शनिवार, 8 जनवरी 2022

बुठिया में अवैध खनन पर दर्ज किया मुकदमा

बाड़मेर, 08 जनवरी। जिले के रामसर उपखण्ड क्षेत्र में अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही की जा रही हैं।

   उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर लोक बंधु के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी हबीब खां निवासी बूठिया द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया की ग्राम बूठिया में खनन माफियों द्वारा अवैध ग्रेवल खनन किया जा रहा है इस संबंध में तहसीलदार रामसर व पटवारी बूठिया व भू-अभिलेख निरीक्षक भीण्डे का पार द्वारा मौका देखा गया तो पाया कि ग्राम बूठिया में सरकारी भूमि खसरा संख्या 750/435 रकबा 12.5048 हैक्टेयर  में से करीबन 1.00 हैक्टेयर भूमि पर खनन किया हुआ पाया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ कर ज्ञात किया कि रात के समय अज्ञात/संदिग्ध लोगों (खननकर्ताओं) द्वारा असमय चोरी-चुपके ग्रेवल का खनन कर ट्रकों से परिवहन कर चोरी की जाती है। संदिग्ध लोगों द्वारा चोरी-चुपके खनन करने पर खनन माफियों द्वारा अवैध खनन करने से रोकथाम करने एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु संबंधित पुलिस थाना गडरारोड में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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प्रभारी मंत्री विश्नोई रविवार को बाड़मेर आएंगे

कोरोना की तीसरी लहर की समीक्षा करेंगे

बाड़मेर, 08 जनवरी। श्रम एवं कारखाना मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई रविवार को अपनी एक दिवसीय यात्रा पर बाड़मेर आएंगे।
   निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री विश्नोई सांचौर से प्रस्थान कर रविवार, 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे बाड़मेर पहुचेंगे। यहां वे  कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिले में कोरोना की तीसरी लहर की परिस्थिति एवं चिकित्सा प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा करेंगे। वह जिले में चली रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की
 जानकारी लेंगे।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारी जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आवश्यक सूचनाओं के साथ अपने-अपने ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र से समीक्षा बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। 
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बच्चों के टिकाकरण का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

 तीन दिन में शत-प्रतिशत वेक्सिनेशन के दिए निर्देश

बाड़मेर, 08 जनवरी। जिले में बच्चों के कोरोना के टीकाकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी के लिए शनिवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु स्कूलों में पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर की तीव्र गति के मध्येनजर बच्चों के शत प्रतिशत वेक्सिनेशन के कार्य को तीन दिन में पूरा करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर मयूर नोबेल एकेडमी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के लगाए जा रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया एवं लगाए जा रहे टीके की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को लगाए जा रहे विशेष टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जिले की सभी विद्यालयों में इस आयु वर्ग तक के बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण तीन दिवस में करवाना सुनिश्चित करे। 
उन्होंने सभी विद्यालयों में कोरोना क्लास लगाकर कोरोना बचाव के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, कोविड उपयुक्त व्यवहार करने, बार-बार साबुन से हाथ धोने की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि  प्रत्येक विद्यार्थी को टास्क देकर कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करे एवं यह भी समझाईश करे कि वे अपने अभिभावकों को बताएं कि कोरोना बचाव के लिए परिवार के जिस सदस्य ने अभी टीका नहीं लगाया है या एक ही टीका लगाया है, उन्हें टीका लगाने के लिए बतावे।
  भ्रमण के दौरान उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी एल विश्नोई
उपस्थित थे।
जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में जिले की समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के कोविड का टीका लगाने के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है।
सभी बच्चो के टीके लगाने की बात संस्था प्रधानों को कहा गया है। इसके साथ ही लोगों को भी कहा जा रहा हैं कि जिसने भी अभी तक कोविड का टीका नहीं लगाया है, वे भी अनिवार्य रूप से टीका लगाए।
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शुक्रवार, 7 जनवरी 2022

शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत कार्यवाही शिव में तीन जगह कार्रवाई कर लिए सैंपल

 बाड़मेर, 07 जनवरी। संपूर्ण राज्य में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।

