गुरुवार, 7 दिसंबर 2017

उप चुनाव के दिन रहेगा सवैतनिक अवकाश

                बाड़मेर, 07 दिसंबर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में 17 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान के लिए संबंधित उन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कामगारों को जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, उनको सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किया है।

                आदेश के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार कामगारों और आकस्मिक कामगारों को यह अवकाश देय होगा। आदेश के अनुसार पुनर्मतदान की स्थिति में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में भी संबंधित पंचायती क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत किया है। इन संबंधित नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इसी तरह राज्य सरकार ने आदेश जारी कर नगर परिषद्, नगर पालिकाओं एवं जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों पर रविवार, 17 दिसंबर को होने वाले नगरीय विकास सम्बन्धित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में 15 दिसम्बर, को सांय 5 बजे से 17 दिसम्बर, को सांय 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। इसी तरह 17 दिसंबर को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के दौरान भी संबंधित पंचायती क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में 15 दिसंबर, को सांय 5 बजे से 17 दिसंबर को सांय 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। आदेश के अनुसार 19 दिसंबर को उक्त नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के मतगणना दिवस पर मतगणना समाप्ति तक भी सूखा दिवस रहेगा।

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