ने अपना नोमिनी नहीं बनाया था तो उसके
परिवार के निकटतम सदस्य को देय माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनके मुताबिक कई ऐसे
किसान हैं जो खेती के साथ-साथ भेड़-बकरी, मवेशी, पशु चराई
या अन्य कार्यों से कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसे किसानों
की पुष्टि होने पर उस किसान के परिवार के निकटतम सदस्य को ऋण माफी प्रमाण-पत्र देने
की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान को फ्रेश ऋण उसके वापिस आने पर
ही दिया जाएगा। सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि सहकारी भूमि
विकास बैंक से फसली ऋण लेने वाले किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए
बैंक स्तर पर युद्ध स्तर पर सूचियां तैयार की जा रही हैं और उन सूचियों के डेटा का
वेलिडेशन पूर्ण होते ही उनके लिए शिविर लगाकर प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। किसानों
को उनकी पात्रता के अनुसार वितरित किए जाने ऋण माफी प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार
की त्रुटि न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की
ऋण माफी की राशि कम आ रही है ऐसे किसानों के प्रकरणों का परीक्षण जिला स्तरीय कमेटी
की ओर से किया जाएगा और कमेटी की ओर से देय ऋण माफी राशि की पुष्टि के उपरान्त ऋण माफी
प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ग्राम
सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले शिविरों में किसानों को ऋण माफी प्रमाण
पत्र वितरित करने की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर
दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिविरों में किसी भी किसान को परेशानी न हो इसके लिये
संबंधित अधिकारियों को शिविर स्थल पर ही उसका समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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