इस कड़ी में शुक्रवार को खाद्य टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर भूराराम गोदारा के नेतृत्व में शिव कस्बे में पहुंची तथा शिव उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा मय पुलिस जाब्ते के कस्बे में पहुंचते ही समस्त प्रतिष्ठान बंद होते गये। कुछ मिठाइयों की दुकाने खुली रही मैं0 जनता स्वीट से मिठाई पेठा,  मैसेज खेतेश्वर स्वीट से कलाकन्द और बारूपाल पिकअप सेंटर से मिर्ची पाउडर का नमूना जांच वास्ते लिया गया तथा नमूने जांच हेतु लेब मे भेजे गये। उपखंड अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 103339 नवीन मतदाताओं के आवेदन प्राप्त

बाड़मेर, 07 जनवरी। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2022 के अन्तर्गत जिले में कुल 103339 नवीन मतदाताओं के आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर कलक्टर) ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत वे समस्त मतदाता जिन्होने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाया अथवा संशोधन कराया है, वे आयोग की वेबसाइट मबपण्हवअण्पद अथवा नेशनल सर्विस वोटर पोर्टल छटैच् अथवा वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से अपना ई-ईपीक आज ही डाउनलोड कर सकते है। जिले में 12 वे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2022 के अवसर पर समस्त नवीन मतदाताओं को भौतिक ईपीक कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। उन्होने बताया कि यदि किसी मतदाता को भौतिक ईपीक कार्ड समय पर प्राप्त ना हो तो वे अपने बीएलओ अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
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जिला कलेक्टर ने किया नंदघर पर दिए जाने वाले बर्तनों के वितरण का शुभारम्म

 बाड़मेर, 07 जनवरी। जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं केयर्न सीएसआर हेड हरमीत सेहरा के कर कमलो द्वारा नंदघर परियोजना के अंतर्गत नंदघरों पर दिए जाने वाले 15 तरह के बर्तनों के वितरण का शुभारम्भ गुरूवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में किया गया।

  शुभारम्भ के दौरान सरुपानी मालियों की ढाणी तथा नंदघर से आये कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा को नंदघर के लिए बर्तनों का सेट उपलब्ध कराया गया।
  इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, नंदघर टीम से केयर्न के डिप्टी हैड सीएसआर राहुल गुप्ता, प्रोग्राम मैनेजर आयुषी कालरा तथा चेतना संस्था से परियोजना समन्वयक जय श्री सोनी, सुपरवाईजर दीपाराम, खेता खान, शारदा, रेखा, फील्ड फैसिलिटेटर भी उपस्तिथ रहें।
नंदघर कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह सभी समान गरम खाना बनाने, उसे अलग अलग रखने तथा बच्चो को परोसने के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे तथा वे सामानों की सुरक्षा तथा उपयोग की जिम्मेदारी लेंगे। जिला कलक्टर लोक बंधू ने वेदांता केयर्न फाउंडेशन तथा चेतना संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा परियोजना के उद्देश्य एवं कार्य  की सराहना की।
इस दौरान 49 नंदघरों के 3 से 6 वर्ष के बच्चो के लिए गरम खाना बनाने के उपयोग में आने वाले बर्तनों को महिला एवं बाल विकास विभाग को सुपुर्द किए गए। वेदांता केयर्न फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से सामानों में पीजन कंपनी का एलपीजी गैस स्टोव, कुकर, भगोना, ढक्कन, लोहे की बड़ी कढाई, सरवा/डंडे वाला लौटा, खुरपा, सब्जी वाला बड़ा चम्मच, स्टील के डब्बे तथा बरणी, स्टील की टंकी, चावल छलनी, छिलने तथा सब्जी काटने वाला चाकू, लाइटर शामिल है जो सभी 49 नंदघरो पर दिए जायेंगे।
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भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सांझा किए अनुभव

