सोमवार, 11 सितंबर 2017

अवधिपार ऋण जमा कराने की योजना की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

                बाड़मेर, 11 सितंबर। केन्द्रीय सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के ओवर ड्यू हुए ऋण को जमा कराने की तिथि 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई है।

                सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इस योजना से ऐसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्हीं कारणों से अपने ऋणों का समय पर नहीं चुका पाए थे। ऐसे किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की थी और यह योजना 30 जून तक लागू थी। अब ऐसे किसान जो 31 दिसम्बर तक ऋण का चुकारा करेंगे उन्हें दो से 9 प्रतिशत तक ब्याज दर में फायदा मिलेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि 30 जून के बाद ऐसे ऋणी जो अपने अवधिपार ऋण जमा करा चुके हैं तथा योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में ऋण के अवधिपार होने की दिनांक से राशि चुकाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के लगभग 1 लाख 65 हजार किसानों को फायदा होगा और 300 से 400 करोड़ रुपये की किसानों को राहत मिलेगी। उन्हांेने बताया कि इस योजना के तहत वे सभी कृषि एवं अकृषि ऋण सम्मिलित किए गए हैं, जो कि एक अप्रेल, 2013 या इससे पहले ही अवधिपार हो चुके हैं।

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