बाड़मेर, 07 दिसंबर। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधित
और वेतन-भत्ते इत्यादि भुगतान के आहरण-वितरण के अधिकार पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारी को दिए गए है। इस संबंध मंे राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है।
ग्राम पंचायत स्तर पर आहरण-वितरण के अधिकार पीईईओ के मिल जाने से ब्लॉक और पंचायत
दोनों स्तरों पर विद्यालयों का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो सकेगा। इससे प्रारंभिक शिक्षा
के शिक्षकों के सेवा अभिलेखों का संधारण भी सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। वर्तमान
में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन-भत्तों का भुगतान
पंचायत समिति स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर पीईईओ को आहरण-वितरण अधिकार मिल
जाने से उन्हें पंचायत समिति मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इस व्यवस्था से ब्लाक प्रारंभिक
शिक्षा के अधिकारी के कार्य का भार कम होगा। इससे वह विद्यालयों के निरीक्षण, शैक्षिक गतिविधियों
पर पूर्ण निगरानी एवं विभाग की ओर से संचालित परियोजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से
क्रियान्वित कर सकेगा।
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