जिला कलेक्टर को दिया योजनाओं के क्रिन्यावयन का फीडबेक

बाड़मेर, 07 जनवरी। भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपनी विलेज विजिट के समापन पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिला कलक्टर लोक बंधु से मुलाकात कर जिले में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के दौरान ग्रामीण परिवेश, जनजीवन, शिक्षा, कृषि समेत ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से जुड़े अपने अनुभव सांझा किए।
इस अवसर पर भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि भ्रमण के दौरान उन्होने विभिन्न विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होने राउमावि ढोक के भ्रमण के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों से मुखातिब होकर उनकी शिक्षा एवं भविष्य के सपनों एवं केरियर को लेकर चर्चा की तथा उन्हे मोटिवेट किया। उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं सिंचित क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवार की समस्याओं, ग्रामीण स्कूलों में समस्याओं, बालिका विवाह समेत विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। बेच टॉपर शुभम कुमार ने जिला प्रशासन का आभार जताया।
इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बिन्दुओं से जुड़े अनुभव आपके काम आएंगे।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू की मौजूद रहें।
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कृषि भूमि का अकृषि उपयोग करने पर होगी सीजर की कार्यवाही

बाड़मेर, 07 जनवरी। खातेदारों द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति/भू रूपान्तरण कराये गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर अकृषि गतिविधियों को रूकवाते हुए सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।

नगर विकास न्यास सचिव शैलेश सुराणा ने बताया कि नगर विकास न्यास क्षेत्र बाडमेर में स्थित मौजा बाड़मेर गादान के खसरा नम्बर 3301/2129 रकबा 02.16.13 बीघा भूमि पर खातेदारान द्वारा फेक्ट्रीनुमा शेड बनाकर लकड़ी एवं पी.ओ.पी. के उत्पाद बनाकर एवं सांसियों का तला के खसरा नम्बर 1073/648 रकबा 01.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 990/647 रकबा 1.10 बीघा भूमि के खातेदारान द्वारा कृषि भूमियों का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए मेसर्स डार्फ केटल केमिकल इण्डिया प्रा.लि. को अनुबन्द पर दी जाकर कम्पनी द्वारा गोदाम का निर्माण किया गया है एवं केमिकल टैंक रखकर भूमि का बिना अनुमति अकृषि उपयोग किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि नगर विकास न्यास बाडमेर द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि में बिना अनुमति निर्माण/अकृषि उपयोग करने के कारण खातेदारान को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि न्यास के क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त वर्णित भूमियों के बिना सक्षम स्वीकृतिध्भू रूपान्तरण कराये अकृषि उपयोग करने के कारण संबंधित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि 07 दिवस में कोई जवाबध्अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खसरों में बिना सक्षम अनुमति संचालित अकृषि गतिविधियों को रूकवाते हुए सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
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जिला स्तरीय कोविड-19 वार रूम का गठन

