बाडमेर, 03 अक्टूबर। राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों
को गुण्डा घोषित किया जाकर बाड़मेर जिले से निष्कासित करने के आदेश दिए गए है।
अपर जिला मजिस्टेªट ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि गैर सायल वीरसिंह पुत्र हिन्दूसिंह राजपूत निवासी
शिव जिला बाडमेर के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान
आबकारी अधिनियम के तहत 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किये गये जिसमें से
3 प्रकरणों में उसे
सजा हुई है। गैर सायल के विरूद्ध निस्तारित प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय अनुसार
गैर सायल के विरूद्ध 3 मुकदमों में सजा होना बताया है ये सभी मुकदमें आबकारी अधिनियम की धारा 14/54 व 19/54 के है। अतिरिक्त न्यायिक
मजिस्टेªट बाडमेर द्वारा पारित निर्णय से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत 14 व 19/54 आबकारी अधिनियम के
अपराध का दोषी ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में गैर सायल वीरसिंह पुत्र हिन्दूसिंह को
गुण्डा घोषित किया जाकर पांच माह की अवधि के लिए बाडमेर जिले से निष्कासित कर उसे जिला
पुलिस अधीक्षक नागोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिए गए है।
इसी प्रकार गैर सायल नरेश कुमार पुत्र नथूमल सिन्धी निवासी शास्त्री नगर पुलिस
थाना कोतवाली बाडमेर के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान
पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। गैर सायल
के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 6 मुकदमों में सजा होना
बताया है ये सभी मुकदमें राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम की धारा 13 के है। मुख्य न्यायिक
मजिस्टेªट प्रथम वर्ग बाडमेर द्वारा पारित निर्णय से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत
धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। ऐसी स्थिति
में गैर सायल नरेश कुमार पुत्र नथूमल को गुण्डा घोषित किया जाकर तीन माह की अवधि के
लिए जिला बाडमेर से निष्कासित कर उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियन्त्रण में रखे
जाने के आदेश दिए गए है।
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