बाड़मेर, 11 सितंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे ‘‘ब्लू व्हेल चौलेन्ज गेम’’ के खतरों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता अभियान चलाएं।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस.के.जैन ने बताया कि केन्द्र
सरकार ने वाट्स एप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि को निर्देश देते हुए ब्लू
व्हेल गेम को प्रतिबंधित कर दिया है। अतः इस गेम के खतरों से बच्चों को जागरूक करने
के लिए सभी जिला सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पैरा लीगल वॉलंटियर, लीगल अवेयरनैस टीम, पैनल एडवोकेट्स, एनजीओ, एफटीएस सहित अन्य संबंधित
व्यक्तियों के सहयोग से लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। जैन ने बताया कि इस जागरूकता
अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और स्कूल
प्रबन्धन का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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