 प्रभारी अधिकारी एवं सह प्रभारी अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 07 जनवरी। कोरोना वायरस कोविड-19 की स्थिति ने निपटने के लिए जिला स्तरीय कोविड-19 वार रूम का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर वार रूम के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए प्रभारी अधिकारी एवं कार्मिकों को नियुक्त किए गए है। वार रूम का दूरभाष नम्बर सी.एम. हैल्पलाइन नम्बर 181 है। इसके अतिरिक्त दूरभाष नम्बर 02982-230452 व 02982-230452 है। वार रूम के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई (मो.नं.9799409229) होंगे तथा सह प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह (मो.नं. 9414304003)व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई (मो.नं. 9414373721) होंगे। उक्त वार रूम हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी डॉ. पी.सी. दीपन उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मो.नं. 9636343744 होंगे तथा वार रूम का संचालन 24ग्7 जिला स्वास्थ्य भवन सीएमएचओ कार्यालय बाडमेर में (रूम नं. 15) में तीन पारियों में किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त वार रूम में प्रपत्र 1 से 10 का प्रतिदिन अद्यतन कोविड-19 स्टेटिक्स पोर्टल डीओआईटीएण्डसी पर करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही हैल्प लाईन 181 पर कोविड संबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण, जिला स्तरीय वार रूम पर कोविड डेडीकैटेड अस्पतालों में खाली बैड (आईसीयू/ऑक्सीजन सपोर्टेड/वेन्टीलेटर ) की सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध रहेगी, इसके लिए जिले के डेडीकैटेड अस्पतालों में स्थापित हैल्प डेस्क द्वारा निरन्तर खाली बेड की सूचना वार रूम को उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य स्तरीय वार रूम से जिला स्तरीय वार रूम को दूरभाष तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना/शिकायत पर उक्त दल द्वारा तत्काल मरीज/परिजन से दूरभाष पर सम्पर्क कर उनकी समस्या का आधे घंटे में आवश्यक रूप से समाधान किया जाएगा। यदि बिना लक्षणों वाले मरीजध्उसके परिजन द्वारा कोई चिकित्सकीय सलाह मागी जाती है तो हैल्प डेस्क पर तैनात चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी दवा की मांग किये जाने पर यथा संभव नजदीकी चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज को दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी प्रकार लक्षणों वाले मरीजों द्वारा उपचार हेतु कोविड डेडीकेटेड अस्पताल में भर्ती हेतु आग्रह किये जाने पर डेडीकेटेड कोविड अस्पताल/कोविड उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक रूप से भर्ती करवाया जाएगा। जिला स्तरीय वार रूम हर स्थिति में कोविड मरीज को उसकी स्थिति/गम्भीरता के अनुरूप ऑक्सीजन/आईसीयू/वेन्टीलेटरयुक्त बैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। किसी भी स्थिति में मरीज को भर्ती हेतु मना नहीं किया जाएगा तथा सरकारी रैफरल परिवहन सुविधा द्वारा चिन्हित कोविड अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया जाएगा तथा उपरोक्तानुसार निराकरण करने के उपरान्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उसका निस्तारण कर तथा इसकी सूचना राज्य स्तरीय वार रूम को भिजवाएंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त वार रूम के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन के उन्मुखीकरण, सूचनाओं के संकलन तथा चिकित्सालय, दवाई, एम्बुलेंस आदि के लिए समन्वय के लिए उतरदायी होंगे तथा किसी समस्या का समाधान तत्काल संभव परिलक्षित नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को अवगत कराएंगे।
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ओमिक्रोन की रोकथाम को संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन

कोविड उपर्युक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे

बाड़मेर, 07 जनवरी। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सनिश्चित कराने हेतु जारी महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा निर्देशों की पालना में जिले में संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सनिश्चित कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में बाड़मेर शहर, बालोतरा शहर समेत जिले के अन्य उपखण्डों में भी संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि बाड़मेर शहर के लिए प्रातःकालीन संयुक्त प्रवर्तन दल में उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, उप अधीक्षक पुलिस एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर शामिल किए गए है। इसी प्रकार बाडमेर शहर हेतु सायंकालीन दल में तहसीलदार बाडमेर, थानाधिकारी सिटी कोतवाली, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर शामिल होंगे जो नगर परिषद क्षेत्र एवं शहर से सटी बस्तियों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होने बताया कि बालोतरा शहर के लिए प्रातः कालीन संयुक्त प्रर्वतन दल में उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, उप अधीक्षक पुलिस बालोतरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा शामिल किए गए है। इसी प्रकार बालोतरा शहर हेतु सायं कालीन दल में तहसीलदार पचपदरा, थानाधिकारी बालोतरा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी समाज कल्याण विभाग बालोतरा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा शामिल होंगे जो नगर परिषद क्षेत्र बालोतरा एवं शहर से सटी बस्तियों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होने बताया कि उक्त के अतिरिक्त जिले के अन्य उपखण्डों में भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हेतु प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित उपाधीक्षकध् थानाधिकारी, संबंधित तहसीलदार एवं संबंधित विकास अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।  
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त संयुक्त प्रवर्तन दलों को आवंटित क्षेत्र में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन एवं इसके तहत जुर्माना राशि वसूल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उपरोक्त दल प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में जन अनुशासन, सोशल डिस्टेसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने सहित भीड़भाड पर निगरानी रखेंगे तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरूद्ध जुर्माना राशि वसूल कर वसूल की गई राशि की सूचना आगामी आदेश तक प्रतिदिन ईमेल आईडी collectratecontrolroom2019@gmail.com अथवा जिला कोविड-19 वार रूम नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982-230452, 230462 पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
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अवैध बजरी खनन पर होगी प्रभावी कार्यवाही

