शुक्रवार, 16 फ़रवरी 2018

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकायों के रिक्त पदों के उप चुनाव की घोषणा


                बाड़मेर, 16 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बाड़मेर जिले मंे दस रिक्त पदांे पर उप चुनाव होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे जिला परिषद सदस्य संख्या 37, पंचायत समिति सिवाना की ग्राम पंचायत पादरू के वार्ड 16 एवं 16, देवंदी ग्राम पंचायत के वार्ड 2, धनाउ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाछड़ाउ मंे वार्ड संख्या 3 उप सरपंच, गुड़ामालानी पंचायत समिति की पीपराली ग्राम पंचायत मंे वार्ड 4, बायतू पंचायत समिति मंे ग्राम पंचायत बायतू भोमजी के वार्ड 7, पाटोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिमरखिया के वार्ड 6, चौहटन पंचायत समिति की चौहटन ग्राम पंचायत मंे उप सरपंच वार्ड 15, बाड़मेर पंचायत समिति की सनावड़ा ग्राम पंचायत मंे वार्ड 3 के लिए उप चुनाव होगा। उन्हांेने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं पंच-सरपंच के उप चुनाव के लिए 19 फरवरी को लोक सूचना जारी की जाएगी। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए बुधवार 21 फरवरी को पूर्वान्ह् 11 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक नाम प्रस्तुत किये जा सकेंगे। गुरूवार 22 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। शुक्रवार 23 फरवरी को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार 5 मार्च को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित स्थान पर मतगणना होगी। इसी तरह पंच एवं सरपंच के उप चुनाव के लिए मंगलवार 27 फरवरी को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, पूर्वान्ह् 1130 बजे से संवीक्षा एवं अपरान्ह् 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी हो सकेगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार 5 मार्च को प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी तथा उप सरपंच का चुनाव मंगलवार 6 मार्च को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते के मुताबिक उप चुनाव के लिए एक जनवरी, 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसके लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित 19 अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

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