बाड़मेर, 16 फरवरी। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका पानी का बिल बकाया चल रहा है। वे यदि 30 नवंबर, 2017 तक का बकाया बिल एकमुश्त 31 मार्च 2018 तक जमा कराते हैं तो उन्हें बिलों के ब्याज और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट देय होगी।
जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र ने एक आदेश जारी कर घरेलू उपभोक्ताओं
को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी या ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की
है। इसके तहत नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 30 नवंबर, 2017 तक के बकाया पानी
के बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी।
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