 बाड़मेर, 07 जनवरी। जिले में अवैध खनन सहित बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर लोक बंधु ने अधिकारियों को मुश्तैदी से कार्य करने के साथ इसकी पुख्ता रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने इस कार्य के लिए गठित एस आई टी की बैठक में कहा कि जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखकर इसकी धडपकड की कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि राजकीय भूमि पर अवैध खनन होने पर खनन विभाग के साथ साथ राजस्व प्रशासन भी अपनी कार्यवाही अमल में लाए।
इस अवसर पर खान एवं भू विज्ञान विभाग के खनि अभियन्ता भगवानसिंह ने बताया कि जिले मे खनिज विभाग, एसआईटी मय आरएसी द्वारा खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरूद्ध 72 प्रकरण दर्ज किए गए है तथा समय समय पर आकस्मिक चौकिंग एवं छापामारी कर अवैध खनन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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आकोड़ा में बिना ग्रेवल सड़क बनाए उठे भुगतान की वसूली होगी

 जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक

बाड़मेर, 07 जनवरी। जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।
इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने सतर्कता समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार प्रगति समीक्षा पश्चात् कहा कि सतर्कता समिति में प्राप्त प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए आगामी बैठक से पूर्व जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस दौरान सतर्कता समिति में दर्ज गेमरसिंह अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति बाडमेर द्वारा सोनडी के खनन से निकलने वाले दूषित पानी से किसानों की भूमि बंजर होने संबंधी मामले में दूषित पानी की निकासी के लिए दो-तीन वैकल्पिक प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कमलसिंह चौहान से.नि. प्रबन्धक द्वारा ग्राम पंचायत आकोड़ा में मनरेगा के अन्तर्गत बनाई गई ग्रेवल सडकों के भुगतान के संबंध में फर्जी भुगतान की वसूली करने एवं संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार देदूसर निवासी तनसिंह एवं नारायणसिंह ग्राम पंचायत फोगेरा द्वारा प्रस्तुत शिकायत को ड्रॉप किया गया।
बैठक में मलवा निवासी अलाना खान व समसुद्दीन द्वारा प्रस्तुत सह खातेदारों के बिना सुनवाई की गई नेखमबंदी को निरस्त करने संबंधी मामले में सभी पक्षों को दुबारा सुनकर पुनः नेखमन्दी कराने के निर्देश दिए गए। निम्बलकोट निवासी धीराराम द्वारा प्रस्तुत मामले में बिना पद के अनियमित नियुक्ति पर जॉच पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं संबंधित से वसूली करने के निर्देश दिए। गालाबेरी निवासी मूलाराम द्वारा श्रमिक कार्ड धारक के छात्र आवेदक को छात्रवृति व सरकारी सुविधा नहीं देने के मामले में उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को जॉच करने के निर्देश दिए गए। खारी निवासी बाबुराम वगैराह द्वारा स्वीकृत टांका की राशि उठाने संबंधी मामले को पैण्डिंग रखते हुए दुबारा जॉच के निर्देश दिए गए। सीताराम की ढाणी शिव निवासी हुकमसिंह द्वारा प्रस्तुत बिना कटाण मार्ग अतिक्रमण कर सड़क निर्माण कार्य को रूकवाने के मामले में काम रूकवाए जाने से प्रकरण डॉप किया गया। इसी प्रकार सरूपे को तला निवासी हरिराम एवं समेलों का तला निवासी श्रीमती दरिया देवी द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण भी डॉप किए गए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने जन सुनवाई में आए परिवादियों की विभिन्न मुद्दो से जुड़ी परिवेदनाओं को धैर्य के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान सिरेमल जांगिड़ द्वारा आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने, केवलाराम मेघवाल द्वारा नरेगा के तहत टांका निर्माण कार्य में सामग्री उपलब्ध नहीं कराने, मनसुख दास द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से लाभान्वित कराने, गोरधनसिंह द्वारा बाड़मेर से गादान स्कूल तक पानी की पाईप लाईन दुरस्त करवाने, हरजीराम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, प्रहलादराम द्वारा कच्ची खेत तलाई की अनुदान राशि का भुगतान कृषि विभाग से करवाने समेत विभिन्न समस्याओं से जुड़े कुल 29 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।  
ये रहे मौजूद
इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह,  उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, आईसीडीएस के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, सहायक निदेशक लोक सेवाएं जसवन्त गौड़ समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहें। उपखण्ड मुख्यालय के अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहें।
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गुरुवार, 6 जनवरी 2022

