बाड़मेर, 16 फरवरी। बाड़मेर जिले मंे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 25 मंे वर्णित प्रावधानांे
के अनुसार किसानांे को उनकी खातेदारी भूमि सुधार के लिए जिप्सम हटाने के लिए परमिट
जारी करने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है।
खनि अभियंता भगवानसिंह ने बताया कि विभागीय वेबसाइट ूूूण्उपदमेण्तंरंेजींदण्हवअण्पद
पर आन लाइन आवेदन 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए आमंत्रित किए गए है। उन्हांेने बताया कि जो भी किसान खातेदारी
भूमि के सुधार के लिए जिप्सम हटाने के लिए परमिट लेने के इच्छुक हो, उस अवधि मंे आन-लाइन
आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
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