संक्रमण की रोकथाम के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश

बाड़मेर, 06 जनवरी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर लोक बंधु ने जारी दिशा-निर्देशों एवं गाईड लाईन की जानकारी देते हुए आमजन से आह्वान किया कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना उपयुक्त व्यवहार करे एवं गाईडलाईन की अक्षरशः पालना करावे।

जिला कलक्टर ने बताया कि जारी गाईडलाईन के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर-दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण/कोचिंग गतिविधियों का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी, 2022 तक बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work From Home) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे।
यह आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा
जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग।
इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।
उन्होंने बताया कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सहरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक रहेगा। वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम (Work From Home) कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
अन्य दिशा-निर्देश
उन्होंने बताया कि कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश 7 जनवरी 2022 से लागू होंगे। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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शुद्ध के लिये युद्ध अभियान, चोहटन में चिकित्सा विभाग व प्रशासन की कार्रवाई, चार जगह लिए सैंपल

बाड़मेर, 06 जनवरी। मुख्यमंत्री महोदय की महत्वकांक्षी योजना शुद्ध के लिए युद्ध का आगाज नए वर्ष से हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद्य सामग्री में मिलावट रोकना है। इस कड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग द्वारा चोहटन मे कार्रवाई कर चार खाद्य सामग्री के नमूने हुए गए।

गुरूवार को तहसीलदार गुणेशाराम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने मार्केट में कार्रवाई कर चार खाद्य नमूने लिये। टीम का बाजार में प्रवेश होते ही बाजार बंद होता गया तथा व्यापारियों मे हडकम्प मच गया। उन्होने बताया कि कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी बाखासर रोड चौहटन से रिफाइन सोयाबीन तेल व  घी डेयरी बेस्ट, श्री सती जोधपुर मिस्ठान भंडार केलनोर चौराहा चौहटन से बेसन, जनता स्वीट् केलनोर चौराहा चौहटन से मिठाई कलाकंद का नमूना जांच हेतु लिया गया। इस प्रकार कार्रवाई संपूर्ण जिले में लगातार हो रही है तथा यह कार्रवाई 31 मार्च 22 तक अभियान के तहत जारी रहेगी।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत 5500 रूपये का जुर्माना
गुरूवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चौहटन में 4 फर्मो/दुकानों के निरीक्षण के दौरान कमी पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत 5500 रूपये को जुर्माना वसूल किया गया है।
निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामले विभाग बाड़मेर ने बताया कि गयुरूवार 6 जनवरी को चौहटन में 4 फर्म/दुकानों का निरीक्षण किया गया जिसमें कमी पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में 5500 रूपये का जुर्माना लगाया गया।
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फोलोअप शिविर स्थिगित

बाड़मेर, 06 जनवरी। कोविड़ की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित होने वाले फोलोअप शिविर स्थगित कर दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में वर्तमान में कोविड़ की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित फोलोअप शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित किए गए है।
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बुधवार, 5 जनवरी 2022

एनएफएसए परिवार 15 जनवरी तक जन आधार कार्ड में जुड़वाएं नाम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जिले के 416654 लोग हो रहे हैं लाभान्वित

     बाड़मेर, 05 जनवरी। एनएफएसए परिवारों को 15 जनवरी तक जन आधार कार्ड में नाम जुड़वाने को कहा गया है। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गांरटी एक्ट (NFSA) राशन कार्डधारी परिवारों के लगभग एक लाख दस हजार सदस्य विभिन्न सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जन-आधार नामांकन नहीं करवाया है।
जिला कलक्टर लोक बन्धु़ ने बताया कि जन-आधार से मैपिंग से वंचित 209173 सदस्यों के मैपिंग करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अभियान के रूप में पिछले वर्ष जुलाई माह से अक्टूबर माह तक चार चरणों में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गांरटी एक्ट (NFSA) राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों की जन आधार से मैपिंग की गई। उन्होने बताया की वर्तमान में जिले में कुल 416654 NFSA लाभान्वित परिवार एवं 1873070 सदस्य हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य लोक कल्याणकारी योजनाआंे के लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि NFSA लाभान्वित परिवारों के समस्त सदस्यों के जन आधार नामांकन हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त सूची के अनुसार 124289 ऐसे NFSA परिवारों के सदस्य हैं, जिनका राशन कार्ड में तो नाम है लेकिन जन आधार नामांकन नहीं हुआ है। इनमें से 14409 सदस्यों का जन आधार नामांकन कर मैपिंग कर दी गई है, किंतु 109880 सदस्य अभी भी शेष हैं जिनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवन्त कुमार गौड़ ने बताया कि नामांकन से वंचित रहे सदस्य अपना जन आधार नामांकन निकटतम ई-मित्र पर जाकर करवा सकते हैं। नामांकन करवाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। आने वाले समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार से मिलेंगे तथा NFSA परिवारों को जन आधार कार्ड में नामांकित सदस्यों की संख्या के आधार पर राशन मिलेगा। लिहाजा जिनका जन आधार कार्ड में नाम नहीं है। वे दिनांक 15 जनवरी, 2022 से पहले अपना नाम जन आधार में जुड़वा लें।
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सिटी लेवल कमेटी की बैठक 13 को

बाड़मेर, 05 जनवरी। बालोतरा शहर में आरयूआईडीपी फेज चतुर्थ के सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यो के संबंध में सिटी लेवल कमेटी की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 13 जनवरी को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी।

अधिशाषी अभियन्ता आरयूआईडीपी पीआईयू आबूरोड,रतनगढ़ ने बताया कि उक्त बैठक में आरयूआईडीपी के अधिकारियोंएवं कन्सलटेंट द्वारा परियोजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाकर चर्चा की जाएगी। उन्होने सिटी लेवल कमेटी के सदस्यगण से निर्धारित दिनाक एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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पाक सिम पर प्रतिबन्ध, जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 05 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर लोक बंधु ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण प्रतिबंधित

बाडमेर, 05 जनवरी। जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैद्य अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति समीपस्थ की बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियोंजो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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जीव जन्तु कल्याण एवं संरक्षण पुरस्कार हेतु 15 जनवरी तक आवेदन आमन्त्रित

बाड़मेर, 05 जनवरी। भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा जीव जन्तु कल्याण एवं संरक्षण पुरस्कार 2022 हेतु 15 जनवरी,2022 तक आवेदन आमन्त्रित किए गए है।

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अन्तर्गत हुई है। बोर्ड का प्रमुख कार्य पशुओं की रक्षा करना, विशेष रूप से पशुओं पर हो रहे अनावश्यक पीड़ा या दर्द को रोकना है।
बोर्ड द्वारा जीव जन्तु कल्याण एवं सुरक्षा पुरस्कार 2022 हेतु पशुप्रेमियो, पशु कार्यकर्ताओं एवं पशु कल्याण संस्थाओं से प्राणी मित्र पुरस्कार एवं जीव दया पुरस्कार हेतु स्वयं सत्यापित दस्तावेजों एवं अनुशंसा सहित आवेदन पत्र सचिव भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान परिसर 42 कि.मी. मील पत्थर दिल्ली-आगरा हाईवे, एन.एन. 2 वल्लभगढ हरियाणा 121004 और स्कैन की हुई प्रति बोर्ड की ई मेल आईडी award.awbi2022@gmail.com पर 15 जनवरी, 2022 तक भिजवाए जा सकते है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...